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नेशनल

कश्मीर घाटी में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने मारे छापे, 500 से अधिक लोग गिरफ्तार

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भारत की राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने कश्मीर घाटी में कई छापे मारे, क्षेत्र में अल्पसंख्यकों की मौत के बाद 500 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया। कुलगाम और बारामूला जिलों सहित 16 से अधिक स्थानों पर तलाशी ली गई।बता दें कि खोज के दौरान संदिग्ध आतंकी संगठनों की जांच की गई। इनमें से एक की पहचान ‘द रेसिस्टेंस फ्रंट’ के रूप में की गई है जो की कथित तौर पर लश्कर-ए-तैयबा की एक शाखा है, साथ ही साथ जो कथित तौर पर आईएसआईएस से संबद्ध है।

कुल 570 हुए गिरफ्तार, मोबाइल,पेन-ड्राइव समेत अन्य सामग्री बरामद

इन खोजों के दौरान, एनआईए ने हाल के हमलों की तह तक जाने के प्रयास में पूर्व आतंकवादियों सहित 570 लोगों को गिरफ्तार किया है।
जानकारी के मुताबिक गिरफ्तार किए गए लोगों में टीआरएफ के दो सदस्य, उत्तरी कश्मीर के बारामूला से तौसीफ अहमद वानी और दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग के वैम्पोरा से फैज अहमद खान शामिल हैं।

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एजेंसी ने ईदगाह बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल और एक शिक्षक सहित पूरे क्षेत्र के 40 शिक्षकों को भी जानकारी हासिल करने के लिए लगाया है।एनआईए के एक प्रवक्ता के अनुसार तलाशी के दौरान मोबाइल, पेन ड्राइव, डेटा स्टोरेज डिवाइस और अन्य आपत्तिजनक सामग्री सहित कई डिजिटल उपकरण बरामद किए गए।

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शराब घोटाला: केजरीवाल के खिलाफ चलेगा केस, एलजी ने ईडी को दी मंजूरी

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नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 से पहले अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ गई हैँ। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने ईडी को आबकारी नीति मामले में पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। 5 दिसंबर को ईडी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी मांगी थी।

ईडी का दावा है कि अरविंद केजरीवाल ने ‘साउथ ग्रुप’ के सदस्यों के साथ मिलकर 100 करोड़ रुपये की रिश्वत ली और कस्टमाइज शराब नीति बनाकर निजी कंपनियों को अनुचित लाभ पहुंचाया। ईडी का यह भी कहना है कि केजरीवाल ने मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए इस रकम को छुपाने की कोशिश भी की। बता दें यह मामला राउज एवेन्यू कोर्ट में पहले से दर्ज है।

ईडी ने जो शिकायत दायर कि है उसमें आरोप लगाया गया है कि केजरीवाल ने ‘साउथ ग्रुप’ के सदस्यों के साथ मिलकर 100 करोड़ रुपये की रिश्वत ली और एक विशेष शराब नीति तैयार करके उसे लागू करके निजी संस्थाओं को अनुचित लाभ पहुंचाया। ईडी ने अभियोजन शिकायत में यह भी आरोप लगाया कि अपराध की आय से लगभग 45 करोड़ रुपये का इस्तेमाल गोवा चुनावों में केजरीवाल की मिलीभगत और सहमति से आप के प्रचार के लिए किया गया।

जांच एजेंसी ने आरोप लगाया कि आप अपराध की आय का ‘मुख्य लाभार्थी’ थी और केजरीवाल राष्ट्रीय संयोजक और राजनीतिक मामलों की समिति और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य होने के नाते गोवा चुनावों के दौरान धन के उपयोग के लिए जिम्मेदार थे। ED ने रिपोर्ट में उल्लेख किया कि अरविंद केजरीवाल ने इस पीओसी (अपराध की आय) को नकद हस्तांतरण/हवाला हस्तांतरण के माध्यम से पीढ़ी से लेकर उपयोग तक छुपाया है। इसलिए, आरोपी अरविंद केजरीवाल वास्तव में और जानबूझकर मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध से जुड़ी अलग अलग प्रक्रियाओं और गतिविधियों में शामिल हैं, यानी पीएमएलए (धन शोधन निवारण अधिनियम), 2002 की धारा 3 के तहत परिभाषित उत्पादन, अधिग्रहण, कब्जा, छिपाना, हस्तांतरण, उपयोग और इसे बेदाग होने का दावा करना है।

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