Connect with us
https://aajkikhabar.com/wp-content/uploads/2020/12/Digital-Strip-Ad-1.jpg

प्रादेशिक

यूपी में लगातार टेस्टिंग बढ़ाने से काबू में आया कोरोना, बीते 24 घंटे में मिले 1,908 नए केस

Published

on

Loading

लखनऊ। अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार प्रदेश में बड़ी संख्या में टेस्टिंग कार्य करते हुए, टेस्टिंग क्षमता निरन्तर बढ़ायी जा रही है। गत एक दिन में कुल 3,40,096 सैम्पल की जांच की गयी है, जिनमें 1 लाख 42 हजार से अधिक टेस्ट आरटीपीसीआर के माध्यम से किया गया है। प्रदेश में अब तक कुल 4,90,96,625 सैम्पल की जांच की गयी है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना सेे संक्रमित 1,908 नये मामले आये हैं। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 6,713 कोविड-19 के मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हुए हैं।

अब तक 16,28,456 लोग कोविड-19 से ठीक हो चुके हैं। प्रदेश में कोरोना के कुल 41,214 एक्टिव मामले हैं, जिनमें से 23,419 लोग होम आइसोलेशन में हैं। प्रदेश में प्रतिदिन की पाॅजिविटी दर 0.6 प्रतिशत है। प्रदेश में रिकवरी रेट 96.4 प्रतिशत से अधिक हो गयी है। उन्होंने बताया कि सर्विलांस की कार्यवाही निरन्तर चल रही है। प्रदेश में अब तक सर्विलांस टीम के माध्यम से 2,89,506 क्षेत्रों में 6,39,611 टीम दिवस के माध्यम से 3,55,92,642 घरों के 17,11,90,918 जनसंख्या का सर्वेक्षण किया गया है।

प्रसाद ने बताया कि 01 जून, 2021 से 23 जनपदों में चल रहे 18-44 वर्ष के आयुवर्ग के लोगों का वैक्सीनेशन को प्रदेश के सभी जनपदों में प्रारम्भ किया जायेगा। उन्होंने बताया कि प्रत्येक जनपद में दो से तीन सेन्टर ऐसे रखे जा रहे हैं, जो कि अभिभावकों समर्पित हैं, इस सेन्टर का नाम अभिभावक स्पेशल बूथ रखा जायेगा। इन बूथों पर वही लोग वैक्सीनेशन करा सकेंगे जिनके 01 बच्चा 12 साल से कम उम्र का होगा। इन बूथों पर जब आप वैक्सीनेशन कराने जायेंगे तो अपने बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र लेकर जायें। उन्होंने बताया कि कोविड वैक्सीनेशन का कार्य निरन्तर किया जा रहा है। प्रदेश में 1,45,42,802 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज तथा 34,49,797 लोगों को दूसरी डोज दी जा चुकी है। अब तक कुल 1,79,92,599 डोजें लगायी गयी हैं। उन्होंने लोगों से कहा कि जिन लोगों ने वैक्सीन की पहली डोज लगवा ली वो समय आने पर वैक्सीन की दूसरी डोज भी अवश्य लगवाये।

प्रसाद ने बताया कि दूध विक्रेता, सब्जी विक्रेता, आटो, टेम्पो, ई-रिक्शा चालक, ठेला, खोमचा, रेहड़ी, पटरी आदि संबंधित वर्ग के लिए 15 जून से समस्त जनपदों में टीकाकरण के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने बताया कि  जनपद में न्यायिक अधिकारी/कर्मचारी, मीडिया कर्मियों आदि के लिए 01 जून से समस्त जनपदों में टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने लोगों से अपील की है कि मास्क का प्रयोग अनिवार्य रूप से करे, सैनेटाइजर व साबुन से हाथ धोते रहे। टीकाकरण के बाद भी कोविड प्रोटोकॉल का पालन अवश्य करें।

उत्तर प्रदेश

श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में टली सुनवाई

Published

on

Loading

नई दिल्ली। मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। अगली सुनवाई एक अप्रैल से शुरू होगी। अगली सुनवाई तक कृष्णजन्मभूमि सर्वे मामले पर रोक जारी रहेगी। बता दें कि मुस्लिम पक्ष की कई याचिकाएं SC में दाखिल हुई हैं। इसमें विवादित जगह पर सर्वे की इजाज़त देने, निचली अदालत में लंबित सभी मुकदमों को हाई कोर्ट के अपने पास सुनवाई के लिए ट्रांसफर करने को चुनौती देने वाली याचिकाएं भी शामिल हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने और क्या कहा?

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश पर अपनी रोक बढ़ा दी, जिसमें मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण की अनुमति दी गई थी। यह परिसर कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के निकट स्थित है, जो हिंदुओं के लिए महत्वपूर्ण धार्मिक महत्व का स्थल है। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि वह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण के खिलाफ ‘ट्रस्ट शाही मस्जिद ईदगाह प्रबंधन समिति’ की याचिका पर सुनवाई अप्रैल से शुरू होने वाले सप्ताह के लिए टालते हैं।

पीठ ने कहा कि इस बीच, शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण पर रोक लगाने वाला इलाहाबाद हाई कोर्ट का अंतरिम आदेश जारी रहेगा। शीर्ष अदालत ने पिछले साल 16 जनवरी को सबसे पहले हाई कोर्ट के 14 दिसंबर, 2023 के आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी थी। हाई कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण की अनुमति दी थी और इसकी देखरेख के लिए एक अदालत आयुक्त की नियुक्ति पर सहमति व्यक्त की थी।

हिंदू पक्ष का दावा है कि परिसर में ऐसे संकेत हैं जो बताते हैं कि इस स्थान पर कभी मंदिर हुआ करता था। हिंदू पक्षों की ओर से पेश वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा था कि मस्जिद समिति की अपील हाई कोर्ट के 14 दिसंबर, 2023 के आदेश के खिलाफ दायर की गई थी और मामले से जुड़े आदेश निष्फल हो गए हैं।

 

Continue Reading

Trending