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बाटला हाउस केस: दिल्ली HC ने आतंकी आरिज की सजा-ए-मौत को आजीवन कारावास में बदला  

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Batla House Case

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नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने बाटला हाउस एनकाउंटर के दोषी आतंकी आरिज खान की फांसी की सजा पर रोक लगाते हुए उसको आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। निचली अदालत आतंकी को फांसी की सजा सुनाई थी। हाई कोर्ट ने निचली अदालत के दोषी ठहराने के फैसले को बरकरार रखा है। बाटला हाउस एनकाउंटर केस को अब 15 साल हो गए हैं।

केस में कब क्या हुआ?  

13 सितंबर 2008- नई दिल्ली में हुए सिलसिलेवार विस्फोटों में 39 लोगों की मौत हुई थी और 159 लोग घायल हो गए थे।

19 सितंबर 2008-  पुलिस और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई।

3 जुलाई, 2009- आरिज खान और शहजाद अहमद ने निचली अदालत ने अपराधी घोषित किया।

3 फरवरी 2010- शहजाद अहमद को लखनऊ से गिरफ्तार किया गया।

1 अक्टूबर 2009- मामले की जांच दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा को सौंपी गई।

30 जुलाई 2013- इंडियन मुजाहिदीन के आतंकवादी शहजाद अहमद को निचली अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई।

14 फरवरी, 2018 को आरिज खान को एक दशक तक फरार होने के बाद गिरफ्तार किया गया।

08 मार्च 2021-  आरिज खान पर निचली अदालत ने हत्या और अन्य अपराधों का आरोप लगाया।

15 मार्च 2021- अदालत ने आरिज खान को मौत की सजा सुनाई है। 11 लाख रुपये का फाइन भी लगाया।

10 जनवरी, 2022- हाईकोर्ट ने सजा और सजा के निचली अदालत के आदेश के खिलाफ आरिज खान की अपील पर पुलिस को नोटिस जारी किया।

7 मार्च 2022- हाईकोर्ट ने खान को मौत की सजा की पुष्टि करने के बारे में नोटिस जारी किया।

18 अगस्त 2023- हाईकोर्ट ने मामले में आरिज खान को दी गई मौत की सजा की पुष्टि पर अपना फैसला सुरक्षित रखा।

12 अक्टूबर 2023-  पुलिस निरीक्षक मोहन चंद शर्मा की हत्या के मामले में खान को दोषी ठहराया गया है लेकिन मौत की सजा उम्रकैद में बदल दी गई है।

नेशनल

कोलकाता ट्रेनी डॉक्टर रेप-हत्या मामला: संजय राय को उम्रकैद की सजा, 50 हजार का जुर्माना भी लगा

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कोलकाता। कोलकाता के चर्चित आरजी कर रेप-हत्या मामले में आज संजय रॉय को उम्रकैद की सजा सुनाई है। सियालदह कोर्ट ने सोमवार, 20 जनवरी को रेप और हत्या मामले में सजा का ऐलान करते हुए संजय को उम्र कैद की सजा सुनाई। इसके साथ ही उसपर 50 हजार रु का जुर्माना भी लगाया गया है। ट्रेनी डॉक्टर से रेप के बाद मर्डर की घटना का मुख्य आरोपी संजय राय को सियालदह कोर्ट ने शनिवार को भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा- 64, 66 और 103 के तहत दोषी ठहराया था।

सजा के ऐलान से पहले पेशी के दौरान संजय जज के सामने गिड़गिड़ा रहा था। उसने जज के सामने कहा कि मैं दोषी नहीं हूं। मुझे फंसाया जा रहा है। मैंने कोई अपराध नहीं किया है। मुझ पर दोष स्वीकार करने का दबाव बनाया जा रहा है। मैंने रुद्राक्ष की माला पहनी हुई थी। अगर मैं ऐसा करता तो मेरी रुद्राक्ष की माला फट जाती.संजय ने कहा कि जो अपराध नहीं किया, उसकी सजा दी जा रही है। वहीं, इस दौरान CBI ने कहा कि संजय का अपराध रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है। अगर कड़ी सजा नहीं मिली तो समाज भरोसा खो देगा. कोर्ट ने ये कोई मामूली अपराध नहीं है. महिला डॉक्टर की निर्ममता से हत्या की गई।

क्या है आरजी कर रेप और हत्या मामला?

31 साल की एक महिला ट्रेनी डॉक्टर का 9 अगस्त, 2024 को अस्पताल के कॉन्फ़्रेंस रूम में शव मिला था। बाद में पता लगा कि पहले डॉक्टर का रेप हुआ था और फिर उसकी हत्या की गई थी। इस घटना के खिलाफ डॉक्टरों ने लंबे समय तक विरोध प्रदर्शन किया था। 12 नवंबर को बंद कमरे में इस मामले की सुनवाई शुरू हुई थी। कुल 50 गवाहों से पूछताछ की गई और 9 जनवरी को सुनवाई पूरी हुई। इस मामले में मुख्य आरोपी संजय रॉय था। पुलिस ने 9 अगस्त को हुई घटना के फौरन बाद 10 अगस्त को संजय रॉय को गिरफ्तार कर लिया था। पीड़ित के शरीर के पास पाए गए एक ब्लूटूथ ईयरफोन के कारण पुलिस ने संजय रॉय को गिरफ्तार किया था क्योंकि संजय रॉय को सीसीटीवी कैमरे के फुटेज में गले में डिवाइस के साथ सेमिनार हॉल में प्रवेश करते देखा गया था।

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