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सैफई पहुंचा मुलायम सिंह का पार्थिव शरीर, उमड़ा लोगों का हुजूम; सीएम योगी भी मौजूद

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सैफई (इटावा)। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव का आज सुबह गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में निधन हो गया है। वह पिछले काफी समय से बीमार चल रहे थे। उनके पुत्र व पूर्व सीएम अखिलेश यादव उनका पार्थिव शरीर लेकर शाम 5.23 बजे सैफई पहुंचे। जहां बड़ी संख्या में सपा कार्यकर्ताओं का हुजूम उनके अंतिम दर्शन को उमड़ पड़ा।

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कार्यकर्ता ‘नेता जी अमर रहे’ व ‘जब तक सूरज चाँद रहेगा नेता जी का नाम रहेगा’ के नारे लगा रहे थे, इस दौरान सपा के सभी वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन को मुख्यमंत्री योगी आदित्यानथ 4:35 बजे इटावा के सैफई पहुंचे। इसके बाद से वह पार्थिव शरीर के आने का इंतजार कर रहे थे। PM नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, छत्तीसगढ़ के CM भूपेश बघेल समेत तमाम गणमान्य नेता कल सैफ़ई पहुँचेंगे।

मथुरा से लेकर आगरा तक लोगों ने नम आंखों से दी अंतिम विदाई

गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल से मुलायम सिंह यादव का पार्थिव शरीर यमुना एक्सप्रेस वे होते हुए सैफई के लिए ले जाया गया। इस दौरान जब शव यात्रा मथुरा के मांट और बाजना से गुजरी तो वहां पहले से मौजूद लोगों की भीड़ ने अपने नेता को अंतिम विदाई दी।

इसके बाद ये यात्रा आगरा के खंदौली टोल प्लाजा पर पहुंची। यहां पहले भी पहले से ही बड़ी संख्या में सपा कार्यकर्ताओं और लोगों की भीड़ जमा हुई थी। शव को देख लोगों की आंखे नम हो गईं।

चंदन की लकड़ी से होगा मुलायम सिंह का अंतिम संस्कार

यूपी के तीन बार मुख्यमंत्री रहे मुलायम सिंह यादव के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार चंदन की लकड़ी से होगा। इत्रनगरी कन्नौज से लकड़ी और फूल लेकर समाजवादी व्यापार सभा के प्रदेश कोषाध्यक्ष सैफई पहुंचे हैं।

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शराब घोटाला: केजरीवाल के खिलाफ चलेगा केस, एलजी ने ईडी को दी मंजूरी

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नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 से पहले अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ गई हैँ। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने ईडी को आबकारी नीति मामले में पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। 5 दिसंबर को ईडी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी मांगी थी।

ईडी का दावा है कि अरविंद केजरीवाल ने ‘साउथ ग्रुप’ के सदस्यों के साथ मिलकर 100 करोड़ रुपये की रिश्वत ली और कस्टमाइज शराब नीति बनाकर निजी कंपनियों को अनुचित लाभ पहुंचाया। ईडी का यह भी कहना है कि केजरीवाल ने मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए इस रकम को छुपाने की कोशिश भी की। बता दें यह मामला राउज एवेन्यू कोर्ट में पहले से दर्ज है।

ईडी ने जो शिकायत दायर कि है उसमें आरोप लगाया गया है कि केजरीवाल ने ‘साउथ ग्रुप’ के सदस्यों के साथ मिलकर 100 करोड़ रुपये की रिश्वत ली और एक विशेष शराब नीति तैयार करके उसे लागू करके निजी संस्थाओं को अनुचित लाभ पहुंचाया। ईडी ने अभियोजन शिकायत में यह भी आरोप लगाया कि अपराध की आय से लगभग 45 करोड़ रुपये का इस्तेमाल गोवा चुनावों में केजरीवाल की मिलीभगत और सहमति से आप के प्रचार के लिए किया गया।

जांच एजेंसी ने आरोप लगाया कि आप अपराध की आय का ‘मुख्य लाभार्थी’ थी और केजरीवाल राष्ट्रीय संयोजक और राजनीतिक मामलों की समिति और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य होने के नाते गोवा चुनावों के दौरान धन के उपयोग के लिए जिम्मेदार थे। ED ने रिपोर्ट में उल्लेख किया कि अरविंद केजरीवाल ने इस पीओसी (अपराध की आय) को नकद हस्तांतरण/हवाला हस्तांतरण के माध्यम से पीढ़ी से लेकर उपयोग तक छुपाया है। इसलिए, आरोपी अरविंद केजरीवाल वास्तव में और जानबूझकर मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध से जुड़ी अलग अलग प्रक्रियाओं और गतिविधियों में शामिल हैं, यानी पीएमएलए (धन शोधन निवारण अधिनियम), 2002 की धारा 3 के तहत परिभाषित उत्पादन, अधिग्रहण, कब्जा, छिपाना, हस्तांतरण, उपयोग और इसे बेदाग होने का दावा करना है।

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