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प्रादेशिक

61 जिले मे दी गई छूट के बावजूद भी पूरी तरह सतर्क व सजग रहेंः केशव प्रसाद मौर्य

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लखनऊ। उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री  केशव प्रसाद मौर्य ने आम जनता से अपील की है कि करोना आंशिक कर्फ्यू मे 61 जिले मे दी गयी छूट के बावजूद भी पूरी तरह सतर्क व सजग रहें किसी भी प्रकार की असावधानी न बरतें क्योंकि छूट के बाद तमाम आर्थिक गतिविधियों मे लोग पहले की अपेक्षा कही ज्यादा बाहर निकल रहे होंगे। ऐसे मे यह अनिवार्य आवश्यकता है कि लोग कोई लापरवाही न बरते। मास्क का प्रयोग अनिवार्य रूप से करें तथा सोशल डिस्टेन्सिग बनाये रखे, सफाई रखें, सेनिटाइजेशन जरूर करें। ढील का मतलब कोरोना प्रोटोकोल तोड़ना नहीं है।

उन्होने कहा है कि जिन लोगो ने टीका लगवा लिया है वह काफी सीमा तक सुरक्षित रह सकते हैं, लेकिन वह लोग बेफिक्र होकर न घूमें क्योंकि वह तो सुरक्षित हो सकते हैं लेकिन उनके माध्यम से करोना उनके परिवार तक दस्तक दे सकता है। नौकरी पेशा और रोजगार पर जाना है लेकिन सावधानी बरतना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि सक्रिय मामले बढ़ने पर फिर से प्रतिबंध सम्बन्धित जिले मे लग सकता है। संभावित तीसरी लहर को हावी नही होने देना है, तो इसके लिए जरूरी है कि कोरोना से बचाव के दिशा निर्देशों व उपायो का कड़ाई से पालन किया जाए।

उन्होने अपील की है कि अपनी बारी आने पर जल्द से जल्द टीका लगवायें। 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों को भी टीकाकरण का कार्य प्रारम्भ हो गया है। सभी जनप्रतिनिधि, व समाजसेवी इस टीकाकरण अभियान मे बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और लोगो को टीका लगाने हेतु न केवल प्रेरित करे, बल्कि अपेक्षित सहयोग भी प्रदान करे, ताकि अधिक से अधिक टीकाकरण हो सके। और हम अपने को सुरक्षित रखने के साथ अपने बच्चो को भी सुरक्षित रख सकें, इसलिए प्रोटोकोल का पालन करें, किसी भी स्तर पर लापरवाही हानिकारक हो सकती है।

उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का प्रस्ताव- पुरुष दर्जी नहीं ले सकेंगे महिलाओं की माप, जिम में महिला ट्रेनर जरुरी

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लखनऊ। अगर आप महिला हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल, यूपी में महिलाओं की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए उ.प्र. राज्य महिला आयोग ने कुछ अहम फैसले लिए हैं जिसे जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं। शुक्रवार को आयोग की बैठक सम्पन्न हुई। इस दौरान महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई अहम फैसले लिए गए। जो की इस प्रकार हैं।

1- महिला जिम/योगा सेन्टर में, महिला ट्रेनर होना चाहिए तथा ट्रेनर एवं महिला जिम का सत्यापन अवश्य करा लिया जाये।

2-महिला जिम/योगा सेन्टर में प्रवेश के समय अभ्यर्थी के आधार कार्ड/निर्वाचन कार्ड जैसे पहचान पत्र से सत्यापन कर उसकी छायाप्रति सुरक्षित रखी जाये।

3- महिला जिम/योगा सेन्टर में डी.वी.आर. सहित सी.सी.टी.वी. सक्रिय दशा में होना अनिवार्य है।

4. विद्यालय के बस में महिला सुरक्षाकर्मी अथवा महिला टीचर का होना अनिवार्य है।

5. नाट्य कला केन्द्रों में महिला डांस टीचर एवं डी.वी.आर सहित सक्रिय दशा में सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।

6. बुटीक सेन्टरों पर कपड़ों की नाप लेने हेतु महिला टेलर एवं सक्रिय सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।

7. जनपद की सभी शिक्षण संस्थाओं का सत्यापन होना चाहिये।

8. कोचिंग सेन्टरों पर सक्रिय सी.सी.टी.वी. एवं वाशरूम आदि की व्यवस्था अनिवार्य है।

9. महिलाओं से सम्बन्धित वस्त्र आदि की ब्रिकी की दुकानों पर महिला कर्मचारी का होना अनिवार्य है।

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