करियर
कोचिंग संस्थानों में 16 साल से कम उम्र के बच्चों की अब ‘नो एंट्री’, जानें ये 10 जरूरी गाइडलाइन्स
नई दिल्ली। कोचिंग संस्थानों के मनमाने रवैये पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। दरअसल, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय (MoE) ने बीते दिन इन संस्थानों के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। सरकार का मानना है कि इससे देश में बढ़ रहे छात्रों के आत्महत्या के मामलों में भी कमी आएगी। इन दिशानिर्देशों के अनुसार, अब कोई भी कोचिंग संस्थान 16 साल से कम उम्र के छात्र का नामांकन अपने संस्थान में नहीं कर सकते।
इसके साथ ही कई और जरूरी गाइडलाइन्स जारी की गई हैं-
- कोचिंग संस्थानों को साफ निर्देश दिया गया है कि अब वो न तो अच्छी रैंक की गारंटी दे सकते हैं और न ही गुमराह करने वाले वादे कर सकते हैं।
- अब कोचिंग संस्थान स्नातक से कम शिक्षा वाले ट्यूटर को भी नियुक्त नहीं कर सकते हैं।
- छात्रों का नामांकन सिर्फ सेकेंडरी स्कूल एक्जामिनेशन के बाद ही अब करना होगा।
- कोचिंग संस्थानों को अब वेबसाइट भी बनानी होगी। इन साइट्स पर ट्यूटरों की शैक्षिक योग्यता, पाठ्यक्रमों, उन्हें पूरा किए जाने की अवधि, छात्रावास की सुविधाएं और कितनी फीस ली जा रही है उसका ताजा विवरण होगा।
- किसी भी कोचिंग संस्थान का अब तब तक पंजीकरण नहीं होगा, जब तक कि उसके पास काउंसलिंग सिस्टम नहीं होगा।
- सरकार का मानना है कि अवसाद या तनावपूर्ण स्थितियों में छात्रों को तत्काल सहायता उपलब्ध कराने के लिए संस्थानों के पास ये तंत्र होना जरूरी है।
- विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए कोचिंग सेंटर्स को ट्यूशन फीस उचित रखनी होगी। अब फीस की रसीद भी अनिवार्य होगी।
- अगर छात्र अपने पाठ्यक्रम की पूरी फीस का भुगतान कर देता है और वह पाठ्यक्रम को बीच में छोड़ देता है तो उसे 10 दिनों के भीतर बाकी की फीस रिफंड की जाएगी।
- केंद्र सरकार ने इसी के साथ सुझाव दिया है कि अगर कोचिंग सेंटर ज्यादा फीस वसूलते हैं तो उन पर एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाना चाहिए। इसके साथ ही संस्थान का पंजीकरण भी रद्द किया जा सकता है।
- इन दिशानिर्देशों के प्रभावी होने के तीन महीनों के भीतर नए एवं पहले से मौजूद कोचिंग सेंटरों को अब पंजीकरण कराने का भी सरकार ने प्रस्ताव रखा है।
करियर
बिहार में पंचायती राज विभाग ने बिहार ग्राम कचहरी में सचिव के पदों पर निकाली भर्ती, ऐसे कर सकते हैं आवेदन
पटना। बिहार पंचायती राज विभाग ने बिहार ग्राम कचहरी में सचिव के पदों पर भर्ती निकाली है। उम्मीदवार बिहार पंचायती राज विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट ps.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। यह भर्ती जिलेवार निकाली गई है।
एजुकेशनल क्वालिफिकेशन :
मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास
राज्य सरकार द्वारा घोषित समकक्ष योग्यता होनी चाहिए
एज लिमिट :
अनारक्षित वर्ग के पुरुष : अधिकतम 37 वर्ष
पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष, महिला : अधिकतम 40 वर्ष
फीस :
अनारक्षित : 500 रुपए
अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति, ईडब्ल्यूएस, दिव्यांग : 250 रुपए
बैकलॉग : नि:शुल्क
कियोस्क से आवेदन करने पर पोर्टल फीस : 60 रुपए
सिलेक्शन प्रोसेस :
12वीं में मिले अंकों के आधार पर
जरूरी डॉक्यूमेंट्स :
12वीं, ग्रेजुएशन पास या सीए की मार्कशीट
जाति प्रमाण पत्र
निवास प्रमाण पत्र
आय प्रमाण पत्र
पासपोर्ट साइज फोटो
आधार कार्ड
समग्र आईडी
बैंक पासबुक इत्यादि।
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