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प्रादेशिक

राज्यमंत्री विजय कुमार कश्यप का कोरोना से निधन, सीएम योगी ने जताया दुख

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लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजस्व एवं बाढ़ नियंत्रण राज्यमंत्री विजय कुमार कश्यप के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। सीएम ने दिवंगत आत्मा की शान्ति की कामना करते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वे एक लोकप्रिय जनप्रतिनिधि थे। प्रदेश सरकार के मंत्री के रूप में उन्होंने सदैव अपने दायित्वों का कुशलतापूर्वक निर्वहन किया। कश्यप के निधन से जनता ने अपना एक सच्चा हितैषी खो दिया है।

विजय कश्यप का मंगलवार को गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में निधन हो गया था वो कोरोना से संक्रमित थे। विजय कश्यप मुजफ्फरनगर के चरथावल विधानसभा क्षेत्र से विधायक निर्वाचित हुए थे। मंत्रिमंडल ने उनके निधन पर शोक जताया और कहा कि उनका निधन उनके परिवार के साथ-साथ प्रदेश के लिए भी अपूर्णीय क्षति है।

विजय कश्यप सहारनपुर जिले के कस्बा नानौता के मूल निवासी थे। वहीं पर उनका परिवार रहता है। उनके निधन की सूचना से परिवार और भाजपा नेताओं में शोक व्याप्त हो गया।

 

उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का प्रस्ताव- पुरुष दर्जी नहीं ले सकेंगे महिलाओं की माप, जिम में महिला ट्रेनर जरुरी

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लखनऊ। अगर आप महिला हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल, यूपी में महिलाओं की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए उ.प्र. राज्य महिला आयोग ने कुछ अहम फैसले लिए हैं जिसे जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं। शुक्रवार को आयोग की बैठक सम्पन्न हुई। इस दौरान महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई अहम फैसले लिए गए। जो की इस प्रकार हैं।

1- महिला जिम/योगा सेन्टर में, महिला ट्रेनर होना चाहिए तथा ट्रेनर एवं महिला जिम का सत्यापन अवश्य करा लिया जाये।

2-महिला जिम/योगा सेन्टर में प्रवेश के समय अभ्यर्थी के आधार कार्ड/निर्वाचन कार्ड जैसे पहचान पत्र से सत्यापन कर उसकी छायाप्रति सुरक्षित रखी जाये।

3- महिला जिम/योगा सेन्टर में डी.वी.आर. सहित सी.सी.टी.वी. सक्रिय दशा में होना अनिवार्य है।

4. विद्यालय के बस में महिला सुरक्षाकर्मी अथवा महिला टीचर का होना अनिवार्य है।

5. नाट्य कला केन्द्रों में महिला डांस टीचर एवं डी.वी.आर सहित सक्रिय दशा में सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।

6. बुटीक सेन्टरों पर कपड़ों की नाप लेने हेतु महिला टेलर एवं सक्रिय सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।

7. जनपद की सभी शिक्षण संस्थाओं का सत्यापन होना चाहिये।

8. कोचिंग सेन्टरों पर सक्रिय सी.सी.टी.वी. एवं वाशरूम आदि की व्यवस्था अनिवार्य है।

9. महिलाओं से सम्बन्धित वस्त्र आदि की ब्रिकी की दुकानों पर महिला कर्मचारी का होना अनिवार्य है।

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