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14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए संजय सिंह, अदालत ने कहा- राजनीतिक बयानबाजी मत कीजिए
नई दिल्ली। दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आप नेता संजय सिंह को शुक्रवार को रिमांड पूरी होने के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट के समक्ष पेश किया गया, जहां से अदालत ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।
राजनीतिक बयानबाजी मत कीजिए: अदालत
आप नेता को न्यायिक हिरासत में भेजे हुए अदालत ने कहा कि अगर मुकदमे के संबंध में कुछ कहना है तो कहिए। यहां मोदी और अदानी को लेकर राजनीतिक बयानबाजी मत कीजिए।
अदालत ने यह टिप्पणी तब की जब संजय सिंह ने पेश पर जाने के दौरान कहा कि मोदी अदाणी के पीएम हैं। यह भी कहा कि अडानी के घोटाले पर मैंने ईडी जांच की शिकायत की थी ईडी को उस पर तो जांच हुई नहीं। अदालत ने संजय सिंह को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
कब होगी घोटालों की जांच
पेशी के लिए जाते वक्त आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए केंद्र और पीएम मोदी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मोदी जी अदानी के पीएम हैं। अडानी के घोटाले पर मैंने जांच की शिकायत की थी ईडी को उस पर तो जांच हुई नहीं। पीएम बताएं कि अदानी के घोटालों की जांच कब होगी। बता दें कि पिछली सुनवाई में संजय सिंह को 13 अक्टूबर तक के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ED) की हिरासत में भेज दिया था।
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दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने उमर खालिद को दी 7 दिन की अंतरिम जमानत
नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में हुए दंगो में साजिश के आरोप में जेल बंद आरोपी उमर खालिद को कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने उमर खालिद को 7 दिन की अंतरिम जमानत दे दी है। जानकारी के मुताबिक, उमर खालिद ने अपने मौसेरे भाई और बहन की शादी में शामिल होने के लिए 10 दिनों की अंतरिम जमानत मांगी थी। हालांकि, कड़कड़डूमा कोर्ट ने उमर खालिद को 28 दिसंबर से 3 जनवरी तक 7 दिनों के लिए अंतरिम जमानत दी।
कौन है उमर खालिद?
उमर खालिद दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) का पूर्व छात्र है। उमर खालिद पर फरवरी 2020 में दिल्ली में हुए दंगों में कथित तौर पर मास्टरमाइंड होने के आरोप हैं। बता दें दिल्ली में 2020 में नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) के विरोध के दौरान दंगे भड़क गए थे। इन दंगों में 53 लोग मारे गए थे और 700 से अधिक घायल हुए थे। दिल्ली पुलिस ने खालिद को सितंबर 2020 में गिरफ्तार किया था।
क्या है उमर खालिद पर आरोप?
जेएनयू के पूर्व छात्रनेता उमर खालिद को दिल्ली पुलिस ने दिल्ली दंगों में साजिश के सिलसिले का आरोपी बनाया है। उमर खालिद को अवैध गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) तहत गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली पुलिस ने उमर खालिद के खिलाफ हत्या, हत्या की कोशिश, दंगा, भीड़ जमा करना, राजद्रोह, आपराधिक साजिश समेत अन्य कई धाराओं में पूरक आरोप पत्र भी दाखिल किया है।
उत्तर-पूर्वी दिल्ली में 24 फरवरी 2020 को नागरिकता कानून में संशोधनों के समर्थकों और विरोधियों के बीच हिंसा के बाद सांप्रदायिक झड़पें शुरू हुई थीं। इसके बाद दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा और विशेष शाखा ने भी दंगे के पीछे कथित साजिश के मामले में उमर से पूछताछ की थी। पुलिस ने उसका मोबाइल फोन भी जब्त कर लिया था। उमर खालिद को 11 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया था। इससे पहले उमर खालिद की कई याचिकाएं नामंजूर हो चुकी हैं।
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