Connect with us
https://aajkikhabar.com/wp-content/uploads/2020/12/Digital-Strip-Ad-1.jpg

अन्य राज्य

हिंसा भड़काने वाले वीडियो-तस्वीरों को फैलाने वाले पर होगी कड़ी कार्रवाई: मणिपुर सरकार का आदेश

Published

on

Manipur government restrains circulation of videos depicting violence in state

Loading

इंफाल। मणिपुर में पांच महीने से अधिक समय से हिंसा जारी है। इस बीच, हिंसा से जुड़े कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुके हैं। पहले महिलाओं को निर्वस्त्र कर परेड कराए जाने फिर दो मैतेई युवकों को गोली मारने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ।

राज्य सरकार ने हिंसा को भड़काने वाली वीडियो को लेकर अब सख्ती की है। सरकार ने राज्य में हिंसा और संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वाले वीडियो को वायरल होने से रोकने के लिए आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि ऐसी वीडियो को जो भी बढ़ावा देगा उस पर मामला दर्ज किया जाएगा।

वायरल वीडियो से भड़क रही हिंसा

बता दें, यह आदेश सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर लगातार वीडियो और तस्वीरों के वायरल होने के बाद आया है। हाल ही में, दो मैतेई युवकों को गोली मारकर फिर कुकी भाषा बोलने वाले लोगों के एक समूह द्वारा उन्हें गड्ढे में दफनाने का वीडियो सामने आया था। हालांकि, अभी तक घटनास्थल और दफनाने की जगह का पता नहीं चल पाया है।

IPC और IT एक्ट के तहत कार्रवाई

मणिपुर गृह विभाग ने आदेश जारी कर कहा कि सरकार ने मामले की जांच के बाद हिंसा भड़काने वाले वीडियो और तस्वीरों को फैलाने से रोकने का फैसला किया है। ऐसी कोई तस्वीर या वीडियो जो हिंसा को भड़का सकती हैं, उन्हें अपने पास न रखें। इन तस्वीरों को पुलिस अधीक्षक को उचित कार्रवाई के लिए जमा कर सकता है।

साथ ही चेतावनी दी है कि अगर किसी ने इन नियमों को नहीं माना तो उसे सख्त सजा दी जाएगी। उस पर IPC और IT एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। आदेश में कहा गया कि राज्य में हालात सामान्य करने के लिए ऐसी वीडियो और तस्वीरों को फैलाने से रोकना होगा।

इस घटना के बाद सख्ती

सितंबर में इंफाल घाटी में दो लापता युवकों के शवों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे। प्रदर्शनकारियों पर सुरक्षा बलों और पुलिस की कार्रवाई में 100 से अधिक छात्र घायल हो गए थे, जिनमें ज्यादातर लड़कियां थीं।

अन्य राज्य

सोशल मीडिया पर हवाबाजी करने के लिए युवकों ने रेलवे ट्रैक पर उतारी थार, सामने से आ गई मालगाड़ी

Published

on

Loading

राजस्थान। सोशल मीडिया पर अपना वीडियो या रील बनाने वालों ने इन दोनों कानून और नियम कायदों को धता बताना अपना शग़ल बना लिया है। रील के लिए कोई पहाड़ से कूद जाता है तो कोई पानी के तेज बहाव की परवाह तक नहीं करता। जयपुर में भी ऐसा ही एक मामला सामने आया है जहां कुछ नौजवानों ने स्टंट की खातिर थार जीप को रेलवे ट्रेक पर उतार दिया। फिर जब थार पटरियों पर फँस गई तो उनके हाथ पांव फूल गए। पटरी पर इसी दौरान मालगाड़ी भी आ गई लेकिन लोको पायलट की सूझबूझ से दुर्घटना टल गई।

नशे में धुत्त तीन चार नौजवानों ने सोमवार को जयपुर के सिवांर इलाके में अपनी करतूत से लोगों को परेशानी में डाल दिया। इन युवकों ने पहले एक थार जीप किराए पर ली और उसे लेकर रेलवे ट्रेक पर पहुंच गए। इरादा था ट्रेक पर जीप दौड़ाने का। लेकिन अचानक थार फँस गई पटरियों के बीच। इसी दौरान कनकपुरा रेलवे स्टेशन की तरफ़ से एक मालगाड़ी को आता देख थार में सवार कुछ युवक तो उतरकर भाग गए लेकिन ड्राइवर बैठा रहा। इस बीच मालगाड़ी के लोको पायलट ने थार को ट्रैक पर देखकर ब्रेक लगा दिए जिससे जान माल का नुकसान होने से बच गया। इस दौरान वहाँ आरपीएफ के जवान और स्थानीय लोग भी पहुँच गए और सबने मिलकर ट्रैक से थार जीप को हटाया। लेकिन ये क्या जैसे ही थार ट्रैक से बाहर आई ड्राइवर उसे मौके से भगाकर ले गया । रास्ते में कई वाहनों और दुपहिया को टक्कर मारी लेकिन रुका नहीं। एक जगह बजरी के ढेर पर थार चढ़ गई लेकिन ड्राइवर ने रफ़्तार कम नहीं की और फ़रार हो गया।

 

इसके बाद पुलिस ने पड़ताल शुरू की तो घटनास्थल से चार किलोमीटर दूर थार जीप लावारिस खड़ी मिली। पुलिस में जीप को जब्त कर उसके मालिक की तलाश शुरू की तो पता चला कि थार को पारीक पथ सिंवार मोड़ निवासी कुशाल चौधरी चला रहा था।वो इस जीप को बेगस से किराए पर लेकर आया था। कुशल चौधरी अभी भी फ़रार है इस संबंध में आरपीएफ की तरफ से मुकदमा दर्ज किया गया है। रेलवे प्रोटेक्शन एक्ट की धारा 153 के अलावा धारा 147 और 174 में मामला दर्ज करके आरोपियों की तलाश जारी है। ये सभी ग़ैर जमानती धारा है इनके तीन साल तक की क़ैद का प्रावधान है।

Continue Reading

Trending