उत्तर प्रदेश
मैनपुरी: छात्रा के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या, आरोपी फरार
मैनपुरी। उप्र के मैनपुरी में दुष्कर्म के बाद छात्रा की गला घोंटकर हत्या कर दी गई और उसका शव फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। घटना की जानकारी मिलते ही एसपी कमलेश दीक्षित पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए। डॉग स्क्वायड और फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम भी बुला ली गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है। घटना के बाद हत्यारोपी गांव से फरार हो गया है।
मिली जानकारी के अनुसार मैनपुरी के भोगांव थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी 19 वर्ष बीएससी द्वितीय वर्ष की छात्रा अपनी 15 वर्षीय बहन के साथ घर में थी। उसके पिता मैनपुरी और मां आगरा काम से गए थे।
गाँव का ही निवासी 25 वर्षीय युवक पुष्पेंद्र लोधी पुत्र दिनेश सिंह लोधी घर में घुस आया और उसने छात्रा को बंधक बनाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोप है कि छात्रा ने शिकायत करने की धमकी दी तो उसने छात्रा के साथ मारपीट की और उसका गला घोंट दिया। जिससे उसकी मौत हो गई।
हत्यारोपी ने उसका शव फांसी के फंदे पर लटका दिया और घर का दरवाजा बाहर से बंद कर भाग निकला। घटना के बाद मृतका की छोटी बहन ने शोर मचाकर घर का दरवाजा खुलवाया और लोगों को घटना की जानकारी दी। सूचना के बाद मौके पर पुलिस अधीक्षक कमलेश दीक्षित भारी पुलिस बल के साथ पहुंच गए और मामले की गहनता से जांच करने के साथ जल्द आरोपी की गिरफ्तारी की बात कही है।
उत्तर प्रदेश
श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में टली सुनवाई
नई दिल्ली। मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। अगली सुनवाई एक अप्रैल से शुरू होगी। अगली सुनवाई तक कृष्णजन्मभूमि सर्वे मामले पर रोक जारी रहेगी। बता दें कि मुस्लिम पक्ष की कई याचिकाएं SC में दाखिल हुई हैं। इसमें विवादित जगह पर सर्वे की इजाज़त देने, निचली अदालत में लंबित सभी मुकदमों को हाई कोर्ट के अपने पास सुनवाई के लिए ट्रांसफर करने को चुनौती देने वाली याचिकाएं भी शामिल हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने और क्या कहा?
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश पर अपनी रोक बढ़ा दी, जिसमें मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण की अनुमति दी गई थी। यह परिसर कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के निकट स्थित है, जो हिंदुओं के लिए महत्वपूर्ण धार्मिक महत्व का स्थल है। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि वह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण के खिलाफ ‘ट्रस्ट शाही मस्जिद ईदगाह प्रबंधन समिति’ की याचिका पर सुनवाई अप्रैल से शुरू होने वाले सप्ताह के लिए टालते हैं।
पीठ ने कहा कि इस बीच, शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण पर रोक लगाने वाला इलाहाबाद हाई कोर्ट का अंतरिम आदेश जारी रहेगा। शीर्ष अदालत ने पिछले साल 16 जनवरी को सबसे पहले हाई कोर्ट के 14 दिसंबर, 2023 के आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी थी। हाई कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण की अनुमति दी थी और इसकी देखरेख के लिए एक अदालत आयुक्त की नियुक्ति पर सहमति व्यक्त की थी।
हिंदू पक्ष का दावा है कि परिसर में ऐसे संकेत हैं जो बताते हैं कि इस स्थान पर कभी मंदिर हुआ करता था। हिंदू पक्षों की ओर से पेश वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा था कि मस्जिद समिति की अपील हाई कोर्ट के 14 दिसंबर, 2023 के आदेश के खिलाफ दायर की गई थी और मामले से जुड़े आदेश निष्फल हो गए हैं।
-
लाइफ स्टाइल1 day ago
स्वस्थ रखने का अच्छा व आसान उपाय है टहलना, कई बीमारियों से करेगा बचाव
-
प्रादेशिक2 days ago
सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर फैजान अंसारी ने सैफ को अस्पताल पहुंचाने वाले ऑटो ड्राइवर को दी 11 हजार रु की आर्थिक सहायता
-
ऑफ़बीट3 days ago
कौन है महाकुंभ की मोनालिसा ? जो सोशल मीडिया पर हो रही है वायरल
-
अन्तर्राष्ट्रीय2 days ago
अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप का शपथ ग्रहण आज, मुकेश और नीता अंबानी भी होंगे शामिल
-
अन्तर्राष्ट्रीय2 days ago
अमेरिका में भारतीय छात्र की गोली मारकर हत्या, सदमे में परिवार
-
नेशनल2 days ago
कोलकाता ट्रेनी डॉक्टर रेप-हत्या मामला: संजय राय को उम्रकैद की सजा, 50 हजार का जुर्माना भी लगा
-
नेशनल1 day ago
केजरीवाल की हालत खराब, उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है: बीजेपी
-
नेशनल1 day ago
बीजेपी अगर सत्ता में आई तो ये झुग्गी वालों और गरीब तबके के लोगों को राक्षसों की तरह निगल जाएगी: केजरीवाल