Connect with us
https://aajkikhabar.com/wp-content/uploads/2020/12/Digital-Strip-Ad-1.jpg

मुख्य समाचार

दिल्ली: आज भी नहीं हो सका मेयर व डिप्टी मेयर का चुनाव, SC जाएगी आप

Published

on

Election of mayor and deputy mayor could not be held in Delhi

Loading

नई दिल्ली। दिल्ली नगर निगम के मेयर, डिप्टी मेयर का चुनाव आज तीसरी बार भी नहीं हो सका,सदन शुरू होते ही हंगामे की भेंट चढ़ गया। इसी को देखते हुए आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया है।

हंगामे के चलते पहले तो पीठासीन अधिकारी ने 10 मिनट के लिए सदन स्थगित किया, बाद उन्होंने सदन अनिश्चितकाल के लिए ही स्थगित कर दिया। इस तरह एक बार फिर दिल्ली नगर निगम के मेयर का चुनाव नहीं हो सका।

गौरतलब है कि आज सदन की बैठक शुरू होने से पहले ही आप और भाजपा के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया था। आम आदमी पार्टी ने भाजपा पर आरोप लगाया कि आज उसने अपने पार्षदों से सदन में हंगामे के लिए कहा है ताकि पीठासीन अधिकारी सदन स्थगित कर दें। दूसरी ओर भाजपा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आम आदमी पार्टी पर उनके पार्षद खरीदने का आरोप लगाया।

भाजपा ने लगाया पार्षद खरीदने का आरोप

भाजपा ने कहा, महापौर, उपमहापौर और स्थाई समिति के सदस्यों के चुनाव में वोट डलवाने के लिए आम आदमी पार्टी के नेताओं ने उनके 10 पार्षदों से संपर्क किया है, उन्हें करोड़ों रुपए का ऑफर दिया गया है। भाजपा नेताओं ने अपने सभी 10 पार्षद मीडिया के सामने पेश किए।

मनोनीत सदस्यों के वोट डालने की बात पर भड़की आप

इसके बाद आज सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो पीठासीन अधिकारी ने बताया कि उपराज्यपाल द्वारा मनोनीत सदस्य भी मेयर व डिप्टी मेयर के चुनाव में वोट डाल सकते हैं। यह घोषणा सुनते ही आप पार्षद इसका विरोध जताने लगे और सदन में हंगामा शुरू हो गया।

इस बीच भाजपा पार्षदों ने मांग की कि आप के दो नेता जिन पर केस चल रहा है उन्हें वोटिंग न करने दी जाए। इसी बात को लेकर भाजपा पार्षदों ने भी हंगामा किया। इसके बाद सदन शांत न होता देखकर पीठासीन अधिकारी ने सदन अनिश्चितकाल  के लिए स्थगित कर दिया।

सुप्रीम कोर्ट जाएगी आप

सदन स्थगित होने के बाद दोनों पार्टियां एक-दूसरे पर इसका आरोप लगा रही हैं। वहीं आम आदमी पार्टी ने मेयर के चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही है।

Continue Reading

नेशनल

कोलकाता ट्रेनी डॉक्टर रेप-हत्या मामला: संजय राय को उम्रकैद की सजा, 50 हजार का जुर्माना भी लगा

Published

on

Loading

कोलकाता। कोलकाता के चर्चित आरजी कर रेप-हत्या मामले में आज संजय रॉय को उम्रकैद की सजा सुनाई है। सियालदह कोर्ट ने सोमवार, 20 जनवरी को रेप और हत्या मामले में सजा का ऐलान करते हुए संजय को उम्र कैद की सजा सुनाई। इसके साथ ही उसपर 50 हजार रु का जुर्माना भी लगाया गया है। ट्रेनी डॉक्टर से रेप के बाद मर्डर की घटना का मुख्य आरोपी संजय राय को सियालदह कोर्ट ने शनिवार को भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा- 64, 66 और 103 के तहत दोषी ठहराया था।

सजा के ऐलान से पहले पेशी के दौरान संजय जज के सामने गिड़गिड़ा रहा था। उसने जज के सामने कहा कि मैं दोषी नहीं हूं। मुझे फंसाया जा रहा है। मैंने कोई अपराध नहीं किया है। मुझ पर दोष स्वीकार करने का दबाव बनाया जा रहा है। मैंने रुद्राक्ष की माला पहनी हुई थी। अगर मैं ऐसा करता तो मेरी रुद्राक्ष की माला फट जाती.संजय ने कहा कि जो अपराध नहीं किया, उसकी सजा दी जा रही है। वहीं, इस दौरान CBI ने कहा कि संजय का अपराध रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है। अगर कड़ी सजा नहीं मिली तो समाज भरोसा खो देगा. कोर्ट ने ये कोई मामूली अपराध नहीं है. महिला डॉक्टर की निर्ममता से हत्या की गई।

क्या है आरजी कर रेप और हत्या मामला?

31 साल की एक महिला ट्रेनी डॉक्टर का 9 अगस्त, 2024 को अस्पताल के कॉन्फ़्रेंस रूम में शव मिला था। बाद में पता लगा कि पहले डॉक्टर का रेप हुआ था और फिर उसकी हत्या की गई थी। इस घटना के खिलाफ डॉक्टरों ने लंबे समय तक विरोध प्रदर्शन किया था। 12 नवंबर को बंद कमरे में इस मामले की सुनवाई शुरू हुई थी। कुल 50 गवाहों से पूछताछ की गई और 9 जनवरी को सुनवाई पूरी हुई। इस मामले में मुख्य आरोपी संजय रॉय था। पुलिस ने 9 अगस्त को हुई घटना के फौरन बाद 10 अगस्त को संजय रॉय को गिरफ्तार कर लिया था। पीड़ित के शरीर के पास पाए गए एक ब्लूटूथ ईयरफोन के कारण पुलिस ने संजय रॉय को गिरफ्तार किया था क्योंकि संजय रॉय को सीसीटीवी कैमरे के फुटेज में गले में डिवाइस के साथ सेमिनार हॉल में प्रवेश करते देखा गया था।

Continue Reading

Trending