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एक बार फिर सलमान खान को मिली धमकी, 2 करोड़ रुपये नहीं दिए गए तो हत्या कर दी जाएगी

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मुंबई। यहां एक बार फिर बॉलीवुड एक्टर सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी गई है। ये धमकी मुंबई ट्रैफिक पुलिस को मैसेज के जरिए दी गई है। मैसेज करने वाले ने करोड़ों की फिरौती भी मांगी है। इस मैसेज के बाद से ही प्रशासन हरकत में आ गया है साथ ही मुंबई पुलिस अलर्ट हो गई है। बता दें कि इससे पहले लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी है।

मुंबई पुलिस के ट्रैफिक डिपार्टमेंट को एक मैसेज भेजा गया कि अगर 2 करोड़ रुपये नहीं दिए गए तो सलमान खान की हत्या कर दी जाएगी। धमकी भरा मैसेज मिलने के बाद वर्ली जिले की पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक, एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा वर्ली ट्रैफिक पुलिस को 2 धमकी भरे मैसेज भेजे गए हैं। वर्ली पुलिस ने धमकी देने वाले शख्स के खिलाफ BNS की धारा 354 (2), 308 (4) के तहत मामला दर्ज कर लिया है।

सलमान खान और अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी के विधायक और दिवंगत बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी से जुड़े धमकी भरे कॉल मामले में नोएडा में एक 20 वर्षीय व्यक्ति को गिरफ्तार किया। आरोपी की पहचान मोहम्मद तैय्यब के रूप में हुई है, जिसे गुरफान खान के नाम से भी जाना जाता है, उसे नोएडा के सेक्टर 39 से गिरफ्तार किया गया। धमकियों के अलावा, आरोपी मोहम्मद तैय्यब उर्फ ​​गुरफान ने जीशान सिद्दीकी और सलमान खान से पैसे भी मांगे थे।

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शराब घोटाला: केजरीवाल के खिलाफ चलेगा केस, एलजी ने ईडी को दी मंजूरी

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नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 से पहले अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ गई हैँ। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने ईडी को आबकारी नीति मामले में पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। 5 दिसंबर को ईडी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी मांगी थी।

ईडी का दावा है कि अरविंद केजरीवाल ने ‘साउथ ग्रुप’ के सदस्यों के साथ मिलकर 100 करोड़ रुपये की रिश्वत ली और कस्टमाइज शराब नीति बनाकर निजी कंपनियों को अनुचित लाभ पहुंचाया। ईडी का यह भी कहना है कि केजरीवाल ने मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए इस रकम को छुपाने की कोशिश भी की। बता दें यह मामला राउज एवेन्यू कोर्ट में पहले से दर्ज है।

ईडी ने जो शिकायत दायर कि है उसमें आरोप लगाया गया है कि केजरीवाल ने ‘साउथ ग्रुप’ के सदस्यों के साथ मिलकर 100 करोड़ रुपये की रिश्वत ली और एक विशेष शराब नीति तैयार करके उसे लागू करके निजी संस्थाओं को अनुचित लाभ पहुंचाया। ईडी ने अभियोजन शिकायत में यह भी आरोप लगाया कि अपराध की आय से लगभग 45 करोड़ रुपये का इस्तेमाल गोवा चुनावों में केजरीवाल की मिलीभगत और सहमति से आप के प्रचार के लिए किया गया।

जांच एजेंसी ने आरोप लगाया कि आप अपराध की आय का ‘मुख्य लाभार्थी’ थी और केजरीवाल राष्ट्रीय संयोजक और राजनीतिक मामलों की समिति और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य होने के नाते गोवा चुनावों के दौरान धन के उपयोग के लिए जिम्मेदार थे। ED ने रिपोर्ट में उल्लेख किया कि अरविंद केजरीवाल ने इस पीओसी (अपराध की आय) को नकद हस्तांतरण/हवाला हस्तांतरण के माध्यम से पीढ़ी से लेकर उपयोग तक छुपाया है। इसलिए, आरोपी अरविंद केजरीवाल वास्तव में और जानबूझकर मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध से जुड़ी अलग अलग प्रक्रियाओं और गतिविधियों में शामिल हैं, यानी पीएमएलए (धन शोधन निवारण अधिनियम), 2002 की धारा 3 के तहत परिभाषित उत्पादन, अधिग्रहण, कब्जा, छिपाना, हस्तांतरण, उपयोग और इसे बेदाग होने का दावा करना है।

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