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NCP नेता ने उठाई पीएम आवास के बहार नमाज़ और हनुमान चालीसा पढ़ने की मांग
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की नेता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास के बाहर नमाज समेत सभी धर्मों की प्रार्थनाएं करने की इच्छा जताई है। इस संबंध में केंद्रीय गृहमंत्री को पत्र भी लिखा गया है। हाल ही में अमरावती सांसद नवनीत राणा और उनके पति विधायक रवि राणा ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के आवास ‘मातोश्री’ के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद सियासत गरमा हुई है। फिलहाल, कोर्ट ने दोनों नेताओं को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।
मुंबई उत्तर जिला कार्यकारी अध्यक्ष फहमीदा हसन खान ने गृहमंत्री शाह के नाम पत्र लिखा है। उन्होंने लिखा, ‘मैं फहमीदा हसन खान कांदिवली मुंबई महाराष्ट्र से आपसे निवेदन करती हूं कि मुझे हमारे प्रिय भारत देश के लाड़के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आवास के बाहर नमाज, हनुमान चालीसा, नवकार मंत्र, गुरु ग्रंथ और नोविनो पढ़ने की अनुमति दी जाए कृपया दिन और समय आप मुझे बताएं।’
शनिवार को राणा दंपति ने सीएम आवास के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने की बात कही थी। इसके बाद बड़ी संख्या में शिवसेना कार्यकर्ताओं ने राणा दंपति के घर के बार हंगामा कर दिया था। समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत में नवनीत ने कानून और व्यवस्था पर चिंता जाहिर की थी और कहा था कि सीएम राज्य में बंगाल जैसी स्थिति तैयार कर रहे हैं।
I've asked HM Amit Shah for permission to chant prayers of every religion in front of PM Modi's residence. If Hindutva, Jainism elevates for country's benefit to reduce inflation, unemployment, starvation,I'd like to do it:NCP Mumbai north district working pres Fahmida Hasan Khan pic.twitter.com/QN4rtOheiJ
— ANI (@ANI) April 25, 2022
पुलिस की तरफ से जारी बयान के अनुसार, विधायक रवि राणा और सांसद नवनीत कौर राणा के खिलाफ खार पुलिस स्टेशन में 153(ए), 34, समेत कई धाराओं में मामला दर्ज हुआ है। दोनों को खार स्थित आवास से हिरासत में ले लिया गया है। खार पुलिस स्टेशन की तरफ से आगे की जांच जारी है।
नेशनल
शराब घोटाला: केजरीवाल के खिलाफ चलेगा केस, एलजी ने ईडी को दी मंजूरी
नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 से पहले अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ गई हैँ। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने ईडी को आबकारी नीति मामले में पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। 5 दिसंबर को ईडी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी मांगी थी।
ईडी का दावा है कि अरविंद केजरीवाल ने ‘साउथ ग्रुप’ के सदस्यों के साथ मिलकर 100 करोड़ रुपये की रिश्वत ली और कस्टमाइज शराब नीति बनाकर निजी कंपनियों को अनुचित लाभ पहुंचाया। ईडी का यह भी कहना है कि केजरीवाल ने मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए इस रकम को छुपाने की कोशिश भी की। बता दें यह मामला राउज एवेन्यू कोर्ट में पहले से दर्ज है।
ईडी ने जो शिकायत दायर कि है उसमें आरोप लगाया गया है कि केजरीवाल ने ‘साउथ ग्रुप’ के सदस्यों के साथ मिलकर 100 करोड़ रुपये की रिश्वत ली और एक विशेष शराब नीति तैयार करके उसे लागू करके निजी संस्थाओं को अनुचित लाभ पहुंचाया। ईडी ने अभियोजन शिकायत में यह भी आरोप लगाया कि अपराध की आय से लगभग 45 करोड़ रुपये का इस्तेमाल गोवा चुनावों में केजरीवाल की मिलीभगत और सहमति से आप के प्रचार के लिए किया गया।
जांच एजेंसी ने आरोप लगाया कि आप अपराध की आय का ‘मुख्य लाभार्थी’ थी और केजरीवाल राष्ट्रीय संयोजक और राजनीतिक मामलों की समिति और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य होने के नाते गोवा चुनावों के दौरान धन के उपयोग के लिए जिम्मेदार थे। ED ने रिपोर्ट में उल्लेख किया कि अरविंद केजरीवाल ने इस पीओसी (अपराध की आय) को नकद हस्तांतरण/हवाला हस्तांतरण के माध्यम से पीढ़ी से लेकर उपयोग तक छुपाया है। इसलिए, आरोपी अरविंद केजरीवाल वास्तव में और जानबूझकर मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध से जुड़ी अलग अलग प्रक्रियाओं और गतिविधियों में शामिल हैं, यानी पीएमएलए (धन शोधन निवारण अधिनियम), 2002 की धारा 3 के तहत परिभाषित उत्पादन, अधिग्रहण, कब्जा, छिपाना, हस्तांतरण, उपयोग और इसे बेदाग होने का दावा करना है।
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