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प्रादेशिक

यूपी में काबू में आया कोरोना, बीते 24 घंटे में मिले 310 नए केस

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लखनऊ। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के नए मामलों में लगातार गिरावट जारी है। बीते 24 घंटे में प्रदेश में 310 केस सामने आए। इस दौरान 927 लोगों ने इस खतरनाक वायरस को मात दी।

ताजा आंकड़ो के मुताबिक प्रदेश में एक्टिव केस घटकर 6,496 हो गए हैं। बीते 24 घंटे में 2,83,000 कोविड सैंपल की जांच की गई। इस तरह अब तक पांच करोड़ से ज्यादा सैंपल की जांच हो चुकी है।

अब तक यूपी में 2.38 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है। बता दें कि इससे एक दिन पहले यूपी में कोरोना के 340 केस सामने आए थे। गौरतलब है कि सीएम योगी के निर्देश पर यूपी में लागू किए गए 3टी नीति से कोरोना संक्रमण पूरी तरह से काबू में नजर आ रहा है। लगातार कम मामले आने के बाद राज्य सरकार ने आंशिक कर्फ्यू को खत्म कर दिया है।

वहीं अब 21 जून से 50 फीसदी क्षमता के साथ रेस्टोरेंट को खोलने की इजाजत देने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा नाइट कर्फ्यू में भी छूट देने का फैसला लिया गया है।

उत्तर प्रदेश

श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में टली सुनवाई

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नई दिल्ली। मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। अगली सुनवाई एक अप्रैल से शुरू होगी। अगली सुनवाई तक कृष्णजन्मभूमि सर्वे मामले पर रोक जारी रहेगी। बता दें कि मुस्लिम पक्ष की कई याचिकाएं SC में दाखिल हुई हैं। इसमें विवादित जगह पर सर्वे की इजाज़त देने, निचली अदालत में लंबित सभी मुकदमों को हाई कोर्ट के अपने पास सुनवाई के लिए ट्रांसफर करने को चुनौती देने वाली याचिकाएं भी शामिल हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने और क्या कहा?

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश पर अपनी रोक बढ़ा दी, जिसमें मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण की अनुमति दी गई थी। यह परिसर कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के निकट स्थित है, जो हिंदुओं के लिए महत्वपूर्ण धार्मिक महत्व का स्थल है। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि वह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण के खिलाफ ‘ट्रस्ट शाही मस्जिद ईदगाह प्रबंधन समिति’ की याचिका पर सुनवाई अप्रैल से शुरू होने वाले सप्ताह के लिए टालते हैं।

पीठ ने कहा कि इस बीच, शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण पर रोक लगाने वाला इलाहाबाद हाई कोर्ट का अंतरिम आदेश जारी रहेगा। शीर्ष अदालत ने पिछले साल 16 जनवरी को सबसे पहले हाई कोर्ट के 14 दिसंबर, 2023 के आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी थी। हाई कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण की अनुमति दी थी और इसकी देखरेख के लिए एक अदालत आयुक्त की नियुक्ति पर सहमति व्यक्त की थी।

हिंदू पक्ष का दावा है कि परिसर में ऐसे संकेत हैं जो बताते हैं कि इस स्थान पर कभी मंदिर हुआ करता था। हिंदू पक्षों की ओर से पेश वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा था कि मस्जिद समिति की अपील हाई कोर्ट के 14 दिसंबर, 2023 के आदेश के खिलाफ दायर की गई थी और मामले से जुड़े आदेश निष्फल हो गए हैं।

 

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