प्रादेशिक
योगी सरकार का बड़ा फैसला, जिले में एक्टिव केस 500 से अधिक होने पर खत्म हो जाएगी कर्फ्यू में दी गई छूट
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर आहूत एक उच्च स्तरीय बैठक में प्रदेश में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा की। बैठक में मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए कि सोमवार, 21 जून, 2021 से आंशिक कोरोना कर्फ्यू में सप्ताह के 05 दिन सुबह 07 बजे से रात्रि 09 बजे तक छूट दी जाए।
सीएम योगी ने कहा कि बाजारों आदि सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ न लगने पाए, इसके लिए प्रभावी प्रयास किए जाएं। मास्क के प्रयोग, दो-गज की दूरी के नियम का अनिवार्य रूप से पालन कराया जाए। सभी दुकानों एवं प्रतिष्ठानों में अनिवार्य रूप से सैनिटाइजर उपलब्ध हो। स्वास्थ्य विभाग की दैनिक रिपोर्ट के अनुसार किसी भी जनपद में किसी दिन कोरोना संक्रमण के एक्टिव मामलों की संख्या 500 से अधिक हो जाने पर संबंधित जनपद में आंशिक कोरोना कर्फ्यू में अनुमन्य सभी छूट समाप्त की जाए।
उन्होंने कहा कि कोरोना वैक्सीनेशन संक्रमण से बचाव के लिए सुरक्षा कवच है। वर्तमान में कोरोना का संक्रमण कमजोर हुआ है। कोरोना वैक्सीनेशन के संबंध में एक व्यावहारिक एवं प्रभावी कार्ययोजना बनाकर इस अभियान को तेजी से आगे बढ़ाया जाए। 01 जुलाई, 2021 से प्रतिदिन 10 लाख कोरोना वैक्सीन एवं उसके एक सप्ताह पश्चात से 12 लाख कोरोना वैक्सीन प्रतिदिन लगाए जाने के लक्ष्य के साथ कार्य किया जाए।
सीएम योगी ने कहा कि ग्रामीण इलाकों में ग्राम पंचायत तथा नगरीय क्षेत्रों में वार्ड को केंद्र बिंदु बनाकर कोविड वैक्सीनेशन की कार्ययोजना बनाई जानी चाहिए। 21 जून, 2021 तक कम से कम 06 लाख कोरोना वैक्सीन प्रतिदिन लगाए जाने का प्रयास किया जाना चाहिए। कोविड-19 के लक्षण युक्त अथवा संदिग्ध संक्रमित बच्चों को भी निःशुल्क दवाई किट उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। 26 जून, 2021 से ऐसे बच्चों को निगरानी समितियों के माध्यम से निःशुल्क मेडिसिन किट उपलब्ध कराई जाएगी।
उत्तर प्रदेश
श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में टली सुनवाई
नई दिल्ली। मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। अगली सुनवाई एक अप्रैल से शुरू होगी। अगली सुनवाई तक कृष्णजन्मभूमि सर्वे मामले पर रोक जारी रहेगी। बता दें कि मुस्लिम पक्ष की कई याचिकाएं SC में दाखिल हुई हैं। इसमें विवादित जगह पर सर्वे की इजाज़त देने, निचली अदालत में लंबित सभी मुकदमों को हाई कोर्ट के अपने पास सुनवाई के लिए ट्रांसफर करने को चुनौती देने वाली याचिकाएं भी शामिल हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने और क्या कहा?
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश पर अपनी रोक बढ़ा दी, जिसमें मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण की अनुमति दी गई थी। यह परिसर कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के निकट स्थित है, जो हिंदुओं के लिए महत्वपूर्ण धार्मिक महत्व का स्थल है। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि वह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण के खिलाफ ‘ट्रस्ट शाही मस्जिद ईदगाह प्रबंधन समिति’ की याचिका पर सुनवाई अप्रैल से शुरू होने वाले सप्ताह के लिए टालते हैं।
पीठ ने कहा कि इस बीच, शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण पर रोक लगाने वाला इलाहाबाद हाई कोर्ट का अंतरिम आदेश जारी रहेगा। शीर्ष अदालत ने पिछले साल 16 जनवरी को सबसे पहले हाई कोर्ट के 14 दिसंबर, 2023 के आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी थी। हाई कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण की अनुमति दी थी और इसकी देखरेख के लिए एक अदालत आयुक्त की नियुक्ति पर सहमति व्यक्त की थी।
हिंदू पक्ष का दावा है कि परिसर में ऐसे संकेत हैं जो बताते हैं कि इस स्थान पर कभी मंदिर हुआ करता था। हिंदू पक्षों की ओर से पेश वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा था कि मस्जिद समिति की अपील हाई कोर्ट के 14 दिसंबर, 2023 के आदेश के खिलाफ दायर की गई थी और मामले से जुड़े आदेश निष्फल हो गए हैं।
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