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कोरोना की रफ़्तार पर लगा ब्रेक, एक दिन में मिले 6,561 नए केस

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भारत अब कोरोना से मुक्त होने की राह पर आगे बढ़ रहा है। दैनिक मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। बीते 24 घंटे में 6,561 नए मरीज़ मिले हैं। साथ ही 142 लोगों की इस वायरस से मौत हो गई।

Covid-19: India Logs 6,561 New Coronavirus Infections, 142 Fatalities

बता दें कि इस दौरान 14,947 लोग कोविड को मात देने में सफल रहे, जिससे अब तक ठीक होने वालों की संख्या बढ़कर 4,23,53,620 हो गई। फिलहाल 77,152 एक्टिव केस हैं, जिसकी दर 0.18% है।

Covid-19 updates: India records 6,915 cases in a day

इस समय देश में डेली पॉजिटिविटी रेट 0.74% है और वीकली पॉजिटिविटी रेट 0.99% है। बुधवार को देश भर में 8,82,953 कोरोना टेस्ट हुए। अब तक 77 करोड़ टेस्ट हो चुके हैं। मालूम हो कि कोविड-19 के खिलाफ वैक्सीनेशन कैंपेन जारी है। देश भर में अब तक 178.02 करोड़ वैक्सीन डोज लग चुकी हैं।

 

नेशनल

शराब घोटाला: केजरीवाल के खिलाफ चलेगा केस, एलजी ने ईडी को दी मंजूरी

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नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 से पहले अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ गई हैँ। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने ईडी को आबकारी नीति मामले में पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। 5 दिसंबर को ईडी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी मांगी थी।

ईडी का दावा है कि अरविंद केजरीवाल ने ‘साउथ ग्रुप’ के सदस्यों के साथ मिलकर 100 करोड़ रुपये की रिश्वत ली और कस्टमाइज शराब नीति बनाकर निजी कंपनियों को अनुचित लाभ पहुंचाया। ईडी का यह भी कहना है कि केजरीवाल ने मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए इस रकम को छुपाने की कोशिश भी की। बता दें यह मामला राउज एवेन्यू कोर्ट में पहले से दर्ज है।

ईडी ने जो शिकायत दायर कि है उसमें आरोप लगाया गया है कि केजरीवाल ने ‘साउथ ग्रुप’ के सदस्यों के साथ मिलकर 100 करोड़ रुपये की रिश्वत ली और एक विशेष शराब नीति तैयार करके उसे लागू करके निजी संस्थाओं को अनुचित लाभ पहुंचाया। ईडी ने अभियोजन शिकायत में यह भी आरोप लगाया कि अपराध की आय से लगभग 45 करोड़ रुपये का इस्तेमाल गोवा चुनावों में केजरीवाल की मिलीभगत और सहमति से आप के प्रचार के लिए किया गया।

जांच एजेंसी ने आरोप लगाया कि आप अपराध की आय का ‘मुख्य लाभार्थी’ थी और केजरीवाल राष्ट्रीय संयोजक और राजनीतिक मामलों की समिति और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य होने के नाते गोवा चुनावों के दौरान धन के उपयोग के लिए जिम्मेदार थे। ED ने रिपोर्ट में उल्लेख किया कि अरविंद केजरीवाल ने इस पीओसी (अपराध की आय) को नकद हस्तांतरण/हवाला हस्तांतरण के माध्यम से पीढ़ी से लेकर उपयोग तक छुपाया है। इसलिए, आरोपी अरविंद केजरीवाल वास्तव में और जानबूझकर मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध से जुड़ी अलग अलग प्रक्रियाओं और गतिविधियों में शामिल हैं, यानी पीएमएलए (धन शोधन निवारण अधिनियम), 2002 की धारा 3 के तहत परिभाषित उत्पादन, अधिग्रहण, कब्जा, छिपाना, हस्तांतरण, उपयोग और इसे बेदाग होने का दावा करना है।

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