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प्रादेशिक

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर निर्माण के लिए दिया 2 लाख रु का चेक

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लखनऊ। अयोध्या में भगवान श्रीराम के भव्य मंदिर के लिए चंदा जुटाने का अभियान शुक्रवार से शुरू हो गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण में योगदान के रूप में शुक्रवार को 2 लाख रुपये का चेक दिया।

देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी मंदिर निर्माण में अपनी तरफ से योगदान के लिए 5 लाख 101 रुपये का चेक दिया है। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट, विश्व हिंदू परिषद व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलने गया था और उस मुलाकात के दौरान राष्ट्रपति ने राम मंदिर निर्माण के लिए अपनी तरफ से भेंट दी है।

श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी देव महाराज ने बताया कि उनका प्रयास है कि मंदिर निर्माण में देश के हर व्यक्ति का योगदान हो, कोई भी व्यक्ति अपनी श्रद्धा के अनुसार योगदान दे सकता है। उन्होंने बताया कि वे मंदिर निर्माण के लिए प्रधानमंत्री जी से भी मुलाकात करेंगे।

बता दें कि राम मंदिर के लिए चंदा जुटाने का अभियान शुक्रवार को शुरू हो गया है। इसमें पांच लाख से ज्यादा गांवों में बारह करोड़ से ज्यादा परिवारों से संपर्क साधा जाएगा और उनसे चंदा मांगा जाएगा। चंदा जुटाने का अभियान 27 फरवरी तक चलाया जाएगा। अभियान के तहत राम मंदिर निर्माण के लिए विश्व हिन्दू परिषद लोगों का समर्पण और सहयोग राशि लेगी। इस दौरान 10 रुपये, 100 रुपये और 1000 रुपये के कूपन होंगे। 2000 रुपए से ज्यादा सहयोग करने वालो को रसीद दी जाएगी। इस चंदे के माध्यम से अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण कार्य संपन्न होगा।

उत्तर प्रदेश

श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में टली सुनवाई

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नई दिल्ली। मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। अगली सुनवाई एक अप्रैल से शुरू होगी। अगली सुनवाई तक कृष्णजन्मभूमि सर्वे मामले पर रोक जारी रहेगी। बता दें कि मुस्लिम पक्ष की कई याचिकाएं SC में दाखिल हुई हैं। इसमें विवादित जगह पर सर्वे की इजाज़त देने, निचली अदालत में लंबित सभी मुकदमों को हाई कोर्ट के अपने पास सुनवाई के लिए ट्रांसफर करने को चुनौती देने वाली याचिकाएं भी शामिल हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने और क्या कहा?

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश पर अपनी रोक बढ़ा दी, जिसमें मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण की अनुमति दी गई थी। यह परिसर कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के निकट स्थित है, जो हिंदुओं के लिए महत्वपूर्ण धार्मिक महत्व का स्थल है। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि वह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण के खिलाफ ‘ट्रस्ट शाही मस्जिद ईदगाह प्रबंधन समिति’ की याचिका पर सुनवाई अप्रैल से शुरू होने वाले सप्ताह के लिए टालते हैं।

पीठ ने कहा कि इस बीच, शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण पर रोक लगाने वाला इलाहाबाद हाई कोर्ट का अंतरिम आदेश जारी रहेगा। शीर्ष अदालत ने पिछले साल 16 जनवरी को सबसे पहले हाई कोर्ट के 14 दिसंबर, 2023 के आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी थी। हाई कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण की अनुमति दी थी और इसकी देखरेख के लिए एक अदालत आयुक्त की नियुक्ति पर सहमति व्यक्त की थी।

हिंदू पक्ष का दावा है कि परिसर में ऐसे संकेत हैं जो बताते हैं कि इस स्थान पर कभी मंदिर हुआ करता था। हिंदू पक्षों की ओर से पेश वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा था कि मस्जिद समिति की अपील हाई कोर्ट के 14 दिसंबर, 2023 के आदेश के खिलाफ दायर की गई थी और मामले से जुड़े आदेश निष्फल हो गए हैं।

 

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