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ज्ञानवापी मामले पर सुनवाई से SC का इन्कार, HC जाने की सलाह
नई दिल्ली। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले की वाराणसी की जिला अदालत में चल रही सुनवाई को गलत बताने वाली याचिका पर विचार करने से सुप्रीम कोर्ट ने इन्कार कर दिया। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि वह हाईकोर्ट जा सकता है।
याचिकाकर्ता के वकील की ओर से कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने 90 के दशक में तीन आदेश दिए थे जिसमें यथास्थिति बनाए रखने को कहा था। इसे देखते हुए मामले में अब हो रही सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ है।
निचली अदालत में जारी सुनवाई पर रोक लगाने की मांग
पिछले दिनों जिला कोर्ट ने पांच महिलाओं की ओर से देवी श्रृंगार गौरी की पूजा का अधिकार देने से संबंधित याचिका को सुनवाई के योग्य मानने का आदेश पारित किया था। इसके बाद अब फिर से सुनवाई शुरू हुई है।
उल्लेखनीय है कि देवी श्रृंगार गौरी की हर रोज पूजा का अधिकार के लिए हिंदू पक्ष की ओर से मांग की जा रही है। इसके अलावा मस्जिद परिसर के वजुखाने में मिले शिवलिंग की कार्बन डेटिंग संबंधी मांग वाली याचिका पर सुनवाई जारी है। इन्हीं मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी।
ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी प्रकरण में जिला कोर्ट ने मस्जिद पक्ष को आठ सप्ताह का समय नहीं दिया है। उनकी ओर से सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए दायर याचिका को खारिज कर दिया गया। वहीं ज्ञानवापी परिसर में मिले शिवलिंग की कार्बन डेटिंग कराने के लिए मंदिर पक्ष की ओर से प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया है। कोर्ट में 16 प्रार्थना पत्र दायर किए गए हैं जो मुकदमे में पक्षकार बनने के लिए हैं। इनमें से सात खारिज कर दिए गए। अगली सुनवाई 29 सितंबर को होगी।
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तीन मजारों पर चादर चढ़ाने की मांग वाली याचिका पर 3 अक्टूबर को सुनवाई
ज्ञानवापी परिसर की तीन मजारों पर चादर चढ़ाने, सालाना उर्स व अन्य धार्मिक आयोजन की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर अगली सुनवाई तीन अक्टूबर को होगी। सिविल जज फास्ट ट्रैक (सीनियर डिवीजन) महेंद्र नाथ पांडेय की अदालत में बुधवार को सुनवाई हुई।
मुख्तार अहमद समेत चार लोगों की याचिका पर कोर्ट ने प्रतिवादी राज्य सरकार को पैरवी करने के लिए नोटिस भेजने की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए। साथ ही अगली तिथि तीन अक्टूबर तय कर दी।
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गैस चेंबर बनी दिल्ली, AQI 500 तक पहुंचा
नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में इन दिनों सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। दरअसल दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण का स्तर बदतर स्थिति में है। अगर श्रेणी के आधार पर बात करें तो दिल्ली में प्रदूषण गंभीर स्थिति में बना हुआ है। कल जहां एक्यूआई 470 था तो वहीं आज एक्यूआई 494 पहुंच चुका है। दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में एक्यूआई के आंकड़ें आ चुके हैं। अलीपुर में 500, आनंद विहार में 500, बवाना में 500 के स्तर पर एक्यूआई बना हुआ है।
कहां-कितना है एक्यूआई
अगर वायु गुणवत्ता की बात करें तो अलीपुर में 500, बवाना में 500, आनंद विहार में 500, डीटीयू में 496, द्वारका सेक्टर 8 में 496, दिलशाद गार्डन में 500, आईटीओ में 386, जहांगीरपुरी में 500, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 500, लोधी रोड में 493, मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम 499, मंदिर मार्ग में 500, मुंडका में 500 और नजफगढ़ में 491 एक्यूआई पहुंच चुका है। दिल्ली की वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में बनी हुई है। ऐसे में दिल्ली में ग्रेप 4 को लागू कर दिया गया है। इस कारण दिल्ली के अलावा नोएडा, गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ में स्कूलों को बंद कर दिया गया है और ऑनलाइन माध्यम से अब क्लासेस चलाए जाएंगे।
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