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देश में बीते 24 घंटे में मिले 10,853 नए कोरोना केस, 526 की मौत

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नई दिल्ली। देश में बीते 24 घंटों में कोरोना के 10,853 नए मामले सामने आए हैं और 526 लोगों की मौत हुई है। ताजा आंकड़े स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से रविवार को जारी किए गए। इससे पहले शनिवार को 10,929 नए कोविड-19 मामले दर्ज किए गए थे।

नई मौतों के साथ ही रविवार को मरने वालों की संख्या 4,60,791 तक पहुंच गई। पिछले 24 घंटों में 12,432 रोगियों के ठीक होने से रिकवर होने वाले कुल लोगों की संख्या 3,37,49,900 हो गई है। नतीजतन, भारत की रिकवरी दर 98.24 प्रतिशत है, जो मार्च 2020 के बाद से सबसे अधिक है।

सक्रिय मामले 1,44,845 है, जो पिछले 260 दिनों में सबसे कम है। सक्रिय मामले वर्तमान में देश के कुल पॉजिटिव मामलों का 0.42 प्रतिशत है, जो मार्च 2020 के बाद सबसे कम है। साथ ही इसी अवधि में देशभर में कुल 9,19,996 टेस्ट किए गए।

भारत ने अब तक 61.48 करोड़ से अधिक संचयी परीक्षण किए हैं। पिछले 24 घंटों में 20,75,942 वैक्सीन खुराक के प्रशासन के साथ, भारत का कोविड टीकाकरण कवरेज रविवार सुबह तक 108.21 करोड़ तक पहुंच गया है। यह 1,09,75,652 सत्रों के माध्यम से हासिल किया गया है।

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शराब घोटाला: केजरीवाल के खिलाफ चलेगा केस, एलजी ने ईडी को दी मंजूरी

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नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 से पहले अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ गई हैँ। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने ईडी को आबकारी नीति मामले में पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। 5 दिसंबर को ईडी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी मांगी थी।

ईडी का दावा है कि अरविंद केजरीवाल ने ‘साउथ ग्रुप’ के सदस्यों के साथ मिलकर 100 करोड़ रुपये की रिश्वत ली और कस्टमाइज शराब नीति बनाकर निजी कंपनियों को अनुचित लाभ पहुंचाया। ईडी का यह भी कहना है कि केजरीवाल ने मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए इस रकम को छुपाने की कोशिश भी की। बता दें यह मामला राउज एवेन्यू कोर्ट में पहले से दर्ज है।

ईडी ने जो शिकायत दायर कि है उसमें आरोप लगाया गया है कि केजरीवाल ने ‘साउथ ग्रुप’ के सदस्यों के साथ मिलकर 100 करोड़ रुपये की रिश्वत ली और एक विशेष शराब नीति तैयार करके उसे लागू करके निजी संस्थाओं को अनुचित लाभ पहुंचाया। ईडी ने अभियोजन शिकायत में यह भी आरोप लगाया कि अपराध की आय से लगभग 45 करोड़ रुपये का इस्तेमाल गोवा चुनावों में केजरीवाल की मिलीभगत और सहमति से आप के प्रचार के लिए किया गया।

जांच एजेंसी ने आरोप लगाया कि आप अपराध की आय का ‘मुख्य लाभार्थी’ थी और केजरीवाल राष्ट्रीय संयोजक और राजनीतिक मामलों की समिति और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य होने के नाते गोवा चुनावों के दौरान धन के उपयोग के लिए जिम्मेदार थे। ED ने रिपोर्ट में उल्लेख किया कि अरविंद केजरीवाल ने इस पीओसी (अपराध की आय) को नकद हस्तांतरण/हवाला हस्तांतरण के माध्यम से पीढ़ी से लेकर उपयोग तक छुपाया है। इसलिए, आरोपी अरविंद केजरीवाल वास्तव में और जानबूझकर मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध से जुड़ी अलग अलग प्रक्रियाओं और गतिविधियों में शामिल हैं, यानी पीएमएलए (धन शोधन निवारण अधिनियम), 2002 की धारा 3 के तहत परिभाषित उत्पादन, अधिग्रहण, कब्जा, छिपाना, हस्तांतरण, उपयोग और इसे बेदाग होने का दावा करना है।

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