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प्रादेशिक

सीएम योगी ने साधा विपक्ष पर निशाना, पूछा- क्या ये प्रदेश आपका नहीं है?

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लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को राज्यपाल के अभिभाषण पर विधानसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा।

सीएम योगी ने कहा कि लोकतंत्र में संवाद का सिलसिला चलता रहना चाहिए लेकिन विपक्ष के लोगों ने राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान जिस तरह का व्यवहार किया वह शर्मनाक है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी बेहद सरल व्यक्ति हैं, लेकिन ग़लत पार्टी में होने के कारण कभी-कभी भटक जाते हैं। सीएम योगी ने राम गोविंद चौधरी की लाल टोपी पर भी चुटकी ली और कहा कि विधायिका को ड्रामा कम्पनी ना मान लें, कोई लाल टोपी, कोई हरी टोपी? पता नहीं, ये क्या परिपाटी बन गई है? पता नहीं, ये लोग घर पर भी टोपी पहन कर रहते हैं या नहीं।

उन्होंने कहा कि सत्ता का विरोध करते हुए कई बार विपक्ष के लोग ऐसे बयान देते हैं जिससे प्रदेश की छवि खराब होती है। मैं विपक्ष के लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या ये प्रदेश आपका नहीं है? क्या ये प्रदेश सिर्फ सत्ता पक्ष का है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सदन में हमारा जैसा व्यवहार होता है वैसी ही छवि लोग हमारे बारे में बनाते हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि यहां पर कोई लाल टोपी पहनता है। कोई हरी टोपी पहनता है।

लोग कहीं विधायिका को नाटक कंपनी का पात्र न समझ लें इसका हमें ख्याल रखना चाहिए। उन्होंने सपा कार्यकर्ताओं से कहा कि अगर आप लाल टोपी की जगह पगड़ी पहनकर आते तो और भी अच्छा होता।

उत्तर प्रदेश

श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में टली सुनवाई

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नई दिल्ली। मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। अगली सुनवाई एक अप्रैल से शुरू होगी। अगली सुनवाई तक कृष्णजन्मभूमि सर्वे मामले पर रोक जारी रहेगी। बता दें कि मुस्लिम पक्ष की कई याचिकाएं SC में दाखिल हुई हैं। इसमें विवादित जगह पर सर्वे की इजाज़त देने, निचली अदालत में लंबित सभी मुकदमों को हाई कोर्ट के अपने पास सुनवाई के लिए ट्रांसफर करने को चुनौती देने वाली याचिकाएं भी शामिल हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने और क्या कहा?

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश पर अपनी रोक बढ़ा दी, जिसमें मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण की अनुमति दी गई थी। यह परिसर कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के निकट स्थित है, जो हिंदुओं के लिए महत्वपूर्ण धार्मिक महत्व का स्थल है। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि वह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण के खिलाफ ‘ट्रस्ट शाही मस्जिद ईदगाह प्रबंधन समिति’ की याचिका पर सुनवाई अप्रैल से शुरू होने वाले सप्ताह के लिए टालते हैं।

पीठ ने कहा कि इस बीच, शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण पर रोक लगाने वाला इलाहाबाद हाई कोर्ट का अंतरिम आदेश जारी रहेगा। शीर्ष अदालत ने पिछले साल 16 जनवरी को सबसे पहले हाई कोर्ट के 14 दिसंबर, 2023 के आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी थी। हाई कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण की अनुमति दी थी और इसकी देखरेख के लिए एक अदालत आयुक्त की नियुक्ति पर सहमति व्यक्त की थी।

हिंदू पक्ष का दावा है कि परिसर में ऐसे संकेत हैं जो बताते हैं कि इस स्थान पर कभी मंदिर हुआ करता था। हिंदू पक्षों की ओर से पेश वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा था कि मस्जिद समिति की अपील हाई कोर्ट के 14 दिसंबर, 2023 के आदेश के खिलाफ दायर की गई थी और मामले से जुड़े आदेश निष्फल हो गए हैं।

 

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