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प्रादेशिक

यूपी में लगातार कम हो रहा कोरोना संक्रमण, बीते 24 घंटे में आए 173 नए केस

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लखनऊ। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के नए मामलों में लगातार गिरावट जारी है। बीते 24 घंटे में प्रदेश में 173  केस सामने आए। वहीं 348  लोगों ने इस खतरनाक वायरस को मात दी।

ताजा आंकड़ो के मुताबिक प्रदेश में एक्टिव केस घटकर 3,197 हो गए हैं। बीते 24 घंटे में 56807529 कोविड सैंपल की जांच की गई। बता दें कि अब तक यूपी में अब तक 3 करोड़ से ज्यादा लोगों का कोरोना का वैक्सीनेशन हो चुका है।

ऐसा करने वाला यूपी पहला राज्य बन गया है। बता दें कि इससे एक दिन पहले यूपी में कोरोना के 226 केस सामने आए थे। गौरतलब है कि सीएम योगी के निर्देश पर यूपी में लागू किए गए 3टी नीति से कोरोना संक्रमण पूरी तरह से काबू में नजर आ रहा है। लगातार कम मामले आने के बाद राज्य सरकार ने आंशिक कर्फ्यू को खत्म कर दिया है। प्रदेश में अब वीकेंड लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू ही लगाया गया है।

उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का प्रस्ताव- पुरुष दर्जी नहीं ले सकेंगे महिलाओं की माप, जिम में महिला ट्रेनर जरुरी

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लखनऊ। अगर आप महिला हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल, यूपी में महिलाओं की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए उ.प्र. राज्य महिला आयोग ने कुछ अहम फैसले लिए हैं जिसे जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं। शुक्रवार को आयोग की बैठक सम्पन्न हुई। इस दौरान महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई अहम फैसले लिए गए। जो की इस प्रकार हैं।

1- महिला जिम/योगा सेन्टर में, महिला ट्रेनर होना चाहिए तथा ट्रेनर एवं महिला जिम का सत्यापन अवश्य करा लिया जाये।

2-महिला जिम/योगा सेन्टर में प्रवेश के समय अभ्यर्थी के आधार कार्ड/निर्वाचन कार्ड जैसे पहचान पत्र से सत्यापन कर उसकी छायाप्रति सुरक्षित रखी जाये।

3- महिला जिम/योगा सेन्टर में डी.वी.आर. सहित सी.सी.टी.वी. सक्रिय दशा में होना अनिवार्य है।

4. विद्यालय के बस में महिला सुरक्षाकर्मी अथवा महिला टीचर का होना अनिवार्य है।

5. नाट्य कला केन्द्रों में महिला डांस टीचर एवं डी.वी.आर सहित सक्रिय दशा में सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।

6. बुटीक सेन्टरों पर कपड़ों की नाप लेने हेतु महिला टेलर एवं सक्रिय सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।

7. जनपद की सभी शिक्षण संस्थाओं का सत्यापन होना चाहिये।

8. कोचिंग सेन्टरों पर सक्रिय सी.सी.टी.वी. एवं वाशरूम आदि की व्यवस्था अनिवार्य है।

9. महिलाओं से सम्बन्धित वस्त्र आदि की ब्रिकी की दुकानों पर महिला कर्मचारी का होना अनिवार्य है।

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