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मुख्य समाचार

जम्मू में दिल दहला देने वाली घटना, घर में मृत पाए गए एक परिवार के छह सदस्य

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mother hanged herself after brutally killed her disabled son In Mathura

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जम्मू। जम्मू-कश्मीर राज्य के जम्मू से एक दिल दहला देने वाली खबर आ रही है। यहां के बाहरी क्षेत्र बठिंडी के सिदरा इलाके में एक ही परिवार के छह सदस्य अपने आवास पर मृत पाए गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है।

एक घर में बदबू आने के बाद पुलिस ने 6 शव को बरामद किया, जिनमें चार पुरुष और दो महिला के शव हैं। पुलिस ने सभी छह शवों को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

पुलिस ने बताया कि एक परिवार के छह सदस्य बुधवार को अपने घर पर संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाए गए हैं। मृतकों की पहचान सकीना बेगम, उनकी दो बेटियों नसीमा अख्तर और रुबीना बानो, बेटे जफर सलीम और दो रिश्तेदारों हबीबुल्ला के बेटे नूर-उल-हबीब और फारूक के बेटे सज्जाद अहमद के रूप में हुई है।

सिदरा इलाके में एक घर में दो शव, जबकि दूसरे घर में चार शव मिले हैं। पुलिस ने कहा कि शवों को यहां के सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में भेज दिया गया है। पुलिस दल इलाके में पहुंच गए हैं। जांच शुरू कर दी गई है। मौत के कारणों का अभी पता नहीं चला है। एक अधिकारी ने बताया कि पोस्टमॉर्टम के बाद चीजें साफ हो जाएंगी।

उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का प्रस्ताव- पुरुष दर्जी नहीं ले सकेंगे महिलाओं की माप, जिम में महिला ट्रेनर जरुरी

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लखनऊ। अगर आप महिला हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल, यूपी में महिलाओं की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए उ.प्र. राज्य महिला आयोग ने कुछ अहम फैसले लिए हैं जिसे जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं। शुक्रवार को आयोग की बैठक सम्पन्न हुई। इस दौरान महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई अहम फैसले लिए गए। जो की इस प्रकार हैं।

1- महिला जिम/योगा सेन्टर में, महिला ट्रेनर होना चाहिए तथा ट्रेनर एवं महिला जिम का सत्यापन अवश्य करा लिया जाये।

2-महिला जिम/योगा सेन्टर में प्रवेश के समय अभ्यर्थी के आधार कार्ड/निर्वाचन कार्ड जैसे पहचान पत्र से सत्यापन कर उसकी छायाप्रति सुरक्षित रखी जाये।

3- महिला जिम/योगा सेन्टर में डी.वी.आर. सहित सी.सी.टी.वी. सक्रिय दशा में होना अनिवार्य है।

4. विद्यालय के बस में महिला सुरक्षाकर्मी अथवा महिला टीचर का होना अनिवार्य है।

5. नाट्य कला केन्द्रों में महिला डांस टीचर एवं डी.वी.आर सहित सक्रिय दशा में सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।

6. बुटीक सेन्टरों पर कपड़ों की नाप लेने हेतु महिला टेलर एवं सक्रिय सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।

7. जनपद की सभी शिक्षण संस्थाओं का सत्यापन होना चाहिये।

8. कोचिंग सेन्टरों पर सक्रिय सी.सी.टी.वी. एवं वाशरूम आदि की व्यवस्था अनिवार्य है।

9. महिलाओं से सम्बन्धित वस्त्र आदि की ब्रिकी की दुकानों पर महिला कर्मचारी का होना अनिवार्य है।

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