Connect with us
https://aajkikhabar.com/wp-content/uploads/2020/12/Digital-Strip-Ad-1.jpg

मुख्य समाचार

बागेश्वर धाम के अनुयाई ने श्याम मानव पर किया मुकदमा, सजा की मांग

Published

on

Dhirendra Shastri statement of Hindu Rashtra

Loading

जबलपुर (मप्र)। बागेश्वर धाम के एक अनुयाई कृषि विभाग के रिटायर्ड अधिकारी भीष्मदेव शर्मा ने अधिवक्ता डा. रश्मि पाठक के माध्यम से महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के श्याम मानव पर जबलपुर की जिला अदालत में आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर कर सजा देने की मांग की है।

इस संबंध में पीड़ित की वकील डा. रश्मि पाठक ने बताया, जबलपुर की जिला अदालत में आरोपित के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा- 499 और 500 के तहत इस्तगासा दायर कर दिया गया है।

मुकदमे में आरोप है कि एक आपराधिक साजिश के तहत बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की बेदाग छवि और ख्याति को जानबूझकर नुकसान पहुंचाने के लिए एक षड्यंत्र के तहत नागपुर में उनकी कथा के दौरान 11 जनवरी को एक पत्रकार वार्ता आयोजित कर आरोपित श्याम मानव ने सनातन धर्म के प्रचारक श्री धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का अपमान किया है।

यह है पूरा मामला

मुकदमे के अनुसार श्याम मानव, जो अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति से संबंध रखते हैं, ने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर आम जनता के साथ छल कर पैसा कमाने के आरोप पत्रकार वार्ता के माध्यम से लगाए थे।

आरोपी श्याम मानव ने धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ अंधश्रद्धा फैलाने का आरोप लगाते हुए उन्हें जादू टोना कानून 1954 और महाराष्ट्र सरकार के काला जादू कानून 2013 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करते हुए उनको गिरफ्तार करने की मांग की थी। जिससे सारे सनातनी समाज की भावनाएं आहत हुई हैं।

पत्रकार वार्ता का जवाब धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने उनकी छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर शहर में हुई कथा के दौरान दिनांक 20 जनवरी को दिया, जिसमें उन्होंने राष्ट्रीय स्तर के कई न्यूज़ चैनल और प्रिंट मीडिया पत्रकारों के सामने श्याम मानव को उनके राम दरबार में आने के लिए चुनौती दी थी।

इसी दरबार के दौरान शास्त्री ने लाखों भक्तों की मौजूदगी में एक राष्ट्रीय स्तर के पत्रकार के बारे में अपनी विधा के माध्यम से व्यक्तिगत जानकारी सार्वजनिक की थी, जिसे देखकर सारा देश स्तब्ध रह गया था।

याचिका में आरोप लगाया गया है कि आरोपी जानबूझकर शास्त्री के राम दरबार में नहीं आया। जो इस बात को स्वयं सिद्ध करता है कि आरोपी ने आपराधिक मानहानि कर हिंदू समाज की भावनाओं को आहत किया है।

Continue Reading

नेशनल

कोलकाता ट्रेनी डॉक्टर रेप-हत्या मामला: संजय राय को उम्रकैद की सजा, 50 हजार का जुर्माना भी लगा

Published

on

Loading

कोलकाता। कोलकाता के चर्चित आरजी कर रेप-हत्या मामले में आज संजय रॉय को उम्रकैद की सजा सुनाई है। सियालदह कोर्ट ने सोमवार, 20 जनवरी को रेप और हत्या मामले में सजा का ऐलान करते हुए संजय को उम्र कैद की सजा सुनाई। इसके साथ ही उसपर 50 हजार रु का जुर्माना भी लगाया गया है। ट्रेनी डॉक्टर से रेप के बाद मर्डर की घटना का मुख्य आरोपी संजय राय को सियालदह कोर्ट ने शनिवार को भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा- 64, 66 और 103 के तहत दोषी ठहराया था।

सजा के ऐलान से पहले पेशी के दौरान संजय जज के सामने गिड़गिड़ा रहा था। उसने जज के सामने कहा कि मैं दोषी नहीं हूं। मुझे फंसाया जा रहा है। मैंने कोई अपराध नहीं किया है। मुझ पर दोष स्वीकार करने का दबाव बनाया जा रहा है। मैंने रुद्राक्ष की माला पहनी हुई थी। अगर मैं ऐसा करता तो मेरी रुद्राक्ष की माला फट जाती.संजय ने कहा कि जो अपराध नहीं किया, उसकी सजा दी जा रही है। वहीं, इस दौरान CBI ने कहा कि संजय का अपराध रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है। अगर कड़ी सजा नहीं मिली तो समाज भरोसा खो देगा. कोर्ट ने ये कोई मामूली अपराध नहीं है. महिला डॉक्टर की निर्ममता से हत्या की गई।

क्या है आरजी कर रेप और हत्या मामला?

31 साल की एक महिला ट्रेनी डॉक्टर का 9 अगस्त, 2024 को अस्पताल के कॉन्फ़्रेंस रूम में शव मिला था। बाद में पता लगा कि पहले डॉक्टर का रेप हुआ था और फिर उसकी हत्या की गई थी। इस घटना के खिलाफ डॉक्टरों ने लंबे समय तक विरोध प्रदर्शन किया था। 12 नवंबर को बंद कमरे में इस मामले की सुनवाई शुरू हुई थी। कुल 50 गवाहों से पूछताछ की गई और 9 जनवरी को सुनवाई पूरी हुई। इस मामले में मुख्य आरोपी संजय रॉय था। पुलिस ने 9 अगस्त को हुई घटना के फौरन बाद 10 अगस्त को संजय रॉय को गिरफ्तार कर लिया था। पीड़ित के शरीर के पास पाए गए एक ब्लूटूथ ईयरफोन के कारण पुलिस ने संजय रॉय को गिरफ्तार किया था क्योंकि संजय रॉय को सीसीटीवी कैमरे के फुटेज में गले में डिवाइस के साथ सेमिनार हॉल में प्रवेश करते देखा गया था।

Continue Reading

Trending