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देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 10,302 नए मामले दर्ज, 267 की हुई मौत
देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 10,302 नए मामले दर्ज किए गए। जिनसे देश में कोरोना संक्रमण के मामलों की कुल संख्या 3,44,99,925 तक पहुंच गई है। इसके साथ ही भारत में उपचारधारी मरीज़ों की संख्या घट कर 1,24,868 हो गई है।
24 घंटे में 267 लोगों की मौत
24 घंटे में 267 लोगों ने कोरोना के कारण जान गवाई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आकड़ों के अनुसार 267 लोगों की मौत के बाद अब देश में कुल इस वायरस के कारण मृत लोगों की संख्या 4,65,349 हो गई है। वहीं 24 घंटे में उपचाराधीन मरीज़ों की संख्या 1,752 से घटी है।
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कोरोना वायरस से स्वस्थ होने वाले लोगों की राष्ट्रिय दर 98.29 प्रतिशत पहुंच गया है। ये मार्च 2020 से अब तक सबसे ज़्यादा है। दैनिक संक्रमण दर 0.96 प्रतिशत है। देश में कोरोना से स्वस्थ हुए लोगों की कुल संख्या 3,39,09,708 पहुंच गई है।
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शराब घोटाला: केजरीवाल के खिलाफ चलेगा केस, एलजी ने ईडी को दी मंजूरी
नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 से पहले अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ गई हैँ। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने ईडी को आबकारी नीति मामले में पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। 5 दिसंबर को ईडी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी मांगी थी।
ईडी का दावा है कि अरविंद केजरीवाल ने ‘साउथ ग्रुप’ के सदस्यों के साथ मिलकर 100 करोड़ रुपये की रिश्वत ली और कस्टमाइज शराब नीति बनाकर निजी कंपनियों को अनुचित लाभ पहुंचाया। ईडी का यह भी कहना है कि केजरीवाल ने मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए इस रकम को छुपाने की कोशिश भी की। बता दें यह मामला राउज एवेन्यू कोर्ट में पहले से दर्ज है।
ईडी ने जो शिकायत दायर कि है उसमें आरोप लगाया गया है कि केजरीवाल ने ‘साउथ ग्रुप’ के सदस्यों के साथ मिलकर 100 करोड़ रुपये की रिश्वत ली और एक विशेष शराब नीति तैयार करके उसे लागू करके निजी संस्थाओं को अनुचित लाभ पहुंचाया। ईडी ने अभियोजन शिकायत में यह भी आरोप लगाया कि अपराध की आय से लगभग 45 करोड़ रुपये का इस्तेमाल गोवा चुनावों में केजरीवाल की मिलीभगत और सहमति से आप के प्रचार के लिए किया गया।
जांच एजेंसी ने आरोप लगाया कि आप अपराध की आय का ‘मुख्य लाभार्थी’ थी और केजरीवाल राष्ट्रीय संयोजक और राजनीतिक मामलों की समिति और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य होने के नाते गोवा चुनावों के दौरान धन के उपयोग के लिए जिम्मेदार थे। ED ने रिपोर्ट में उल्लेख किया कि अरविंद केजरीवाल ने इस पीओसी (अपराध की आय) को नकद हस्तांतरण/हवाला हस्तांतरण के माध्यम से पीढ़ी से लेकर उपयोग तक छुपाया है। इसलिए, आरोपी अरविंद केजरीवाल वास्तव में और जानबूझकर मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध से जुड़ी अलग अलग प्रक्रियाओं और गतिविधियों में शामिल हैं, यानी पीएमएलए (धन शोधन निवारण अधिनियम), 2002 की धारा 3 के तहत परिभाषित उत्पादन, अधिग्रहण, कब्जा, छिपाना, हस्तांतरण, उपयोग और इसे बेदाग होने का दावा करना है।
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