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खजाने पर नजर रखते हैं परिवारवादीः पीएम मोदी
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि परिवारवादी लोग खजाने पर नजर रखते हैं, यह भ्रष्टाचारी मजबूत हुए तो आपका पैसा खा जाएंगे। प्रधानमंत्री सोनभद्र में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सोनभद्र जैसे अनेक जिले हैं जहां अपने खजाने से प्रकृति ने समृद्ध किया। पहले खनिज संपदा को लूटा और अपने हाल पर छोड़ दिया। आज एनडीए सरकार सोनभद्र जैसे जिलों और जनजातीय समाज को पीछे नहीं रहने देगी। कहा कि परिवारवादी लोग खजाने पर नजर रखते हैं।
कहा कि भारत का सामथ्र्य है कि यूक्रेन में फंसे नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए अभियान चला रहे हैं। कई हजार नागरिकों को वापस लाया जा चुका है। भारत ने अपने चार मंत्रियों को भेज दिया है। संकट में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए वायुसेना को भी लगाया गया है। देश के लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि सरकार अपने नागरिकों की सुरक्षित वापसी के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी।
मोदी ने कहा कि परिवारवादी लोग खजाने पर नजर रखते हैं, यह भ्रष्टाचारी मजबूत हुए तो आपका पैसा खा जाएंगे। आप उनको लूटने देंगे यह आपके हक के पैसे हैं। सोनभद्र से निकला पैसा यहां के विकास के लगाना जरूरी कर दिया। मिनरल फंड से राज्यों को 50 हजार करोड़ मिलना तय हुआ है। एक बड़ी राशि सोनभद्र को मिली है। घर, सड़क खेत और खदान के श्रमिकों को श्रम कार्ड से जोड़ा गया है। श्रमिकों को सुविधा पहुंचाना आसान हो गया है। माफिया लोगों के खिलाफ कड़े कदम उठाए गए हैं।
कब्जा माफिया का दाना पानी बंद करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। गांव के घर और जमीन की घरौनी आपको सौंपी जा रही है। ताकि आपकी जमीन न कब्जा हो। स्वामित्व योजना में घरौनी मिली तो कोई आपका घर जमीन कब्जा नहीं कर सकेगा। आजादी और विकास में सभी को सम्मान दिया जा रहा है। जनजातीय सेनानियों को राष्ट्रीय पहचान दी है। बिरसा मुंडा के जन्मदिन को मनाने के साथ जनजातीय संग्रहालय बनाया जा रहा है।
कोरोना वैक्सीन पर उन्होंने कहा कि टीका लगवाने के लिए लोगों से जुड़ने पर मुसीबत होती थी। हमारी सेनाओं के पराक्रम पर सवाल उठाते थे। यूपी के लोग क्या ऐसे लोगों को वोट दे सकते हैं, भारत का सबसे तेज टीकाकरण अभियान रहा है। 80 करोड़ नागरिकों को मुफ्त राशन दिया गया है। यह आंकड़ा सुनकर दुनिया चौंक जाती है।
मोदी ने कहा कि परिवारवादियों ने भारत का अपमान करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। यह अपमान यूपी का अपमान है। आपके जिले में आकर आपसे आग्रह कर रहा हूं कि आपको इस परिस्थिति में जीने को मजबूर किया है। आपको पीछे रखा, ऐसे लोगों को माफ मत करना। यह लोग देश और आपका भला नहीं कर सकते।
कहा कि आपको पक्का घर देने का मोदी का इरादा भी पक्का है। हमने हजारों घर सोनभद्र में बनाए हैं, जो बचे हैं उनको दस मार्च के बाद योगी सरकार बनने के बाद पक्के घर बनाने का काम किया जाएगा। पक्का घर चार दीवारें नहीं बल्कि कल्पना साफ है, जिसमें नल से जल पहुंचे। यह अभियान भी तेज गति से चलाएंगे। इन दोनों योजनाओं के लिए एक लाख करोड़ का योगदान किया गया है। पक्का घर और नल से जल पहुंचे यह काम किया जा रहा है।
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शराब घोटाला: केजरीवाल के खिलाफ चलेगा केस, एलजी ने ईडी को दी मंजूरी
नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 से पहले अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ गई हैँ। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने ईडी को आबकारी नीति मामले में पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। 5 दिसंबर को ईडी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी मांगी थी।
ईडी का दावा है कि अरविंद केजरीवाल ने ‘साउथ ग्रुप’ के सदस्यों के साथ मिलकर 100 करोड़ रुपये की रिश्वत ली और कस्टमाइज शराब नीति बनाकर निजी कंपनियों को अनुचित लाभ पहुंचाया। ईडी का यह भी कहना है कि केजरीवाल ने मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए इस रकम को छुपाने की कोशिश भी की। बता दें यह मामला राउज एवेन्यू कोर्ट में पहले से दर्ज है।
ईडी ने जो शिकायत दायर कि है उसमें आरोप लगाया गया है कि केजरीवाल ने ‘साउथ ग्रुप’ के सदस्यों के साथ मिलकर 100 करोड़ रुपये की रिश्वत ली और एक विशेष शराब नीति तैयार करके उसे लागू करके निजी संस्थाओं को अनुचित लाभ पहुंचाया। ईडी ने अभियोजन शिकायत में यह भी आरोप लगाया कि अपराध की आय से लगभग 45 करोड़ रुपये का इस्तेमाल गोवा चुनावों में केजरीवाल की मिलीभगत और सहमति से आप के प्रचार के लिए किया गया।
जांच एजेंसी ने आरोप लगाया कि आप अपराध की आय का ‘मुख्य लाभार्थी’ थी और केजरीवाल राष्ट्रीय संयोजक और राजनीतिक मामलों की समिति और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य होने के नाते गोवा चुनावों के दौरान धन के उपयोग के लिए जिम्मेदार थे। ED ने रिपोर्ट में उल्लेख किया कि अरविंद केजरीवाल ने इस पीओसी (अपराध की आय) को नकद हस्तांतरण/हवाला हस्तांतरण के माध्यम से पीढ़ी से लेकर उपयोग तक छुपाया है। इसलिए, आरोपी अरविंद केजरीवाल वास्तव में और जानबूझकर मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध से जुड़ी अलग अलग प्रक्रियाओं और गतिविधियों में शामिल हैं, यानी पीएमएलए (धन शोधन निवारण अधिनियम), 2002 की धारा 3 के तहत परिभाषित उत्पादन, अधिग्रहण, कब्जा, छिपाना, हस्तांतरण, उपयोग और इसे बेदाग होने का दावा करना है।
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