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विकास को मुद्दा बनाने का काम गुजरात करता है: पीएम मोदी

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PM modi in No Money for Terror summit

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अहमदाबाद। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए अब सिर्फ दस दिनों का ही समय शेष बचा है। ऐसे में राजनीतिक दलों ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। इसी क्रम में रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोटाद जिले में एक रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह चुनाव न केवल अगले पांच वर्षों के लिए है, बल्कि यह तय करेगा कि गुजरात 25 वर्षों बाद कैसा दिखेगा।

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प्रधानमंत्री ने कहा, हर तरफ एक ही बात सुनने को मिल रही है फिर एक बार मोदी सरकार..गुजरात की जनता ने अभूतपूर्व जीत दिलाने का फैसला कर लिया है। मोदी ने कहा, चुनाव का मुद्दा विकास है। विकास को मुद्दा बनाने का काम गुजरात करता है।

उन्होंने आगे कहा, भारत की राजनीति में भाजपा ने विकास की पहल की। इसने भारत के सभी राजनीतिक दलों को चुनावों में विकास की बात करने पर मजबूर कर दिया है। मोदी ने कहा, स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाने के लिए भाजपा सरकार की सराहना की गई है। इसने मानवता की बहुत बड़ी सेवा की है।

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शराब घोटाला: केजरीवाल के खिलाफ चलेगा केस, एलजी ने ईडी को दी मंजूरी

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नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 से पहले अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ गई हैँ। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने ईडी को आबकारी नीति मामले में पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। 5 दिसंबर को ईडी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी मांगी थी।

ईडी का दावा है कि अरविंद केजरीवाल ने ‘साउथ ग्रुप’ के सदस्यों के साथ मिलकर 100 करोड़ रुपये की रिश्वत ली और कस्टमाइज शराब नीति बनाकर निजी कंपनियों को अनुचित लाभ पहुंचाया। ईडी का यह भी कहना है कि केजरीवाल ने मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए इस रकम को छुपाने की कोशिश भी की। बता दें यह मामला राउज एवेन्यू कोर्ट में पहले से दर्ज है।

ईडी ने जो शिकायत दायर कि है उसमें आरोप लगाया गया है कि केजरीवाल ने ‘साउथ ग्रुप’ के सदस्यों के साथ मिलकर 100 करोड़ रुपये की रिश्वत ली और एक विशेष शराब नीति तैयार करके उसे लागू करके निजी संस्थाओं को अनुचित लाभ पहुंचाया। ईडी ने अभियोजन शिकायत में यह भी आरोप लगाया कि अपराध की आय से लगभग 45 करोड़ रुपये का इस्तेमाल गोवा चुनावों में केजरीवाल की मिलीभगत और सहमति से आप के प्रचार के लिए किया गया।

जांच एजेंसी ने आरोप लगाया कि आप अपराध की आय का ‘मुख्य लाभार्थी’ थी और केजरीवाल राष्ट्रीय संयोजक और राजनीतिक मामलों की समिति और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य होने के नाते गोवा चुनावों के दौरान धन के उपयोग के लिए जिम्मेदार थे। ED ने रिपोर्ट में उल्लेख किया कि अरविंद केजरीवाल ने इस पीओसी (अपराध की आय) को नकद हस्तांतरण/हवाला हस्तांतरण के माध्यम से पीढ़ी से लेकर उपयोग तक छुपाया है। इसलिए, आरोपी अरविंद केजरीवाल वास्तव में और जानबूझकर मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध से जुड़ी अलग अलग प्रक्रियाओं और गतिविधियों में शामिल हैं, यानी पीएमएलए (धन शोधन निवारण अधिनियम), 2002 की धारा 3 के तहत परिभाषित उत्पादन, अधिग्रहण, कब्जा, छिपाना, हस्तांतरण, उपयोग और इसे बेदाग होने का दावा करना है।

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