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आपदा में कम्युनिकेशन मजबूत करेगा जियो का ‘इमरजेंसी रिस्पॉंस कम्युनिकेशन सिस्टम’
नई दिल्ली। बाढ़, आग और भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं से निपटने में सरकारों और प्रशासन को जिस सबसे बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ता है, वह है कम्युनिकेशन का फेल हो जाना, जिससे जरूरी और समय पर सहायता पहुंचाना मुश्किल हो जाता है। रिलायंस जियो ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस-2023 में अपना ‘इमरजेंसी रिस्पॉस कम्युनिकेशन सिस्टम’ डिस्प्ले किया है, जिससे जिंदगियों को बचाया जा सकेगा।
जियो के ट्रू 5जी पर चलने वाला यह ‘इमरजेंसी रिस्पॉंस कम्युनिकेशन सिस्टम’ कई स्तरों पर कम्युनिकेशन का मजबूत करेगा। लोकल संचार व्यवस्था ठप्प हो जाने पर इस सिस्टम में उपग्रह से कनेक्टिड ‘कम्युनिकेश टॉवर ऑन व्हील’ होगा, जिसे कभी भी, कहीं भी और किसी भी स्थिती में तैनात किया जा सकता है।
सहायता पहुंचाने वाली टीमों के कमांड सेंटर के लिए, रिलायंस जियो ने ‘एक्सआर कंपेनियन’ नाम का एक पावरफुल ऐप डिजाइन किया है। यह ऐप अपनी सहायता टीमों से रियल टाइम कनेक्ट रहेगा। कमांड सेंटर में ऐप के जरिए वर्क डिस्ट्रीब्यूशन, टू-वे ऑडियो वीडियो कॉलिंग, इमरजेंसी एंबुलेंस कॉलिंग, टीम मूवमेंट, वर्क प्रोग्रेस रिपोर्ट पर रियल टाइम नजर रखी जा सकेगी। इस ऐप में एक साथ करीब 20 टीमों को कनेक्ट किया जा सकता है।
दूर बैठे एनडीआरएफ या सहायता अधिकारी, कनेक्टिड ड्रोन के जरिए दुर्गम स्थानों में हुए नुकसान का जायजा ले सकेंगे। इसके अलावा सहायताकर्मी आपस में बातचीत के लिए वॉयस एक्टिवेटेड 5जी कनेक्टिड डिवाइस का इस्तेमाल करेंगे। हेलमेट पर माउंट हो जाने वाले इन 5जी डिवाइस में कैमरा, फ्लैश लाइट और लेज़र बीम जैसी सुविधाएं हैं। यानी हर स्तर पर कम्युनिकेशन से संबंधित मुद्दों को हल करने की कोशिश की गई है।
आपदा के दौरान जियो डिजिटल कम्युनिकेशन हाईवे पर नेटवर्क स्लाइसिंग के जरिए एक समर्पित और अत्यधिक सुरक्षित कम्युनिकेशन लेन बनाएगा। ताकी आपदा संबंधित महत्वपूर्ण संचार आवश्यकताएं बिना किसी रूकावट के पूरी हो सकें। पुश-टू-टॉक, ड्रोन सर्विलांस, रियल-टाइम वीडियो स्ट्रीमिंग, हाई-बैंडविड्थ एप्लिकेशन जैसी सुविधाएं बेहतर समन्वय और निर्णय लेने में मदद करेंगी।
आपदा क्षेत्र में सबसे पहले उतरने वाली ‘राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण’ (NDRF) को हाई स्पीड कनेक्टिविटी मिलती रहे, इस लक्ष्य को लेकर यह इमरजेंसी सिस्टम डिजाइन किया गया है। बड़े उद्योगों में होने वाली दुर्घटनाओं में भी यह सिस्टम उपयोगी हो सकता है। जियो ने यह इमरजेंसी रिस्पॉंस कम्युनिकेशन सिस्टम SES के साथ साझेदारी में बनाया है। आपदा चाहे कितनी भी भयानक हो, जियो का यह इमरजेंसी सिस्टम काम करता रहेगा।
प्राकृतिक आपदा को पूरी तरह रोका नहीं जा सकता परंतु उससे पैदा होने वाले नुकसान को कम जरूर किया जा सकता है। आपदा में सहायता समय पर पहुंचे इसके लिए जरूरी है कम्युनिकेशन और कम्युनिकेशन काम करता रहे यह बेहद अहम है। जियो का ‘इमरजेंसी रिस्पॉस कम्युनिकेशन सिस्टम’ आपदा में मजबूत कम्युनिकेशन का अभेद्य सॉल्युशन माना जा रहा है।
नेशनल
शराब घोटाला: केजरीवाल के खिलाफ चलेगा केस, एलजी ने ईडी को दी मंजूरी
नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 से पहले अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ गई हैँ। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने ईडी को आबकारी नीति मामले में पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। 5 दिसंबर को ईडी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी मांगी थी।
ईडी का दावा है कि अरविंद केजरीवाल ने ‘साउथ ग्रुप’ के सदस्यों के साथ मिलकर 100 करोड़ रुपये की रिश्वत ली और कस्टमाइज शराब नीति बनाकर निजी कंपनियों को अनुचित लाभ पहुंचाया। ईडी का यह भी कहना है कि केजरीवाल ने मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए इस रकम को छुपाने की कोशिश भी की। बता दें यह मामला राउज एवेन्यू कोर्ट में पहले से दर्ज है।
ईडी ने जो शिकायत दायर कि है उसमें आरोप लगाया गया है कि केजरीवाल ने ‘साउथ ग्रुप’ के सदस्यों के साथ मिलकर 100 करोड़ रुपये की रिश्वत ली और एक विशेष शराब नीति तैयार करके उसे लागू करके निजी संस्थाओं को अनुचित लाभ पहुंचाया। ईडी ने अभियोजन शिकायत में यह भी आरोप लगाया कि अपराध की आय से लगभग 45 करोड़ रुपये का इस्तेमाल गोवा चुनावों में केजरीवाल की मिलीभगत और सहमति से आप के प्रचार के लिए किया गया।
जांच एजेंसी ने आरोप लगाया कि आप अपराध की आय का ‘मुख्य लाभार्थी’ थी और केजरीवाल राष्ट्रीय संयोजक और राजनीतिक मामलों की समिति और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य होने के नाते गोवा चुनावों के दौरान धन के उपयोग के लिए जिम्मेदार थे। ED ने रिपोर्ट में उल्लेख किया कि अरविंद केजरीवाल ने इस पीओसी (अपराध की आय) को नकद हस्तांतरण/हवाला हस्तांतरण के माध्यम से पीढ़ी से लेकर उपयोग तक छुपाया है। इसलिए, आरोपी अरविंद केजरीवाल वास्तव में और जानबूझकर मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध से जुड़ी अलग अलग प्रक्रियाओं और गतिविधियों में शामिल हैं, यानी पीएमएलए (धन शोधन निवारण अधिनियम), 2002 की धारा 3 के तहत परिभाषित उत्पादन, अधिग्रहण, कब्जा, छिपाना, हस्तांतरण, उपयोग और इसे बेदाग होने का दावा करना है।
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