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अन्तर्राष्ट्रीय

भारत के खिलाफ प्रॉपगैंडे से बाज नहीं आया तुर्किये, UNHRC में दिया पाकिस्तान का साथ

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Turkey supported Pakistan in UNHRC

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नई दिल्ली। भारत ने हाल ही में आए भूकंप से मची तबाही से उबरने में तुर्किये की भरपूर मदद की, उसके बाद भी उसका भारत विरोधी सुर नहीं थमा। तुर्किये ने फिर इस्लामी देशों के संगठन ओआईसी (OIC) के साथ मिलकर जम्मू-कश्मीर के मसले पर पाकिस्तान का पक्ष लिया है। उसने यूएन के मंच पर पाकिस्तान और ओआईसी के सुर में सुर मिलाते हुए कहा कि भारत जम्मू-कश्मीर में मानवाधिकार का उल्लंघन कर रहा है।

तुर्किये का रवैया दुखद

बहरहाल, भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (UNHRC) में उठाए गए जम्मू-कश्मीर के मुद्दे पर करारा जवाब दिया है। यूएनएचआरसी में भारत की प्रतिनिधि सीमा पुंजानी ने कहा, हमें भारत के आंतरिक मामले पर तुर्किये के बयान से दुख हुआ है। मेरी सलाह है कि हमारे आंतरिक मामलों पर गैरवाजिब टिप्पणियां करने से बाज आएं।’ उन्होंने कहा कि जहां तक बात ओआईसी के बयान की है तो हम जम्मू-कश्मीर पर उसकी वाहियात बातों को खारिज करते हैं।

जनता भूखों मर रही, प्रॉपगैंडे से बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान

पुंजानी ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (POK) पर भारत का हक जाताया और कहा, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न अंग था, है और रहेगा। पाकिस्तान ने भारत के इलाके पर अवैध कब्जा कर रखा है।’ उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अपने आतंकी कारखाने से दुनिया का ध्यान भटकाने के लिए भारत के खिलाफ उलूल-जुलूल बातें करता रहता है।

पुंजानी ने कहा, ‘ओआईसी को चाहिए था कि वह पाकिस्तान को राज्य प्रायोजित आतंकवाद से मुंह मोड़ने और भारत की जमीन पर अनाधिकारिक कब्जा छोड़ने को कहे, उसने अपने मंच का इस्तेमाल भारत के खिलाफ प्रॉपगैंडा चलाने के लिए कर रहा है।’

ध्यान रहे कि पाकिस्तान की विदेश मंत्री हीना रब्बानी खार ने गुरुवार को भारत का नाम लिए बिना कहा था कि पड़ोसी देश का सैन्य आधुनिकीकरण कार्यक्रम पाकिस्तान की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन गया है।

अन्तर्राष्ट्रीय

अल-कादिर ट्रस्ट से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में इमरान खान को 14 साल की सजा, पत्नी बुशरा को भी 7 साल की जेल

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इस्लामाबाद। पाकिस्तान की एक अदालत ने अल-कादिर ट्रस्ट के 190 मिलियन पाउंड के जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को 14 साल की सजा सुनाई है। इमरान की पत्नी बुशरा को भी 7 साल की सजा सुनाई गई है। फैसला एंटी करप्शन कोर्ट के जज नासिर जावेद राणा ने सुनाया। इसके लिए अदियाला जेल के अंदर ही एक अस्थायी कोर्ट बनाई गई थी। कोर्ट ने इमरान खान पर 10 लाख और उनकी पत्नी बुशरा पर 5 लाख का फाइन भी लगाया।

अदियाला जेल के बाहर कड़ी सुरक्षा के बीच फैसला सुनाया गया, जिसके बाद बुशरा को अदालत कक्ष से गिरफ्तार कर लिया गया। आम चुनावों के तुरंत बाद 27 फरवरी, 2024 को दंपति पर इस मामले में आरोप तय किए गए थे। सुनवाई से पहले अदियाला जेल के बाहर मीडिया से बात करते हुए पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा, “आप पिछले दो सालों में हुए अन्याय का अंदाजा लगा सकते हैं। अगर निष्पक्ष फैसला होता है, तो इमरान और बुशरा बरी हो जाएंगे।”

इस मामले में आरोप लगाया गया कि इमरान और बुशरा बीबी ने बहरिया टाउन लिमिटेड से अरबों रुपये और सैकड़ों कनाल की जमीन हासिल की, ताकि पिछली पीटीआई सरकार के दौरान यूनाइटेड किंगडम की तरफ से पहचाने गए और देश को लौटाए गए 50 अरब रुपये को वैध बनाया जा सके। इमरान खान को 2023 से कई आरोपों में जेल में बंद हैं। उनका दावा है कि सभी मामले ‘राजनीति से प्रेरित’ थे।

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