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कोरोना वायरस की रफ़्तार में लगा ब्रेक, एक दिन में मिले 13,405 नए मरीज़

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भारत कोरोना वायरस की चपेट से बहार निकल रहा है। दैनिक मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। बीते 24 घंटे में कोरोना के मामले 15,000 से भी कम रहे। एक दिन में 13,405 नए केस दर्ज किए गए। ये आकड़े पिछले दिन के मुकाबले काफी कम हैं, इससे पहले 16 हज़ार से ज़्यादा मरीज़ मिले थे।

Covid-19: India registers 30,549 cases in a day, active cases fall after 6  days

बता दें कि बीते 24 घंटे में 235 लोगों ने इस वायरस से जान गवाई है। नए केस दर्ज होने के बाद देश में कोरोनावायरस के कुल मामलों की संख्या 42,851,929 हो गई है। एक्टिव मामलों की बात करें तो फिलहाल देश में 1,81,075 एक्टिव केस हैं।

Coronavirus update: India sees biggest jump in new cases in nearly six  months

गौरतलब है कि अब तक रिकवर होने वालों की संख्या 42,158,510 है। पिछले दिन इस वायरस से ठीक होने वालों की संख्या 34,226 रही। 235 मौतों के साथ अब अबतक भारत में कोविड से मरने वालों की संख्या 512,344 हो चुकी है।

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ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 रुपये के बदले देना पड़ेगा 35,453 रुपये, जानें क्या है पूरा मामला

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हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला

क्या है पूरा मामला ?

सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।

कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।

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