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प्रादेशिक

योगी सरकार का बड़ा फैसला, अब पूरे प्रदेश में लगेगा वीकेंड लॉकडाउन

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लखनऊ। उत्तर प्रदेश में कोरोना के बढ़ते कहर को देखते हुए योगी सरकार ने वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। अब सूबे में शनिवार और रविवार को लॉकडाउन रहेगा। वहीं, पूरे प्रदेश में नाइट कर्फ्यू रहेगा।

टीम-11 के साथ मंगलवार को हुई समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीकेंड लॉकडाउन की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि वीकली लॉकडाउन में भीड़-भाड़ वाले तमाम जगहें बंद रहेंगी। दोनों दिन सैनिटाइजेशन का काम होगा। हालांकि इस दौरान जरूरी क्षेत्र से जुड़े लोगों को बाहर निकलने की छूट दी जाएगी। इसके अलावा कोरोना वैक्सीनेशन, मेडिकल क्षेत्र से जुड़े लोजुड़े लोगों को भी छूट दी जाएगी।

बता दें कि यूपी में कोरोना से काफी बुरे हालात हैं। बीते 24 घंटे में राज्य में 28,287 नए केस मिले हैं औक 167 लोगों की मौत हुई है। यूपी में यह अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। वहीँ अब तक राज्य में अब तक कोरोना के चलते 10,000 लोगों की मौत हो चुकी है। सोमवार को प्रदेश में कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर 2,08,523 हो गई है। राज्य में महज तीन सप्ताह के अंदर एक्टिव केसों की संख्या में 21 गुना का इजाफा हुआ है। इसके अलावा बीते साल सितंबर के पीक के मुकाबले इस बार एक्टिव केसों की संख्या तीन गुना तक ज्यादा है।

बीते महज 5 दिनों में ही यूपी में कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या में 1 लाख का इजाफा हुआ है। एक्टिव केसों की संख्या में इस तरह के इजाफे से साफ है कि प्रदेश में रिकवरी रेट कम हुआ है और संक्रमण की दर तेज हुई है।

 

उत्तर प्रदेश

श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में टली सुनवाई

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नई दिल्ली। मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। अगली सुनवाई एक अप्रैल से शुरू होगी। अगली सुनवाई तक कृष्णजन्मभूमि सर्वे मामले पर रोक जारी रहेगी। बता दें कि मुस्लिम पक्ष की कई याचिकाएं SC में दाखिल हुई हैं। इसमें विवादित जगह पर सर्वे की इजाज़त देने, निचली अदालत में लंबित सभी मुकदमों को हाई कोर्ट के अपने पास सुनवाई के लिए ट्रांसफर करने को चुनौती देने वाली याचिकाएं भी शामिल हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने और क्या कहा?

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश पर अपनी रोक बढ़ा दी, जिसमें मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण की अनुमति दी गई थी। यह परिसर कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के निकट स्थित है, जो हिंदुओं के लिए महत्वपूर्ण धार्मिक महत्व का स्थल है। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि वह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण के खिलाफ ‘ट्रस्ट शाही मस्जिद ईदगाह प्रबंधन समिति’ की याचिका पर सुनवाई अप्रैल से शुरू होने वाले सप्ताह के लिए टालते हैं।

पीठ ने कहा कि इस बीच, शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण पर रोक लगाने वाला इलाहाबाद हाई कोर्ट का अंतरिम आदेश जारी रहेगा। शीर्ष अदालत ने पिछले साल 16 जनवरी को सबसे पहले हाई कोर्ट के 14 दिसंबर, 2023 के आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी थी। हाई कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण की अनुमति दी थी और इसकी देखरेख के लिए एक अदालत आयुक्त की नियुक्ति पर सहमति व्यक्त की थी।

हिंदू पक्ष का दावा है कि परिसर में ऐसे संकेत हैं जो बताते हैं कि इस स्थान पर कभी मंदिर हुआ करता था। हिंदू पक्षों की ओर से पेश वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा था कि मस्जिद समिति की अपील हाई कोर्ट के 14 दिसंबर, 2023 के आदेश के खिलाफ दायर की गई थी और मामले से जुड़े आदेश निष्फल हो गए हैं।

 

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