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विदेश से आने वाले 39 यात्री कोरोना पॉजिटिव, जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा सैंपल

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COVID-19

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नई दिल्ली। चीन समेत कई देशों में लगातार बढ़ रहे कोरोना मामलों को देखते हुए भारत सरकार भी सतर्क है। एहतियात के तौर पर देश के सभी एयरपोर्ट पर विदेश से आने वाले यात्रियों की रैपिड टेस्टिंग शुरू कर दी गई है। रैपिड टेस्टिंग के दौरान कोरोना पॉजिटिव केस भी मिल रहे हैं।

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39 अंतरराष्ट्रीय यात्री मिले कोरोना पॉजिटिव

एक रिपोर्ट के अनुसार, 24 दिसंबर से अब तक 498 अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के यात्रियों की टेस्टिंग की जा चुकी है। इस दौरान 1,780 सैंपल इकट्ठा किए गए हैं। इनमें से 39 यात्री कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। अब इन सभी सैंपल्स को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेज दिया गया है।

बेंगलुरु एयरपोर्ट पर मिले 4 यात्री संक्रमित

बता दें कि कल यानी मंगलवार को कर्नाटक के बेंगलुरु में केंपेगौड़ा एयरपोर्ट पर चार विदेशी यात्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। यात्रियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उन्हें क्वारंटाइन कर दिया गया है।

बोधगया में 5 विदेशी श्रद्धालु Covid पॉजिटिव

वहीं, इससे पहले बिहार के बोधगया में 5 श्रद्धालुओं की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई थी। दरअसल, एयरपोर्ट पर 33 विदेशियों की कोविड जांच कराई गई थी। इनमें से पांच लोग कोरोना संक्रमित पाए गए थे, जबकि बाकी 28 की रिपोर्ट निगेटिव थी।

देशभर के सभी अस्पतालों में मॉक ड्रिल

देशभर के सभी अस्पतालों में कोरोना से निपटने की तैयारी को लेकर मंगलवार को मॉक ड्रिल की गई। पीएम मोदी की सलाह पर देशभर के विभिन्न अस्पतालों में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि मॉक ड्रिल से हमें ये जानने में मदद मिलेगी कि किस स्तर पर क्या कमी है और इन्हें हम समय रहते दुरुस्त कर लेंगे। मांडविया ने दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल का दौरा भी किया।

भारत में 157 नए मामले

देश में मंगलवार को कोरोना के कुल 157 मामले दर्ज किए गए। वहीं, सक्रिय मामले घटकर अब 3,421 हो गए हैं। एक दिन पहले सक्रिय मामले 3,428 थे। इसके साथ ही दैनिक पॉजिटिविटी दर 0.32 प्रतिशत दर्ज की गई जबकि साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर 0.18 प्रतिशत रही। सक्रिय मामले अब कुल संक्रमणों का 0.01 प्रतिशत हैं।

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शराब घोटाला: केजरीवाल के खिलाफ चलेगा केस, एलजी ने ईडी को दी मंजूरी

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नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 से पहले अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ गई हैँ। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने ईडी को आबकारी नीति मामले में पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। 5 दिसंबर को ईडी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी मांगी थी।

ईडी का दावा है कि अरविंद केजरीवाल ने ‘साउथ ग्रुप’ के सदस्यों के साथ मिलकर 100 करोड़ रुपये की रिश्वत ली और कस्टमाइज शराब नीति बनाकर निजी कंपनियों को अनुचित लाभ पहुंचाया। ईडी का यह भी कहना है कि केजरीवाल ने मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए इस रकम को छुपाने की कोशिश भी की। बता दें यह मामला राउज एवेन्यू कोर्ट में पहले से दर्ज है।

ईडी ने जो शिकायत दायर कि है उसमें आरोप लगाया गया है कि केजरीवाल ने ‘साउथ ग्रुप’ के सदस्यों के साथ मिलकर 100 करोड़ रुपये की रिश्वत ली और एक विशेष शराब नीति तैयार करके उसे लागू करके निजी संस्थाओं को अनुचित लाभ पहुंचाया। ईडी ने अभियोजन शिकायत में यह भी आरोप लगाया कि अपराध की आय से लगभग 45 करोड़ रुपये का इस्तेमाल गोवा चुनावों में केजरीवाल की मिलीभगत और सहमति से आप के प्रचार के लिए किया गया।

जांच एजेंसी ने आरोप लगाया कि आप अपराध की आय का ‘मुख्य लाभार्थी’ थी और केजरीवाल राष्ट्रीय संयोजक और राजनीतिक मामलों की समिति और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य होने के नाते गोवा चुनावों के दौरान धन के उपयोग के लिए जिम्मेदार थे। ED ने रिपोर्ट में उल्लेख किया कि अरविंद केजरीवाल ने इस पीओसी (अपराध की आय) को नकद हस्तांतरण/हवाला हस्तांतरण के माध्यम से पीढ़ी से लेकर उपयोग तक छुपाया है। इसलिए, आरोपी अरविंद केजरीवाल वास्तव में और जानबूझकर मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध से जुड़ी अलग अलग प्रक्रियाओं और गतिविधियों में शामिल हैं, यानी पीएमएलए (धन शोधन निवारण अधिनियम), 2002 की धारा 3 के तहत परिभाषित उत्पादन, अधिग्रहण, कब्जा, छिपाना, हस्तांतरण, उपयोग और इसे बेदाग होने का दावा करना है।

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