Connect with us
https://aajkikhabar.com/wp-content/uploads/2020/12/Digital-Strip-Ad-1.jpg

उत्तर प्रदेश

SC से उप्र सरकार को बड़ी राहत, स्थानीय निकाय चुनाव पर दिया मनमाफिक फैसला  

Published

on

Muslim side also got a blow from SC in Shri Krishna Janmabhoomi dispute

Loading

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आज बुधवार को उप्र की योगी सरकार को बड़ी राहत दी। शीर्ष कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें उत्तर प्रदेश को अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण के बिना शहरी स्थानीय निकाय चुनाव कराने का निर्देश दिया गया था।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूपी सरकार की ओर से नियुक्त पैनल को तीन महीने में राज्य के स्थानीय निकाय चुनावों के लिए ओबीसी आरक्षण से संबंधित मुद्दों पर फैसला करना होगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि इस दौरान स्थानीय निकायों का प्रशासन बाधित न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए उप्र सरकार कार्यकाल समाप्त होने के बाद अधिकारों को प्रत्यायोजित करने के लिए स्वतंत्र होगी।

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि उप्र स्थानीय निकायों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद जिन प्रशासकों को उनकी शक्तियां सौंपी जाएंगी, वे बड़े नीतिगत फैसले नहीं लेंगे। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की पीठ ने राज्य सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दलीलों पर संज्ञान लिया। पीठ ने निर्देश दिया कि आयोग को 31 मार्च तक स्थानीय निकायों के चुनाव के लिए ओबीसी आरक्षण से संबंधित मुद्दों पर फैसला करना होगा।

इससे पहले स्थानीय निकाय चुनाव मामले में उप्र सरकार की याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट सहमत हो गया था। मामले चार जनवरी को सुनवाई तय की गई थी। दरअसल, शहरी स्थानीय निकाय चुनावों की अधिसूचना रद्द करने के हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में निकाय चुनावों पर सरकार की मसौदा अधिसूचना को रद्द कर दिया था।

राज्य ने दी थी यह दलील

राज्य सरकार ने अपनी याचिका में कहा था कि उच्च न्यायालय पांच दिसंबर की मसौदा अधिसूचना को रद्द नहीं कर सकता है, जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के अलावा अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) के लिए शहरी निकाय चुनावों में सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है।

एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड रुचिरा गोयल के माध्यम से दायर अपील में कहा गया था कि ओबीसी संवैधानिक रूप से संरक्षित वर्ग है और उच्च न्यायालय ने मसौदा अधिसूचना को रद्द करने में गलती की है। दरअसल, उप्र सरकार ने हाल ही में शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी को आरक्षण प्रदान करने के लिए सभी मुद्दों पर विचार करने के लिए पांच सदस्यीय आयोग नियुक्त किया है।

क्या है पूरा मामला?

उप्र सरकार ने पांच दिसंबर को निकाय चुनाव के लिए आरक्षण की अधिसूचना जारी की थी। इसके इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। कहा गया कि यूपी सरकार ने आरक्षण तय करने में सुप्रीम कोर्ट के ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूले का पालन नहीं किया है। इस पर हाईकोर्ट ने आरक्षण की अधिसूचना रद्द करते हुए यूपी सरकार को तत्काल प्रभाव से बिना ओबीसी आरक्षण लागू किए नगर निकाय चुनाव कराने का फैसला दे दिया था।

Continue Reading

IANS News

लखनऊ की ठग महिला, अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल दिखाकर ठगे करोड़ रुपये

Published

on

Loading

लखनऊ | उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में महिलाओं से करोड़ों की ठगी का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि एक महिला जो अपने आप को IAS अधिकारी की पत्नी बनाकर महिलाओं को किटी पार्टी करती थी। जिसके बाद धीरे-धीरे उन महिलाओं से उसने करीब डेढ़ करोड़ की ठगी कर ली। इस मामले में इस ठगी करने वाली महिला पर एफआईआर दर्ज करते हुए पुलिस ने जांच शुरू कर दिया है।

बताया जा रहा है कि रश्मि सिंह ने किटी पार्टी के जरिए बिजनेसमैन की पत्नियों और अन्य महिलाओं को अपना शिकार बनाया. पीड़ित महिलाओं के मुताबिक, वह पहले उनसे दोस्ती करती, उन्हें अपने घर बुलाती और छोटे-मोटे गिफ्ट देकर विश्वास हासिल करती. इसके बाद वह म्युचुअल फंड और किटी पार्टी में निवेश करने पर बड़ा लाभ दिलाने का लालच देकर उनसे मोटी रकम ऐंठ लेती थी.

किस तरह के बहाना करती थी महिला

* मेरा पति मुझे मारता है, कुछ पैसे चाहिए
* मुझे बच्चों की फीस भरनी है, कुछ पैसे चाहिए
* म्यूच्यूअल फंड से फायदा करवा दूंगी, पैसे दे दो

किस सहेली से कितने पैसे ठगे 👇

* नेहा गाडरू से 13 लाख
* अनामिका राय से 25 लाख
* प्रिया जायसवाल से 38 लाख
* हरजीत कौर से 27 लाख
* लवदीप कौर से 30 लाख
* प्रीति कालरा से 1 लाख
* कोपल श्रीवास्तव से 15 लाख
* पिंकी से 5 लाख
* सारिका जायसवाल से 5 लाख
* हरप्रीत से 1.5 लाख रुपये

Continue Reading

Trending