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विदेशों से आए यात्रियों में मिले कोरोना के नए केस, लगाए गए कई प्रतिबंध

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New cases of corona

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नई दिल्ली। पड़ोसी मुल्क चीन, जापान और अमेरिका में बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए भारत भी सतर्क हो गया है। इस बीच भारत के अलग-अलग राज्यों में विदेश से आए कोरोना (COVID-19 India) के नए मामले मिलने से सब और सचेत हो गए हैं।

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इसको लेकर केंद्र के साथ कई राज्य सरकारों ने नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। सरकारों द्वारा कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए कई प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। केंद्र सरकार ने कोरोना को लेकर नई गाइडलाइन भी जारी कर दी है।

यूपी के आगरा में चीन से लौटे एक युवक के कोरोना पोजिटिव मिलने के बाद राज्य में हड़कंप मच गया। स्वास्थ्य विभाग युवक के 7 दिन आइसोलेट रहने तक निगरानी करेगा। इस बीच युवक का सैंपल जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए लखनऊ के केजीएमयू भेजा जा रहा है।

राजधानी दिल्ली में म्यांमार से लौटे चार और कोलकाता में दुबई और म्यांमार से आए 2 नए मामले मिले हैं। बिहार के बोधगया में भी यूके और म्यांमार से आए विदेशी नागरिकों को कोरोना पाजिटिव पाया गया है। राज्य सरकार अब बोधगया आए विदेशी यात्रियों के टेस्ट करवाने लगी है।

कोरोना की रोकथाम के लिए केंद्र ने एयरपोर्ट पर विदेश से आ रहे यात्रियों की रैंडम टेस्टिंग का आदेश दे दिया है। हर फ्लाइट में से 2 फीसद लोगों का टेस्ट किया जाएगा।

केंद्र ने इसी के साथ उन सभी यात्रियों के लिए आरटीपीसीआर टेस्ट अनिवार्य कर दिया है, जिन देशों में कोरोना के मामलों में बड़ा इजाफा देखा गया है। इन देशों में चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, हॉन्ग-कॉन्ग, बैंकॉक आदि हैं।

हिमाचल प्रदेश सरकार ने मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया है। यूपी में भी पुलिस एवं स्वास्थ्य कर्मियों को मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। वहीं आम लोगों को लेकर भी जल्द फैसला लिया जा सकता है।

उत्तराखंड सरकार ने भी देश में कोरोना के नए मामले मिलने के बाद मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है।  इसी तरह कर्नाटक, मुंबई और दिल्ली के एम्स में भी मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है।

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शराब घोटाला: केजरीवाल के खिलाफ चलेगा केस, एलजी ने ईडी को दी मंजूरी

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नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 से पहले अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ गई हैँ। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने ईडी को आबकारी नीति मामले में पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। 5 दिसंबर को ईडी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी मांगी थी।

ईडी का दावा है कि अरविंद केजरीवाल ने ‘साउथ ग्रुप’ के सदस्यों के साथ मिलकर 100 करोड़ रुपये की रिश्वत ली और कस्टमाइज शराब नीति बनाकर निजी कंपनियों को अनुचित लाभ पहुंचाया। ईडी का यह भी कहना है कि केजरीवाल ने मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए इस रकम को छुपाने की कोशिश भी की। बता दें यह मामला राउज एवेन्यू कोर्ट में पहले से दर्ज है।

ईडी ने जो शिकायत दायर कि है उसमें आरोप लगाया गया है कि केजरीवाल ने ‘साउथ ग्रुप’ के सदस्यों के साथ मिलकर 100 करोड़ रुपये की रिश्वत ली और एक विशेष शराब नीति तैयार करके उसे लागू करके निजी संस्थाओं को अनुचित लाभ पहुंचाया। ईडी ने अभियोजन शिकायत में यह भी आरोप लगाया कि अपराध की आय से लगभग 45 करोड़ रुपये का इस्तेमाल गोवा चुनावों में केजरीवाल की मिलीभगत और सहमति से आप के प्रचार के लिए किया गया।

जांच एजेंसी ने आरोप लगाया कि आप अपराध की आय का ‘मुख्य लाभार्थी’ थी और केजरीवाल राष्ट्रीय संयोजक और राजनीतिक मामलों की समिति और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य होने के नाते गोवा चुनावों के दौरान धन के उपयोग के लिए जिम्मेदार थे। ED ने रिपोर्ट में उल्लेख किया कि अरविंद केजरीवाल ने इस पीओसी (अपराध की आय) को नकद हस्तांतरण/हवाला हस्तांतरण के माध्यम से पीढ़ी से लेकर उपयोग तक छुपाया है। इसलिए, आरोपी अरविंद केजरीवाल वास्तव में और जानबूझकर मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध से जुड़ी अलग अलग प्रक्रियाओं और गतिविधियों में शामिल हैं, यानी पीएमएलए (धन शोधन निवारण अधिनियम), 2002 की धारा 3 के तहत परिभाषित उत्पादन, अधिग्रहण, कब्जा, छिपाना, हस्तांतरण, उपयोग और इसे बेदाग होने का दावा करना है।

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