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नेशनल

लोग दुआ की ‘फूंक’ को दे रहे ‘थूक’ का नाम, शाहरुख़ खान के वीडियो पर मचा बवाल

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भारत की स्वर कोकिला लता मंगेशकर रविवार को हम सब को छोड़कर चली गई हैं। लता मंगेशकर के निधन से ना सिर्फ परिवार और उनके फैंस को दुख हुआ है बल्कि पूरा देश उन्हें याद कर रहा है। लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि देने पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर बड़े-बड़े राजनेता और बॉलीवुड सेलेब्स पहुंचे थे। सभी की आंखें नम थीं और चेहरे पर दुख।

शाहरुख खान जो काफी समय से पैपराजी से दूर थे, वह भी लता मंगेशकर को विदा करने आए। हालांकि शाहरुख को लेकर एक गलत दावा भी किया जा रहा है जिससे बॉलीवुड इंडस्ट्री के लोग और एक्टर के फैंस काफी निराश हैं। उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

दरअसल शाहरुख़ खान ने लता जी के लिए दुआ पढ़ी और फिर मास्क नीचे कर उनके पैरों के पास फूका जो की दुआ का हिस्सा है। उनके इसी वीडियो पर घमासान मच गया है। किंग खान का ये वीडियो शेयर कर लोग उनपर सवाल उठा रहे हैं कि क्या उन्होंने लता जी के पार्थिव शरीर पर थूका है ? इस वीडियो से शाहरुख़ पर ‘थूक जिहाद’ के आरोप लगाए जाने लगे। इस तरह का नैरेटिव सामने आने के बाद कई लोगों ने इस फूंक के पीछे का कारण भी बताया।

ये फूंक इस्लाम में दुआ पढ़ने के बाद मारी जाती है। ये दुआ का ही एक हिस्सा है। इसमें थूकने जैसा कुछ भी नहीं है। इस वीडियो पर खड़े हुए विवाद से कुछ लोगों की मानसिकता पर सवालिया निशान खड़ा हो रहा है। लोग दुआ की ‘फूंक’ को ‘थूक’ का नाम दे कर अपनी सियासत में जुट गए।

नेशनल

शराब घोटाला: केजरीवाल के खिलाफ चलेगा केस, एलजी ने ईडी को दी मंजूरी

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नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 से पहले अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ गई हैँ। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने ईडी को आबकारी नीति मामले में पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। 5 दिसंबर को ईडी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी मांगी थी।

ईडी का दावा है कि अरविंद केजरीवाल ने ‘साउथ ग्रुप’ के सदस्यों के साथ मिलकर 100 करोड़ रुपये की रिश्वत ली और कस्टमाइज शराब नीति बनाकर निजी कंपनियों को अनुचित लाभ पहुंचाया। ईडी का यह भी कहना है कि केजरीवाल ने मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए इस रकम को छुपाने की कोशिश भी की। बता दें यह मामला राउज एवेन्यू कोर्ट में पहले से दर्ज है।

ईडी ने जो शिकायत दायर कि है उसमें आरोप लगाया गया है कि केजरीवाल ने ‘साउथ ग्रुप’ के सदस्यों के साथ मिलकर 100 करोड़ रुपये की रिश्वत ली और एक विशेष शराब नीति तैयार करके उसे लागू करके निजी संस्थाओं को अनुचित लाभ पहुंचाया। ईडी ने अभियोजन शिकायत में यह भी आरोप लगाया कि अपराध की आय से लगभग 45 करोड़ रुपये का इस्तेमाल गोवा चुनावों में केजरीवाल की मिलीभगत और सहमति से आप के प्रचार के लिए किया गया।

जांच एजेंसी ने आरोप लगाया कि आप अपराध की आय का ‘मुख्य लाभार्थी’ थी और केजरीवाल राष्ट्रीय संयोजक और राजनीतिक मामलों की समिति और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य होने के नाते गोवा चुनावों के दौरान धन के उपयोग के लिए जिम्मेदार थे। ED ने रिपोर्ट में उल्लेख किया कि अरविंद केजरीवाल ने इस पीओसी (अपराध की आय) को नकद हस्तांतरण/हवाला हस्तांतरण के माध्यम से पीढ़ी से लेकर उपयोग तक छुपाया है। इसलिए, आरोपी अरविंद केजरीवाल वास्तव में और जानबूझकर मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध से जुड़ी अलग अलग प्रक्रियाओं और गतिविधियों में शामिल हैं, यानी पीएमएलए (धन शोधन निवारण अधिनियम), 2002 की धारा 3 के तहत परिभाषित उत्पादन, अधिग्रहण, कब्जा, छिपाना, हस्तांतरण, उपयोग और इसे बेदाग होने का दावा करना है।

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