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नेशनल

राहुल गांधी ने की मृतक किसानों के परिवार के लिए मुआवजे की मांग

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Rahul Gandhi convicted in Modi surname defamation case

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नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मंगलवार को केंद्र सरकार द्वारा वापस ले लिए गए तीन कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों के परिवारों के लिए मुआवजे की मांग की।

लोकसभा में शून्यकाल के दौरान इस मुद्दे को उठाते हुए, राहुल गांधी ने आगे कहा कि विरोध के दौरान लगभग 700 किसानों की मौत हो गई। साथ ही केंद्र से मुआवजे का भुगतान करने और परिवार के सदस्यों को सरकारी नौकरी देने का अनुरोध किया।

उन्होंने यह भी कहा कि पंजाब सरकार ने पहले ही मृतकों के परिवारों को 5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी है और नौकरी भी प्रदान की है। उन्होंने कहा, मैं चाहता हूं कि किसानों को उनके अधिकार दिए जाएं, उन्हें मुआवजा दिया जाए। साथ ही नौकरी भी दी जाए। पंजाब सरकार ने लगभग 400 किसानों को 5 लाख रुपये का मुआवजा दिया है और उनमें से 152 को रोजगार भी दिया है।

कांग्रेस सांसद ने यह भी दावा किया कि उनके पास मृत किसानों के नामों की सूची है और वह इसे सदन में पेश करेंगे। उन्होंने आगे कहा, हमने हरियाणा के 70 किसानों की एक और सूची बनाई है, जिसे मैं सदन में रखूंगा।

प्रधानमंत्री ने देश और किसानों से माफी मांगी। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि उन्होंने गलती की है। 30 नवंबर को कृषि मंत्री (नरेंद्र सिंह तोमर) से एक सवाल पूछा गया – आंदोलन में कितने किसान मारे गए? उन्होंने कहा कि उनके पास कोई डेटा नहीं है। इससे पहले दिन में, राहुल गांधी ने लोकसभा में एक स्थगन प्रस्ताव नोटिस दिया, जिसमें मृत किसानों के परिवारों के लिए मुआवजे की मांग की गई, लेकिन स्पीकर ने इसे ठुकरा दिया।

नेशनल

शराब घोटाला: केजरीवाल के खिलाफ चलेगा केस, एलजी ने ईडी को दी मंजूरी

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नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 से पहले अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ गई हैँ। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने ईडी को आबकारी नीति मामले में पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। 5 दिसंबर को ईडी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी मांगी थी।

ईडी का दावा है कि अरविंद केजरीवाल ने ‘साउथ ग्रुप’ के सदस्यों के साथ मिलकर 100 करोड़ रुपये की रिश्वत ली और कस्टमाइज शराब नीति बनाकर निजी कंपनियों को अनुचित लाभ पहुंचाया। ईडी का यह भी कहना है कि केजरीवाल ने मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए इस रकम को छुपाने की कोशिश भी की। बता दें यह मामला राउज एवेन्यू कोर्ट में पहले से दर्ज है।

ईडी ने जो शिकायत दायर कि है उसमें आरोप लगाया गया है कि केजरीवाल ने ‘साउथ ग्रुप’ के सदस्यों के साथ मिलकर 100 करोड़ रुपये की रिश्वत ली और एक विशेष शराब नीति तैयार करके उसे लागू करके निजी संस्थाओं को अनुचित लाभ पहुंचाया। ईडी ने अभियोजन शिकायत में यह भी आरोप लगाया कि अपराध की आय से लगभग 45 करोड़ रुपये का इस्तेमाल गोवा चुनावों में केजरीवाल की मिलीभगत और सहमति से आप के प्रचार के लिए किया गया।

जांच एजेंसी ने आरोप लगाया कि आप अपराध की आय का ‘मुख्य लाभार्थी’ थी और केजरीवाल राष्ट्रीय संयोजक और राजनीतिक मामलों की समिति और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य होने के नाते गोवा चुनावों के दौरान धन के उपयोग के लिए जिम्मेदार थे। ED ने रिपोर्ट में उल्लेख किया कि अरविंद केजरीवाल ने इस पीओसी (अपराध की आय) को नकद हस्तांतरण/हवाला हस्तांतरण के माध्यम से पीढ़ी से लेकर उपयोग तक छुपाया है। इसलिए, आरोपी अरविंद केजरीवाल वास्तव में और जानबूझकर मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध से जुड़ी अलग अलग प्रक्रियाओं और गतिविधियों में शामिल हैं, यानी पीएमएलए (धन शोधन निवारण अधिनियम), 2002 की धारा 3 के तहत परिभाषित उत्पादन, अधिग्रहण, कब्जा, छिपाना, हस्तांतरण, उपयोग और इसे बेदाग होने का दावा करना है।

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