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नेशनल

लोस-विस उपचुनाव: भाजपा ने घोषित किए प्रत्याशी, निरहुआ को आजमगढ़ से टिकट

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नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा-विधानसभा उपचुनावों के पार्टी प्रत्यशियों की सूची जारी कर दी है। भाजपा ने उप्र की रामपुर लोकसभा सीट से घनश्याम लोधी को टिकट दिया है। उम्मीद की जा रही थी कि यहां से पार्टी मुख्तार अब्बास नकवी को उतार सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यह सीट सपा नेता आजम खां के लोकसभा से इस्तीफा देने बाद खाली हुई थी।

इसके अलावा भाजपा ने आजमगढ़ से भोजपुरी फिल्मों के अभिनेता दिनेश लाल यादव “निरहुआ” को दोबारा प्रत्याशी बनाया है। पिछले लोकसभा चुनावों में उन्हें सपा नेता अखिलेश यादव से करारी हार का सामना करना पड़ा था।

विधानसभा में इन्हें मिला टिकट

विधानसभा उपचुनावों के लिए भाजपा ने त्रिपुरा की टाउन बोरदोवली से डॉ. मणिक शाह, अगरतला से डॉ. अशोक सिन्हा, सुरमा से स्पप्न दास पॉल, जुबराजनगर से मालिना देवनाथ को प्रत्याशी बनाया है।

आंध्र प्रदेश के आत्मकूर से गुंदलपल्ली भरत कुमार यादव, दिल्ली के राजिन्दर नगर से राजेश भाटिया तो झारखंड की मंदर सीट से गंगोत्री कुजुर को उतारा गया है।

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शराब घोटाला: केजरीवाल के खिलाफ चलेगा केस, एलजी ने ईडी को दी मंजूरी

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नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 से पहले अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ गई हैँ। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने ईडी को आबकारी नीति मामले में पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। 5 दिसंबर को ईडी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी मांगी थी।

ईडी का दावा है कि अरविंद केजरीवाल ने ‘साउथ ग्रुप’ के सदस्यों के साथ मिलकर 100 करोड़ रुपये की रिश्वत ली और कस्टमाइज शराब नीति बनाकर निजी कंपनियों को अनुचित लाभ पहुंचाया। ईडी का यह भी कहना है कि केजरीवाल ने मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए इस रकम को छुपाने की कोशिश भी की। बता दें यह मामला राउज एवेन्यू कोर्ट में पहले से दर्ज है।

ईडी ने जो शिकायत दायर कि है उसमें आरोप लगाया गया है कि केजरीवाल ने ‘साउथ ग्रुप’ के सदस्यों के साथ मिलकर 100 करोड़ रुपये की रिश्वत ली और एक विशेष शराब नीति तैयार करके उसे लागू करके निजी संस्थाओं को अनुचित लाभ पहुंचाया। ईडी ने अभियोजन शिकायत में यह भी आरोप लगाया कि अपराध की आय से लगभग 45 करोड़ रुपये का इस्तेमाल गोवा चुनावों में केजरीवाल की मिलीभगत और सहमति से आप के प्रचार के लिए किया गया।

जांच एजेंसी ने आरोप लगाया कि आप अपराध की आय का ‘मुख्य लाभार्थी’ थी और केजरीवाल राष्ट्रीय संयोजक और राजनीतिक मामलों की समिति और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य होने के नाते गोवा चुनावों के दौरान धन के उपयोग के लिए जिम्मेदार थे। ED ने रिपोर्ट में उल्लेख किया कि अरविंद केजरीवाल ने इस पीओसी (अपराध की आय) को नकद हस्तांतरण/हवाला हस्तांतरण के माध्यम से पीढ़ी से लेकर उपयोग तक छुपाया है। इसलिए, आरोपी अरविंद केजरीवाल वास्तव में और जानबूझकर मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध से जुड़ी अलग अलग प्रक्रियाओं और गतिविधियों में शामिल हैं, यानी पीएमएलए (धन शोधन निवारण अधिनियम), 2002 की धारा 3 के तहत परिभाषित उत्पादन, अधिग्रहण, कब्जा, छिपाना, हस्तांतरण, उपयोग और इसे बेदाग होने का दावा करना है।

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