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सर पर पगड़ी बांध सिखों संग कार्यक्रम में कुछ यूं नजर आए पीएम नरेंद्र मोदी, कही ये बात
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 अप्रैल की शाम अपने आवास पर सिखों के एक डेलीगेशन से मुलाकात की। इस कार्यक्रम में पीएम पूरी तरीके से सिख वेशभूषा में नजर आए। प्रधानमंत्री सिर पर पगड़ी बांधे और गले में रुद्राक्ष की माला पहने भी दिखे।
पीएम मोदी ने उनसे मिलने आए लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि सिख परंपरा वास्तव में एक श्रेष्ठ भारत की जीवंत परंपरा है।
अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री ने कहा- भारत की आजादी की लड़ाई में और बाद में भी सिखों का बड़ा योगदान है। सिखों के उल्लेख के बिना देश का इतिहास अधूरा है।
पीएम ने अपने संबोधन में यह भी कहा कि अर्थव्यवस्था में सिख समाज की बड़ी भागीदारी है। विदेश में रहते हुए भारत की तरक्की में आपकी बड़ी भूमिका है।
नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि हमारे गुरुओं ने राष्ट्र को ऊपर रखकर भारत को एक सूत्र में पिरोया था। गुरु नानक देव जी ने अंधेरे से देश को निकाला था। उनकी निशानियां देशभर में हैं।
पीएम ने कहा- लंगर को टैक्स फ्री करने से लेकर, हरमिंदर साहिब को FCRA की अनुमति तक, गुरुद्वारों के आसपास स्वच्छता बढ़ाने से लेकर उन्हें बेहतर इन्फ्रास्ट्रक्चर से जोड़ने तक, देश आज हर संभव प्रयास कर रहा है। (Photo: PIB)
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शराब घोटाला: केजरीवाल के खिलाफ चलेगा केस, एलजी ने ईडी को दी मंजूरी
नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 से पहले अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ गई हैँ। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने ईडी को आबकारी नीति मामले में पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। 5 दिसंबर को ईडी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी मांगी थी।
ईडी का दावा है कि अरविंद केजरीवाल ने ‘साउथ ग्रुप’ के सदस्यों के साथ मिलकर 100 करोड़ रुपये की रिश्वत ली और कस्टमाइज शराब नीति बनाकर निजी कंपनियों को अनुचित लाभ पहुंचाया। ईडी का यह भी कहना है कि केजरीवाल ने मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए इस रकम को छुपाने की कोशिश भी की। बता दें यह मामला राउज एवेन्यू कोर्ट में पहले से दर्ज है।
ईडी ने जो शिकायत दायर कि है उसमें आरोप लगाया गया है कि केजरीवाल ने ‘साउथ ग्रुप’ के सदस्यों के साथ मिलकर 100 करोड़ रुपये की रिश्वत ली और एक विशेष शराब नीति तैयार करके उसे लागू करके निजी संस्थाओं को अनुचित लाभ पहुंचाया। ईडी ने अभियोजन शिकायत में यह भी आरोप लगाया कि अपराध की आय से लगभग 45 करोड़ रुपये का इस्तेमाल गोवा चुनावों में केजरीवाल की मिलीभगत और सहमति से आप के प्रचार के लिए किया गया।
जांच एजेंसी ने आरोप लगाया कि आप अपराध की आय का ‘मुख्य लाभार्थी’ थी और केजरीवाल राष्ट्रीय संयोजक और राजनीतिक मामलों की समिति और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य होने के नाते गोवा चुनावों के दौरान धन के उपयोग के लिए जिम्मेदार थे। ED ने रिपोर्ट में उल्लेख किया कि अरविंद केजरीवाल ने इस पीओसी (अपराध की आय) को नकद हस्तांतरण/हवाला हस्तांतरण के माध्यम से पीढ़ी से लेकर उपयोग तक छुपाया है। इसलिए, आरोपी अरविंद केजरीवाल वास्तव में और जानबूझकर मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध से जुड़ी अलग अलग प्रक्रियाओं और गतिविधियों में शामिल हैं, यानी पीएमएलए (धन शोधन निवारण अधिनियम), 2002 की धारा 3 के तहत परिभाषित उत्पादन, अधिग्रहण, कब्जा, छिपाना, हस्तांतरण, उपयोग और इसे बेदाग होने का दावा करना है।
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