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उत्तर प्रदेश

झारखंड से चुनावी दौरे का आगाज करेंगे सीएम योगी

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लखनऊ | मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव के साथ ही झारखंड व महाराष्ट्र में भी काफी डिमांड है। सीएम योगी मंगलवार से चुनावी दौरे पर उतरेंगे। पहले दिन वे झारखंड के चुनावी दौरे पर रहेंगे। सीएम योगी की पहली जनसभा कोडरमा विधानसभा क्षेत्र की प्रत्याशी के लिए होगी। वे यहां तीन जनसभाओं को संबोधित करेंगे। तीसरी जनसभा में सीएम योगी चार प्रत्याशियों के लिए एक साथ वोट मांगेंगे।

सीएम योगी की कोडरमा में होगी पहली जनसभा

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहली जनसभा मंगलवार को कोडरमा विधानसभा क्षेत्र में होगी। यहां से भाजपा उम्मीदवार डॉ. नीरा यादव के पक्ष में सीएम योगी चंद्रावती स्कूल ग्राउंड, डोमचांच में वोट मांगेंगे। सीएम योगी की दूसरी जनसभा बरकागांव विधानसभा क्षेत्र के भाजपा उम्मीदवार के लिए होगी। भाजपा ने यहां से रोशन लाल चौधरी को टिकट दिया है।

तीसरी जनसभा में चार प्रत्याशियों के लिए मांगेंगे वोट

सीएम योगी की तीसरी जनसभा आमबागान ग्राउंड जमशेदपुर में होगी। यहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जमशेदपुर पूर्वी से भाजपा प्रत्याशी पूर्णिमा दास साहू, जमेशदपुर पश्चिमी से प्रत्याशी सरयू रॉय, पोटका से उम्मीदवार मीरा मुंडा और जुगसलाई से उम्मीदवार रामचंद्र सहिस के पक्ष में वोट मांगकर कमल पर बटन दबाने की अपील करेंगे।

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उत्तर प्रदेश

सुप्रीम कोर्ट ने पलटा हाईकोर्ट का फैसला- यूपी मदरसा बोर्ड एक्ट को संवैधानिक घोषित किया

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी मदरसा वोर्ड एक्ट 2004 को संवैधानिक घोषित किया है और यूपी मदरसा बोर्ड की संवैधानिकता बरकरार रखी है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के 22 मार्च के फैसले को खारिज कर दिया, जिसमें यूपी मदरसा अधिनियम को रद्द कर दिया गया था। यूपी के मदरसा एक्ट को असंवैधानिक घोषित करने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आज ये फैसला सुनाया है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा इस बेंच में शामिल थे।

बता दें कि इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने 22 मार्च को यूपी मदरसा बोर्ड एक्ट को असंवैधानिक बताते हुए सभी छात्रों का दाखिला सामान्य स्कूलों में करवाने का आदेश दिया था। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने 5 अप्रैल को हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी थी।

सुप्रीम कोर्ट में इसपर विस्तार से सुनवाई हुई। जिसके बाद चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की बेंच ने 22 अक्टूबर को अपना फैसला सुरक्षित रखा था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का यूपी के 16000 से अधिक मदरसों में पढ़ने वाले 17 लाख छात्रों के भविष्य पर असर पड़ेगा।

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा है कि यूपी मदरसा एक्ट के सभी प्रावधान मूल अधिकार या संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन नहीं करते। कोर्ट ने इसे संवैधानिक बताया है। बता दें कि साल 2004 में मुलायम सिंह यादव के मुख्यमंत्री रहते ये क़ानून राज्य सरकार ने पास किया था।

 

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