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दिल्ली आबकारी नीति भ्रष्टाचार मामले में शराब कारोबारी गिरफ्तार

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Delhi Excise Policy Scam

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नई दिल्ली। दिल्ली आबकारी नीति भ्रष्टाचार मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चर्चित शराब कारोबारी समीर महेंद्रू को गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले मंगलवार को सीबीआई ने इस मामले में इवेंट मैनेजमेंट कंपनी ऑनली मच लाउडर के पूर्व सीईओ विजय नायर को गिरफ्तार किया गया था।

अरविंद केजरीवाल की प्रतिक्रिया

दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कल भाजपा ने विजय नायर को गिरफ्तार किया, अगले हफ्ते ये लोग मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करेंगे। उन्होंने कहा कि देश के आप कार्यकर्ताओं से अपील है कि वे गिरफ्तारी के लिए तैयार रहे।

सूत्रों ने बताया कि विजय नायर दिल्ली के उप-मुख्यमंत्री और आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया का करीबी है। इस संबंध में आम आदमी पार्टी ने पूरी कार्रवाई को अवैध करार देते हुए इसके लिए भाजपा पर आरोप लगाया।

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सीबीआई ने मनीष सिसोदिया समेत आठ आरोपियों के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर नोटिस जारी किया है। एफआईआर में कुल नौ लोग नामजद हैं, जिनमें सिर्फ पेरनोड रिकार्ड के पूर्व उपाध्यक्ष मनोज राय के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर जारी नहीं किया गया है।

आरोपियों में ऑनली मच लाउडर के पूर्व सीईओ विजय नायर, ब्रिंडको स्प्रिट्स के मालिक अमनदीप ढल, इंडोस्प्रिट के मालिक समीर महेंद्रु, बडी रिटेल के निदेशक अमित अरोड़ा, राधा इंडस्ट्रीज के दिनेश अरोड़ा, प्रोपराइटरशिप फर्म महादेव लिकर्स के सन्नी मारवाज शामिल हैं।

आरोपियों में अर्जुन रामचंद्र पिल्लई और अर्जुन पांडे भी शामिल हैं। सीबीआई ने दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में नामजद दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत सभी आरोपियों के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर (एलओसी) जारी किया। इन सभी के देश छोड़ने पर रोक लगा दी गई है।

नेशनल

कोलकाता ट्रेनी डॉक्टर रेप-हत्या मामला: संजय राय को उम्रकैद की सजा, 50 हजार का जुर्माना भी लगा

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कोलकाता। कोलकाता के चर्चित आरजी कर रेप-हत्या मामले में आज संजय रॉय को उम्रकैद की सजा सुनाई है। सियालदह कोर्ट ने सोमवार, 20 जनवरी को रेप और हत्या मामले में सजा का ऐलान करते हुए संजय को उम्र कैद की सजा सुनाई। इसके साथ ही उसपर 50 हजार रु का जुर्माना भी लगाया गया है। ट्रेनी डॉक्टर से रेप के बाद मर्डर की घटना का मुख्य आरोपी संजय राय को सियालदह कोर्ट ने शनिवार को भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा- 64, 66 और 103 के तहत दोषी ठहराया था।

सजा के ऐलान से पहले पेशी के दौरान संजय जज के सामने गिड़गिड़ा रहा था। उसने जज के सामने कहा कि मैं दोषी नहीं हूं। मुझे फंसाया जा रहा है। मैंने कोई अपराध नहीं किया है। मुझ पर दोष स्वीकार करने का दबाव बनाया जा रहा है। मैंने रुद्राक्ष की माला पहनी हुई थी। अगर मैं ऐसा करता तो मेरी रुद्राक्ष की माला फट जाती.संजय ने कहा कि जो अपराध नहीं किया, उसकी सजा दी जा रही है। वहीं, इस दौरान CBI ने कहा कि संजय का अपराध रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है। अगर कड़ी सजा नहीं मिली तो समाज भरोसा खो देगा. कोर्ट ने ये कोई मामूली अपराध नहीं है. महिला डॉक्टर की निर्ममता से हत्या की गई।

क्या है आरजी कर रेप और हत्या मामला?

31 साल की एक महिला ट्रेनी डॉक्टर का 9 अगस्त, 2024 को अस्पताल के कॉन्फ़्रेंस रूम में शव मिला था। बाद में पता लगा कि पहले डॉक्टर का रेप हुआ था और फिर उसकी हत्या की गई थी। इस घटना के खिलाफ डॉक्टरों ने लंबे समय तक विरोध प्रदर्शन किया था। 12 नवंबर को बंद कमरे में इस मामले की सुनवाई शुरू हुई थी। कुल 50 गवाहों से पूछताछ की गई और 9 जनवरी को सुनवाई पूरी हुई। इस मामले में मुख्य आरोपी संजय रॉय था। पुलिस ने 9 अगस्त को हुई घटना के फौरन बाद 10 अगस्त को संजय रॉय को गिरफ्तार कर लिया था। पीड़ित के शरीर के पास पाए गए एक ब्लूटूथ ईयरफोन के कारण पुलिस ने संजय रॉय को गिरफ्तार किया था क्योंकि संजय रॉय को सीसीटीवी कैमरे के फुटेज में गले में डिवाइस के साथ सेमिनार हॉल में प्रवेश करते देखा गया था।

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