करियर
कोचिंग संस्थानों में 16 साल से कम उम्र के बच्चों की अब ‘नो एंट्री’, जानें ये 10 जरूरी गाइडलाइन्स
नई दिल्ली। कोचिंग संस्थानों के मनमाने रवैये पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। दरअसल, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय (MoE) ने बीते दिन इन संस्थानों के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। सरकार का मानना है कि इससे देश में बढ़ रहे छात्रों के आत्महत्या के मामलों में भी कमी आएगी। इन दिशानिर्देशों के अनुसार, अब कोई भी कोचिंग संस्थान 16 साल से कम उम्र के छात्र का नामांकन अपने संस्थान में नहीं कर सकते।
इसके साथ ही कई और जरूरी गाइडलाइन्स जारी की गई हैं-
- कोचिंग संस्थानों को साफ निर्देश दिया गया है कि अब वो न तो अच्छी रैंक की गारंटी दे सकते हैं और न ही गुमराह करने वाले वादे कर सकते हैं।
- अब कोचिंग संस्थान स्नातक से कम शिक्षा वाले ट्यूटर को भी नियुक्त नहीं कर सकते हैं।
- छात्रों का नामांकन सिर्फ सेकेंडरी स्कूल एक्जामिनेशन के बाद ही अब करना होगा।
- कोचिंग संस्थानों को अब वेबसाइट भी बनानी होगी। इन साइट्स पर ट्यूटरों की शैक्षिक योग्यता, पाठ्यक्रमों, उन्हें पूरा किए जाने की अवधि, छात्रावास की सुविधाएं और कितनी फीस ली जा रही है उसका ताजा विवरण होगा।
- किसी भी कोचिंग संस्थान का अब तब तक पंजीकरण नहीं होगा, जब तक कि उसके पास काउंसलिंग सिस्टम नहीं होगा।
- सरकार का मानना है कि अवसाद या तनावपूर्ण स्थितियों में छात्रों को तत्काल सहायता उपलब्ध कराने के लिए संस्थानों के पास ये तंत्र होना जरूरी है।
- विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए कोचिंग सेंटर्स को ट्यूशन फीस उचित रखनी होगी। अब फीस की रसीद भी अनिवार्य होगी।
- अगर छात्र अपने पाठ्यक्रम की पूरी फीस का भुगतान कर देता है और वह पाठ्यक्रम को बीच में छोड़ देता है तो उसे 10 दिनों के भीतर बाकी की फीस रिफंड की जाएगी।
- केंद्र सरकार ने इसी के साथ सुझाव दिया है कि अगर कोचिंग सेंटर ज्यादा फीस वसूलते हैं तो उन पर एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाना चाहिए। इसके साथ ही संस्थान का पंजीकरण भी रद्द किया जा सकता है।
- इन दिशानिर्देशों के प्रभावी होने के तीन महीनों के भीतर नए एवं पहले से मौजूद कोचिंग सेंटरों को अब पंजीकरण कराने का भी सरकार ने प्रस्ताव रखा है।
करियर
बिहार के युवाओं को नीतीश सरकार ने दी खुशखबरी, 1232 एक्स-रे टेक्नीशियन के पदों पर होगी भर्ती
पटना। बिहार में स्वास्थ्य विभाग 1232 एक्स-रे टेक्नीशियन के पदों पर नियुक्ति करने जा रहा है. इन पदों पर नियुक्ति तकनीकी सेवा आयोग के माध्यम से होगी, जिसकी अधियाचना आयोग को भेजी जा चुकी है.
राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने रविवार को एक्स-रे टेक्नीशियन के पदों पर भर्ती के बारे में जानकारी दी. मंत्री पांडेय ने कहा कि बिहार एक्स-रे टेक्नीशियन संवर्ग के मूल कोटि के एक हजार 232 पदों पर नियमित नियुक्ति होनी है. नए एक्स-रे टेक्नीशियन की नियुक्ति होने से एक्स-रे सेवाएं और उन्नत होंगी. इससे प्रदेश के अस्पतालों में इलाज को आने वाले मरीजों को लाभ होगा.
स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में लगातार नियुक्तियां की जा रही हैं. राज्य के युवाओं के लिए रोजगार सृजन की दिशा में सरकार संवेदनशील है.
-
लाइफ स्टाइल1 day ago
यह डिटॉक्स ड्रिंक्स सर्दियों में रोकेगा वजन का बढ़ना, फैट को करेगा बर्न
-
नेशनल2 days ago
महाराष्ट्र के कल्याण शहर से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई, दामाद और ससुर के बीच मक्का-मदीना और कश्मीर जाने को लेकर हुए विवाद
-
नेशनल2 days ago
दिल्ली में एक बार फिर लोगों की सांसों पर संकट, AQI 450 तक पहुंचा
-
प्रादेशिक1 day ago
भोपाल के जंगल में लावारिस कार से मिला 10 करोड़ कैश और 42 करोड़ का सोना
-
राजनीति2 days ago
AIMIM सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी ने आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल पर जमकर साधा निशाना
-
राजनीति2 days ago
विपक्षी सांसदों के साथ धक्का – मुक्की, प्रताप सारंगी के सिर में लगी चोट
-
नेशनल2 days ago
संसद में आज हुई धक्का – मुक्की की घटना पर आया, बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का बयान
-
नेशनल2 days ago
महाराष्ट्र के मुंबई में हुए नाव हादसे में 13 लोगों की मौत, सीएम की तरफ से 5 लाख का मुआवजा