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भारत में बीते 24 घंटे में आए 18,166 नए कोविड केस, 214 की मौत
नई दिल्ली। भारत ने पिछले 24 घंटों के दौरान 18,166 नए कोविड मामले दर्ज किए, जिससे देश के संक्रमण के मामलों को 3,39,53,475 तक पहुंचा दिया गया। इस दौरान 214 और लोगों की मौतों के साथ मरने वालों की संख्या 4,50,589 तक पहुंच गई।
यह जानकारी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय रविवार को दी है। देश भर में कोरोना के सक्रिय मामले 5,672 घटकर 2,30,971 हो गए, जो 208 दिनों में सबसे कम है। पिछले 24 घंटों की अवधि में, 23,624 लोग कोरोना के संक्रामक वायरस से उबर गए, इसके साथ ही बीमारी से ठीक होने वाले लोगों की 3,32,71,915 तक हो गई।
इस बीच, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने कहा कि अब तक 58.25 करोड़ (58,25,95,693) नमूनों का कोरोनावायरस के लिए परीक्षण किया गया है। इसमें से शनिवार को 12,83,212 लोगों का परीक्षण किया गया। देश ने अब तक 94,70,10,175 लोगों का टीकाकरण किया है, जिनमें से 66,85,415 लोगों को पिछले दिनों टीका लगाया गया है।
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शराब घोटाला: केजरीवाल के खिलाफ चलेगा केस, एलजी ने ईडी को दी मंजूरी
नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 से पहले अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ गई हैँ। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने ईडी को आबकारी नीति मामले में पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। 5 दिसंबर को ईडी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी मांगी थी।
ईडी का दावा है कि अरविंद केजरीवाल ने ‘साउथ ग्रुप’ के सदस्यों के साथ मिलकर 100 करोड़ रुपये की रिश्वत ली और कस्टमाइज शराब नीति बनाकर निजी कंपनियों को अनुचित लाभ पहुंचाया। ईडी का यह भी कहना है कि केजरीवाल ने मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए इस रकम को छुपाने की कोशिश भी की। बता दें यह मामला राउज एवेन्यू कोर्ट में पहले से दर्ज है।
ईडी ने जो शिकायत दायर कि है उसमें आरोप लगाया गया है कि केजरीवाल ने ‘साउथ ग्रुप’ के सदस्यों के साथ मिलकर 100 करोड़ रुपये की रिश्वत ली और एक विशेष शराब नीति तैयार करके उसे लागू करके निजी संस्थाओं को अनुचित लाभ पहुंचाया। ईडी ने अभियोजन शिकायत में यह भी आरोप लगाया कि अपराध की आय से लगभग 45 करोड़ रुपये का इस्तेमाल गोवा चुनावों में केजरीवाल की मिलीभगत और सहमति से आप के प्रचार के लिए किया गया।
जांच एजेंसी ने आरोप लगाया कि आप अपराध की आय का ‘मुख्य लाभार्थी’ थी और केजरीवाल राष्ट्रीय संयोजक और राजनीतिक मामलों की समिति और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य होने के नाते गोवा चुनावों के दौरान धन के उपयोग के लिए जिम्मेदार थे। ED ने रिपोर्ट में उल्लेख किया कि अरविंद केजरीवाल ने इस पीओसी (अपराध की आय) को नकद हस्तांतरण/हवाला हस्तांतरण के माध्यम से पीढ़ी से लेकर उपयोग तक छुपाया है। इसलिए, आरोपी अरविंद केजरीवाल वास्तव में और जानबूझकर मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध से जुड़ी अलग अलग प्रक्रियाओं और गतिविधियों में शामिल हैं, यानी पीएमएलए (धन शोधन निवारण अधिनियम), 2002 की धारा 3 के तहत परिभाषित उत्पादन, अधिग्रहण, कब्जा, छिपाना, हस्तांतरण, उपयोग और इसे बेदाग होने का दावा करना है।
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