Connect with us
https://aajkikhabar.com/wp-content/uploads/2020/12/Digital-Strip-Ad-1.jpg

उत्तराखंड

पत्नी की इच्छा के बगैर बनाए शारीरिक संबंध, ITBP के जवान को दो साल की जेल

Published

on

uttarakhand news

Loading

देहरादून। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के आईटीबीपी के जवान को पत्नी की इच्छा के खिलाफ उसके साथ शारीरिक संबंध बनाकर मारपीट करने का दोषी करार देते हुए कोर्ट ने दो साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। यह सजा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) मंजु सिंह मुंडे की अदालत ने दी है जिसमे दोषी को दस हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया गया है। अर्थदंड जमा न करने पर एक महीने का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।

यह भी पढ़ें

उत्तराखंड: अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर आक्रोश, राजभवन पहुंचे प्रदर्शनकारी

हार्ट अटैक से बचने के लिए खाएं ये चीजें, 7 घंटे की नींद है जरुरी

क्या है पूरा मामला

मिली जानकारी के अनुसार पीड़िता ने 13 अगस्त 2019 को पिथौरागढ़ के कांडा थाने में अपने पति के खिलाफ तहरीर दी। इसमें उसने बताया कि थाना बेड़ीनाग जिला पिथौरागढ़ के खनात क्षेत्र निवासी उसका पति आईटीबीपी का जवान है। वह लेह में तैनात है। तहरीर के अनुसार पीड़िता का पति 12 अगस्त को उसके मायके कांडा के एक गांव में आया और उसे यह कहकर साथ ले गया कि उसने सरकारी आवास मंजूर करा लिया है।

पति की बातों पर भरोसा कर पीड़िता उसके साथ चली गई लेकिन वह उसे चौकोड़ी के पर्यटक आवास गृह में ले गया, जहां इच्छा के विरुद्ध शारीरिक संबंध बनाने के बाद तलाक देने की बात करने लगा। आरोपी ने महिला से पिथौरागढ़ जाकर उसे तलाक देने के लिए कहा और मारपीट कर जान से मारने की धमकी भी दी। किसी तरह बचकर पीड़िता वापस मायके आई और पति के खिलाफ कांडा थाने में शिकायत दर्ज कराई।

एक साथ चलेंगी सभी सजाएं

तहरीर के आधार पर पुलिस ने धारा 498 ए, 323, 504, 506 के तहत आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया। विवेचक प्रह्लाद सिंह ने मामले की विवेचना कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। अभियोजन पक्ष की ओर से अधिवक्ता मोहन राम आर्या ने मामले की पैरवी कर आठ गवाह पेश कराए।

कोर्ट ने गवाहों के बयान और साक्ष्यों के आधार पर युवक को धारा 504 और 506 से दोषमुक्त करने का निर्णय सुनाया जबकि धारा 498 ए में आरोपी को दो साल के साधारण कारावास और दस हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। धारा 323 के तहत छह महीने का साधारण कारावास और एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड जमा न करने पर एक महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगना होगा। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।

uttarakhand news, uttarakhand latest news, ITBP jawan jailed for two years in uttarakhand,

उत्तराखंड

कांग्रेस ने ओबीसी समाज को सिर्फ वोट बैंक समझा, ओबीसी समाज की असली चिंता भाजपा ने की है: पुष्कर सिंह धामी

Published

on

Loading

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि भाजपा ने मेयर प्रत्याशी के रूप में ईमानदार और युवा प्रत्याशी को टिकट दिया है। पार्टी के निर्णय पर अब जनता 23 जनवरी को मुहर लगाएगी। मुख्यमंत्री ब्रह्मपुरी के छठ पार्क में सोमवार देर शाम भाजपा के ओबीसी सम्मेलन में पहुंचे थे।इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने ओबीसी समाज को सिर्फ वोट बैंक समझा, ओबीसी समाज की असली चिंता भाजपा ने की है। भाजपा चाहती है कि प्रदेश में ओबीसी समाज मुख्यधारा में आए। इसलिए इस बार निकाय चुनाव में मेयर-अध्यक्ष की 30 सीटें ओबीसी समाज के लिए आरक्षित की गईं, जो साहसिक फैसला है।

उन्होंने कहा कि भाजपा गरीब, पिछड़ों और वंचितों की हितधारक सरकार है। उन्होंने आगे कहा कि दून में बस्तियों को उजाड़ने की बात कहकर कांग्रेस भ्रम फैला रही है, जिसमें भी ओबीसी समाज की चिंताएं बढ़ी हैं। लेकिन, वे दोहराना चाहते हैं कि भाजपा ऐसा नहीं होने देगी। भाजपा उजाड़ने में नहीं, बसाने में यकीन रखती है।

यह ओबीसी समाज के वोटों की ताकत ही है कि भाजपा विकल्प रहित सरकार के संकल्प को लेकर आई। इस मौके पर भाजपा प्रत्याशी सौरभ थपलियाल, रेशम फेडरेशन अध्यक्ष चौधरी अजीत सिंह, भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय महामंत्री दीप्ति रावत, अशोक वर्मा, सतीश कश्यप, श्रद्धा सेठी, जसवीर सिंह, आलोक कुमार, कमलेश रमन, ओमप्रकाश मलिक, तेजपाल सैनी, एसपी यादव, ओमवीर सैनी, विपिन लोधी मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राजपुर रोड स्थित सनराइज होटल में सिख और पंजाबी समुदाय के बीच मेयर प्रत्याशी सौरभ थपलियाल को वोट देने की अपील के साथ पहुंचे। देर रात हुए सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने कहा कि सौरभ को मेयर के पद पर निर्वाचित करते ही दूनवासी ट्रिपल इंजन सरकार के सहभागी बन जाएंगे। प्रदेश-शहर के विकास कार्यों में गति आएगी।

Continue Reading

Trending