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पश्चिम बंगाल: लैंडिंग के वक्त तूफान में फंसी स्पाइसजेट की फ्लाइट, 40 यात्री हुए घायल
पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में रविवार को स्पाइसजेट का विमान लैंडिंग के दौरान तूफान में फंस गया। हादसे में कम से कम 40 यात्रियों के घायल होने की भी खबर है। हादसा उस समय हुआ जब स्पाइसजेट का विमान पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में काजी नजरूल इस्लाम हवाई अड्डे पर उतरने का प्रयास कर रहा था।
रिपोर्ट के मुताबिक, विमान में सवार 40 में से कम से कम 10 यात्रियों को गंभीर चोटें आई हैं। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह पता लगाने के लिए जांच की जा रही है कि तूफान में विमान कैसे फंस गया। अस्पताल के अधिकारियों ने कहा कि दस यात्रियों की हालत गंभीर है लेकिन वे खतरे से बाहर हैं। तूफान की वजह से प्लेन हवा में ही गोता खाने लगा था।
Around twelve passengers were injured due to severe turbulence on a #SpiceJet Mumbai-Durgapur flight while it was descending for the destination airport.
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— Hindustan Times (@htTweets) May 2, 2022
गोता खाते वक्त प्लेन के केबिन में लोड सामान यात्रियों के ऊपर गिर गया। एक आधिकारिक बयान में, स्पाइसजेट ने कहा कि मुंबई से दुर्गापुर जाने वाली उसकी बोइंग बी737 विमान संचालन उड़ान एसजी-945 को उतरते समय गंभीर खतरे का सामना करना पड़ा, जिसके परिणामस्वरूप दुर्भाग्य से कुछ यात्रियों को चोटें आईं। स्पाइसजेट ने इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर खेद व्यक्त किया है और कहा कि घायलों की हर संभव मदद की जा रही है।
नेशनल
शराब घोटाला: केजरीवाल के खिलाफ चलेगा केस, एलजी ने ईडी को दी मंजूरी
नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 से पहले अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ गई हैँ। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने ईडी को आबकारी नीति मामले में पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। 5 दिसंबर को ईडी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी मांगी थी।
ईडी का दावा है कि अरविंद केजरीवाल ने ‘साउथ ग्रुप’ के सदस्यों के साथ मिलकर 100 करोड़ रुपये की रिश्वत ली और कस्टमाइज शराब नीति बनाकर निजी कंपनियों को अनुचित लाभ पहुंचाया। ईडी का यह भी कहना है कि केजरीवाल ने मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए इस रकम को छुपाने की कोशिश भी की। बता दें यह मामला राउज एवेन्यू कोर्ट में पहले से दर्ज है।
ईडी ने जो शिकायत दायर कि है उसमें आरोप लगाया गया है कि केजरीवाल ने ‘साउथ ग्रुप’ के सदस्यों के साथ मिलकर 100 करोड़ रुपये की रिश्वत ली और एक विशेष शराब नीति तैयार करके उसे लागू करके निजी संस्थाओं को अनुचित लाभ पहुंचाया। ईडी ने अभियोजन शिकायत में यह भी आरोप लगाया कि अपराध की आय से लगभग 45 करोड़ रुपये का इस्तेमाल गोवा चुनावों में केजरीवाल की मिलीभगत और सहमति से आप के प्रचार के लिए किया गया।
जांच एजेंसी ने आरोप लगाया कि आप अपराध की आय का ‘मुख्य लाभार्थी’ थी और केजरीवाल राष्ट्रीय संयोजक और राजनीतिक मामलों की समिति और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य होने के नाते गोवा चुनावों के दौरान धन के उपयोग के लिए जिम्मेदार थे। ED ने रिपोर्ट में उल्लेख किया कि अरविंद केजरीवाल ने इस पीओसी (अपराध की आय) को नकद हस्तांतरण/हवाला हस्तांतरण के माध्यम से पीढ़ी से लेकर उपयोग तक छुपाया है। इसलिए, आरोपी अरविंद केजरीवाल वास्तव में और जानबूझकर मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध से जुड़ी अलग अलग प्रक्रियाओं और गतिविधियों में शामिल हैं, यानी पीएमएलए (धन शोधन निवारण अधिनियम), 2002 की धारा 3 के तहत परिभाषित उत्पादन, अधिग्रहण, कब्जा, छिपाना, हस्तांतरण, उपयोग और इसे बेदाग होने का दावा करना है।
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