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प्रादेशिक

दिल्ली से आई अच्छी खबर, लगातार हो कम हो रहे हैं नए संक्रमण के मामले

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नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण की चेन टूटती नजर आ रही है। राज्य में लगातार कोरोना के मामले घटते नजर आ रहे हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना के 3,231 नए केस सामने आए हैं और 233 मौतें रिपोर्ट हुई हैं।

एक अप्रैल के बाद से दिल्ली में ये सबसे कम केस का आंकड़ा है। एक अप्रैल को 2790 केस आए थे। दिल्ली में बीते 24 घंटे में 7 हजार 831 लोग कोरोना से रिकवर भी हुए। साथ ही रिकवरी दर बढ़कर 95.5 फीसदी हो गई है।

7 अप्रैल के बाद से ये दर सबसे ज्यादा है, 7 अप्रैल को रिकवरी दर 95.57 फीसदी थी। वहीं संक्रमण दर घटकर 5.5 फीसदी हो गई है। गौरतलब है कि 6 अप्रैल के बाद से संक्रमण दर सबसे कम है, 6 अप्रैल को संक्रमण दर 4.93 फीसदी थी। वहीं 24 घंटे में 233 की मौत के बाद कोरोना से मौत का कुल आंकड़ा, 22,579 हो गया है।

उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का प्रस्ताव- पुरुष दर्जी नहीं ले सकेंगे महिलाओं की माप, जिम में महिला ट्रेनर जरुरी

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लखनऊ। अगर आप महिला हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल, यूपी में महिलाओं की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए उ.प्र. राज्य महिला आयोग ने कुछ अहम फैसले लिए हैं जिसे जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं। शुक्रवार को आयोग की बैठक सम्पन्न हुई। इस दौरान महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई अहम फैसले लिए गए। जो की इस प्रकार हैं।

1- महिला जिम/योगा सेन्टर में, महिला ट्रेनर होना चाहिए तथा ट्रेनर एवं महिला जिम का सत्यापन अवश्य करा लिया जाये।

2-महिला जिम/योगा सेन्टर में प्रवेश के समय अभ्यर्थी के आधार कार्ड/निर्वाचन कार्ड जैसे पहचान पत्र से सत्यापन कर उसकी छायाप्रति सुरक्षित रखी जाये।

3- महिला जिम/योगा सेन्टर में डी.वी.आर. सहित सी.सी.टी.वी. सक्रिय दशा में होना अनिवार्य है।

4. विद्यालय के बस में महिला सुरक्षाकर्मी अथवा महिला टीचर का होना अनिवार्य है।

5. नाट्य कला केन्द्रों में महिला डांस टीचर एवं डी.वी.आर सहित सक्रिय दशा में सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।

6. बुटीक सेन्टरों पर कपड़ों की नाप लेने हेतु महिला टेलर एवं सक्रिय सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।

7. जनपद की सभी शिक्षण संस्थाओं का सत्यापन होना चाहिये।

8. कोचिंग सेन्टरों पर सक्रिय सी.सी.टी.वी. एवं वाशरूम आदि की व्यवस्था अनिवार्य है।

9. महिलाओं से सम्बन्धित वस्त्र आदि की ब्रिकी की दुकानों पर महिला कर्मचारी का होना अनिवार्य है।

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