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प्रादेशिक

सीएम योगी का बड़ा ऐलान, 1 जून से सभी जिलों में 18+ लोगों का होगा वैक्सीनेशन

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लखनऊ। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण की चेन तेजी से टूटती नजर आ रही है। बीते 24 घंटे में प्रदेश में 4 हजार से कम कोरोना के नए मामले सामने आए। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के 3टी फार्मूले से मिली सफलता से प्रदेश में रोज कोरोना के मामलों में गिरावट देखने को मिल रही है। एग्रेसिव टेस्टिंग के अलावा सूबे में तेजी किए जा रहे कोरोना वैक्सीनेशन से यूपी में कोरोना की दूसरी लहर पूरी तरह से काबू में दिख रही है। यूपी में अब कोरोना को हराने के लिए योगी सरकार ने एक और अहम फैसला लिया है।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जानकारी देते हुये बताया कि, एक जून से 18 से 44 साल को लोगों का वैक्सीनेशन सभी 75 जिलों मे शुरू किया जाएगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि तीसरी लहर की आशंका के चलते उन अभिभावकों को टीकाकरण में प्राथमिकता दी जाएगी जिनके बच्चे 12 साल से छोटी उम्र के हैं। बता दें कि, कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिये राज्य में टीकाकरण अभियान जोर शोर से चलाया जा रहा है।

मौजूदा दौर में वैक्सीनेशन अभी सिर्फ 23 जिलों मे चल रहा है। मुख्यमंत्री ने ये जानकारी पूर्वांचल दौरे के वक्त दी। गौरतलब है कि, इससे पहले भी मुख्यमंत्री ने एक जून से 18+ के लोगों के वैक्सीनेशन को लेकर निर्देश दिया था। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया था कि, उन गांवों में वैक्सीनेशन अभियान चलाया जाए जहां संक्रमण की दर काफी ऊंची है।

उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का प्रस्ताव- पुरुष दर्जी नहीं ले सकेंगे महिलाओं की माप, जिम में महिला ट्रेनर जरुरी

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लखनऊ। अगर आप महिला हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल, यूपी में महिलाओं की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए उ.प्र. राज्य महिला आयोग ने कुछ अहम फैसले लिए हैं जिसे जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं। शुक्रवार को आयोग की बैठक सम्पन्न हुई। इस दौरान महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई अहम फैसले लिए गए। जो की इस प्रकार हैं।

1- महिला जिम/योगा सेन्टर में, महिला ट्रेनर होना चाहिए तथा ट्रेनर एवं महिला जिम का सत्यापन अवश्य करा लिया जाये।

2-महिला जिम/योगा सेन्टर में प्रवेश के समय अभ्यर्थी के आधार कार्ड/निर्वाचन कार्ड जैसे पहचान पत्र से सत्यापन कर उसकी छायाप्रति सुरक्षित रखी जाये।

3- महिला जिम/योगा सेन्टर में डी.वी.आर. सहित सी.सी.टी.वी. सक्रिय दशा में होना अनिवार्य है।

4. विद्यालय के बस में महिला सुरक्षाकर्मी अथवा महिला टीचर का होना अनिवार्य है।

5. नाट्य कला केन्द्रों में महिला डांस टीचर एवं डी.वी.आर सहित सक्रिय दशा में सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।

6. बुटीक सेन्टरों पर कपड़ों की नाप लेने हेतु महिला टेलर एवं सक्रिय सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।

7. जनपद की सभी शिक्षण संस्थाओं का सत्यापन होना चाहिये।

8. कोचिंग सेन्टरों पर सक्रिय सी.सी.टी.वी. एवं वाशरूम आदि की व्यवस्था अनिवार्य है।

9. महिलाओं से सम्बन्धित वस्त्र आदि की ब्रिकी की दुकानों पर महिला कर्मचारी का होना अनिवार्य है।

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