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आतंकवादियों की कायराना हरकत, बिहार के प्रवासी मजदूर की गोली मारकर ह्त्या
श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर में आज शुक्रवार की सुबह आतंकवादियों ने एक बार फिर कायराना हरकत को अंजाम दिया है। बांदीपोरा जिले में आतंकवादियों ने मोहम्मद अमरेज नाम के एक प्रवासी मजदूर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन बाद में उसने दम तोड़ दिया।
बिहार के मधेपुरा का रहने वाला मोहम्मद अमरेज पिछले तीन महीने से कश्मीर में रह रहा था। कश्मीर पुलिस जोन ने ट्वीट कर हत्या की जानकारी दी है। हाल के दिनों में सुरक्षाबलों ने अपनी आक्रामक कार्रवाई से आतंकियों के तेवर पस्त किए थे, लेकिन दहशतगर्द फिर से सिर उठाने लगे हैं। निर्दोष लोगों की हत्या कर घाटी में डर का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं।
कश्मीर घाटी में इस साल जनवरी से अब तक पुलिस अधिकारियों, शिक्षकों और सरपंचों सहित कम से कम 18 से आधिक टारगेट किलिंग हुई हैं। जम्मू-कश्मीर पुलिस के डीजीपी दिलबाग सिंह ने हाल ही में कहा थि अल्पसंख्यकों, नागरिकों और सरकार में लोगों को निशाना बनाने वाले केवल डर का प्रचार कर रहे हैं।
उनका कहना था कि ये हत्याएं इसलिए हो रही हैं, क्योंकि स्थानीय निवासियों ने उनके फरमान को मानना बंद कर दिया है। उन्होंने यह भी कहा था कि घाटी के विभिन्न हिस्सों और समाज के विभिन्न वर्गों के सदस्यों पर हमला करके आतंकवादी अपनी उपस्थिति दिखाना चाहते हैं।
आर्टिकल 370 हटने की तीसरी बरसी से पहले यानी चार अगस्त को पुलवामा के गदूरा इलाके में आतंकियों के ग्रेनेड से हमला किया। इस हमले में एक प्रवासी मजदूर की जान चली गई। इस हमले में दो मजदूर घायल भी हुए थे।
उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का प्रस्ताव- पुरुष दर्जी नहीं ले सकेंगे महिलाओं की माप, जिम में महिला ट्रेनर जरुरी
लखनऊ। अगर आप महिला हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल, यूपी में महिलाओं की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए उ.प्र. राज्य महिला आयोग ने कुछ अहम फैसले लिए हैं जिसे जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं। शुक्रवार को आयोग की बैठक सम्पन्न हुई। इस दौरान महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई अहम फैसले लिए गए। जो की इस प्रकार हैं।
1- महिला जिम/योगा सेन्टर में, महिला ट्रेनर होना चाहिए तथा ट्रेनर एवं महिला जिम का सत्यापन अवश्य करा लिया जाये।
2-महिला जिम/योगा सेन्टर में प्रवेश के समय अभ्यर्थी के आधार कार्ड/निर्वाचन कार्ड जैसे पहचान पत्र से सत्यापन कर उसकी छायाप्रति सुरक्षित रखी जाये।
3- महिला जिम/योगा सेन्टर में डी.वी.आर. सहित सी.सी.टी.वी. सक्रिय दशा में होना अनिवार्य है।
4. विद्यालय के बस में महिला सुरक्षाकर्मी अथवा महिला टीचर का होना अनिवार्य है।
5. नाट्य कला केन्द्रों में महिला डांस टीचर एवं डी.वी.आर सहित सक्रिय दशा में सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।
6. बुटीक सेन्टरों पर कपड़ों की नाप लेने हेतु महिला टेलर एवं सक्रिय सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।
7. जनपद की सभी शिक्षण संस्थाओं का सत्यापन होना चाहिये।
8. कोचिंग सेन्टरों पर सक्रिय सी.सी.टी.वी. एवं वाशरूम आदि की व्यवस्था अनिवार्य है।
9. महिलाओं से सम्बन्धित वस्त्र आदि की ब्रिकी की दुकानों पर महिला कर्मचारी का होना अनिवार्य है।
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