प्रादेशिक
महाराज सुहैल देव को मानने वाला राष्ट्रवाद के साथ खड़ा होगा, परिवारवाद के साथ नहींः सीएम योगी
अम्बेडकरनगर। यह क्षेत्र महाराज सुहैलदेव का ननिहाल है। बहराइच में महाराज सुहैलदेव ने सालार मसूद गाजी को हराया था। मैंने सुना है कि उनके किले पर कब्जा हो रहा है। 10 मार्च के बाद इसे कब्जा मुक्त कराया जाएगा। हम महाराज सुहैलदेव के नाम पर बहराइच में भव्य स्मारक और मेडिकल कालेज बना रहे हैं।
वहीं महाराज सुहैल देव के नाम पर राजनीति करने वाले उनके विचारों के विपरीत आचरण कर रहे हैं। महाराज सुहैल देव का अनुयायी गजनी और मोहम्मद गोरी के समर्थकों के साथ खड़ा नहीं हो सकता है। वह राष्ट्रवाद के साथ खड़ा होगा, परिवारवाद के साथ नहीं। ये बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अम्बेडकरनगर की कटेहरी और अकबरपुर विधानसभा में जनसभा में कहीं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह डा. लोहिया की पावन भूमि है। 1960 के दशक में यूपी के कई जनपदों में रामायण मेले की शुरुआत की थी। आज अपने को डा अम्बेडकर का अनुयायी कहने वाले रामभक्तों पर गोली चलाते हैं। लोहिया कहते थे कि सच्चे समाजवादी को संपत्ति और संतति से दूर रहना चाहिए। आज के सपा का नारा है, सबका साथ सैफई खानदान का विकास।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सपा ने अपने शासनकाल में प्रदेश में अराजकता फैलाई। इससे यूपी बदनाम होता गया और दंगे होते गए। उन्होंने कहा कि जो लोग पहले दंगा, छिनैती और लूटपाट कराते थे, जिनके गुर्गे तमंचा रखते थे, आज वही हनुमान जी गदा लेकर घूम रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले ज्यादातर परिवारवादी कारसेवा करते नजर आएंगे। यह भाजपा की वैचारिक विजय का प्रतीक है।
उन्होंने कहा कि 2017 के पहले बिजली नहीं मिल पाती थी। आज सबको पर्याप्त और बिना भेदभाव के बिजली मिल रही है। पहले बिजली का भी मजहब होता था।
मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि कोरोना की वैक्सीन सबको फ्री मिल रही है। अगर सपा बसपा की सरकार होती तो वैक्सीन बाजार में बिक गई होती। हमारी सरकार में बिना भेदभाव के महीने में दो बार राशन मिला है। पहले राशन और गरीबों की योजनाओं का पैसा कहां चला जाता था। ये पैसा सपा के गुर्गे खा जाते थे।
इत्र वाले मित्र के पास चला जाता था। उससे पहले बसपा का हाथी के पेट में समा जाता था। जो राशन और गरीब कल्याण योजनाओं का पैसा खाते हैं, उन्हीं के लिए बुलडोजर है। उन्होंने कहा कि जो पहले हाथी से लड़े थे, वह दूसरी पार्टी से लड़ रहे हैं। हाथी जब वजन नहीं संभाल पाई तो साइकिल तो टूट ही जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा 2017 के पहले दंगे होते थे, महीनों कर्फ्यू लगता था। आज दंगाई डरता था। उसे मालूम है कि दंगा होगा तो क्या होगा। सम्मान सबको पर तुष्टीकरण किसी का नहीं। उन्होंने भाजपा प्रत्याशियों को जिताने की अपील की।
साल में दो बार मुफ्त मिलेगा रसोई गैसः योगी
हमारी सरकार ने तय किया है कि 10 मार्च को फिर से सरकार बनने के बाद होली-दिवाली पर उज्ज्वला लाभार्थियों को दो बार फ्री रसोई गैस दिया जाएगा। 60 वर्ष से ऊपर की महिलाओं को परिवहन निगम की बस में फ्री यात्रा, जन्म से स्नातक की शिक्षा के लिए 15 हजार से बढ़ाकर 25 हजार रुपया, कन्या की शादी के लिए 51 हजार से बढ़ाकर अब 1 लाख रुपया दिया जाएगा। अगले पांच साल में हर परिवार के कम से कम एक सदस्य को रोजगार से जोड़ा जाएगा। अभी 1 करोड़ युवाओं को स्मार्ट फोन और टैबलेट दिया जा रहा है, इसे बढ़ाकर 2 करोड़ किया जाएगा। अन्नदाता किसान को सिंचाई के लिए फ्री में बिजली मिलेगी।
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हरियाणा के फरीदाबाद की स्थानीय अदालत ने सुनाया बड़ा फैसला, नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के जुर्म में 20 साल की कैद
फरीदाबाद। हरियाणा के फरीदाबाद में एक स्थानीय अदालत ने एक शख्स को अपनी नाबालिग भतीजी से दुष्कर्म करने और उसे गर्भवती करने के जुर्म में 20 साल की कैद की सजा सुनाई है। घटना की जानकारी सोमवार को पुलिस ने दी। पुलिस ने इस घटना को लेकर बताया कि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हेमराज मित्तल की अदालत ने दोषी व्यक्ति पर 65 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। बता दें कि यह घटना अक्तूबर 2019 की है, जब कक्षा 8 की छात्रा अपने घर पर अकेली थी। अधिवक्ता रवीन्द्र कुमार गुप्ता ने बताया कि जिस वक्त यह घटना घटी उस वक्त पीड़िता की मां अपने मायके गई थी और उसका भाई स्कूल गया था और पिता काम पर गए थे।
भतीजी दुष्कर्म करने वाले चाचा को 20 साल की कैद
अधिवक्ता ने बताया कि लड़की जब स्कूल से घर लौटी तो उसके घर के पास रहने वाला उसका चाचा घर में घुस गया और उसने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। उसने पीड़िता को धमकी भी दी कि अगर उसने किसी को इस घटना के बारे में बताया तो वह उसके परिवार को जान से मार देगा। अधिवक्ता के मुताबिक, परवरी 2020 में पीड़िता ने पेट दर्द की शिकायत की। जब उसकी मां उसे अस्पताल ले गई तो पता चला कि लड़की गर्भवती है। इसके बाद उसने परिजनों को आपबीती बताई। इसके बाद परिजनों ने पुलिस से संपर्क किया। अधिवक्ता ने बताया कि इसके बाद आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है।
कोर्ट ने सुनाई सजा
उन्होंने बताया कि इस मामले में कुल 24 लोगों की गवाही हुई। इसके आधार पर अदालत ने दोषी को 20 साल कैद और 65 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। बता दें कि इस तरह की यह कोई पहली घटना नहीं है। दरअसल इससे पहले भी कई बार इस तरह की घटनाएं देखने व सुनने को मिल चुकी है। इस बीच पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर इलाके में एक 24 वर्षीय अनिल नाम के युवक की कार में जलने से मौत हो गई। रविवार को पुलिस ने जानकारी दी और इस मामले में जांच शुरू कर दी है। घटना सनिवार रात की है। पुलिस को तीन अलग-अलग पीसीआर कॉल के जरिए इस घटना की सूचना मिली। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो देखा कि मारुति वैगन आर कार में आग लगी हुई थी और कार के अंदर अनिल का जला हुआ शव मिला।
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