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बीते 24 घंटे में देश में आए 43,071 नए केस, 59 हजार मरीज हुए ठीक
नई दिल्ली। देश में कोरोना वायरस के मामले लगातार घटते जा रहे हैं। बीते 24 घंटे में देश में कोरोना के 43 हजार से ज्यादा मामले सामने आए हैं। इस दौरान 900 से ज्यादा लोगों को इस खतरनाक वायरस की वजह से जान गंवानी पड़ी।
ताजा आंकड़े केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना वायरस संक्रमण के एक दिन में 43,071 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3,05,45,433 हो गई, जबकि संक्रमण के उपचाराधीन मामले, यानी सक्रिय मामले कम होकर 4,85,350 हो गए।
बता दें कि अब देश में कुल मामलों का 1.59 फीसदी सक्रिय मामले हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना से 59 हजार मरीज ठीक हुए हैं। देश में कोरोना से ठीक होने वालों का कुल आंकड़ा 2.96 करोड़ पार हो गया है। रिकवरी रेट भी बढ़कर 97.09 फीसदी पर पहुंच गई है।
दैनिक संक्रमण दर लगातार 27वें दिन 5 फीसदी से नीचे रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक, 5 फीसदी से नीचे संक्रमण दर खतरे से बाहर की स्थिति मानी जाती है। वहीं, लगातार 52वें दिन कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या इसके नए केस से ज्यादा रही है।
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शराब घोटाला: केजरीवाल के खिलाफ चलेगा केस, एलजी ने ईडी को दी मंजूरी
नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 से पहले अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ गई हैँ। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने ईडी को आबकारी नीति मामले में पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। 5 दिसंबर को ईडी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी मांगी थी।
ईडी का दावा है कि अरविंद केजरीवाल ने ‘साउथ ग्रुप’ के सदस्यों के साथ मिलकर 100 करोड़ रुपये की रिश्वत ली और कस्टमाइज शराब नीति बनाकर निजी कंपनियों को अनुचित लाभ पहुंचाया। ईडी का यह भी कहना है कि केजरीवाल ने मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए इस रकम को छुपाने की कोशिश भी की। बता दें यह मामला राउज एवेन्यू कोर्ट में पहले से दर्ज है।
ईडी ने जो शिकायत दायर कि है उसमें आरोप लगाया गया है कि केजरीवाल ने ‘साउथ ग्रुप’ के सदस्यों के साथ मिलकर 100 करोड़ रुपये की रिश्वत ली और एक विशेष शराब नीति तैयार करके उसे लागू करके निजी संस्थाओं को अनुचित लाभ पहुंचाया। ईडी ने अभियोजन शिकायत में यह भी आरोप लगाया कि अपराध की आय से लगभग 45 करोड़ रुपये का इस्तेमाल गोवा चुनावों में केजरीवाल की मिलीभगत और सहमति से आप के प्रचार के लिए किया गया।
जांच एजेंसी ने आरोप लगाया कि आप अपराध की आय का ‘मुख्य लाभार्थी’ थी और केजरीवाल राष्ट्रीय संयोजक और राजनीतिक मामलों की समिति और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य होने के नाते गोवा चुनावों के दौरान धन के उपयोग के लिए जिम्मेदार थे। ED ने रिपोर्ट में उल्लेख किया कि अरविंद केजरीवाल ने इस पीओसी (अपराध की आय) को नकद हस्तांतरण/हवाला हस्तांतरण के माध्यम से पीढ़ी से लेकर उपयोग तक छुपाया है। इसलिए, आरोपी अरविंद केजरीवाल वास्तव में और जानबूझकर मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध से जुड़ी अलग अलग प्रक्रियाओं और गतिविधियों में शामिल हैं, यानी पीएमएलए (धन शोधन निवारण अधिनियम), 2002 की धारा 3 के तहत परिभाषित उत्पादन, अधिग्रहण, कब्जा, छिपाना, हस्तांतरण, उपयोग और इसे बेदाग होने का दावा करना है।
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