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अन्तर्राष्ट्रीय

तोशाखाना मामले हो सकते हैं इमरान खान, इस्लामाबाद कोर्ट ने जारी कर दिया NBW

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Imran Khan

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लाहौर। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान किसी भी समय गिरफ्तार हो सकते हैं। तोशाखाना मामले में पूर्व पीएम को गिरफ्तार करने के लिए इस्लामाबाद पुलिस लाहौर के जमान पार्क स्थित उनके आवास पर पहुंच गई है।

दरअसल, इमरान को कुछ दिन पहले ही इस्लामाबाद कोर्ट ने सरकारी खजाने (तोशाखाना) के करोड़ों रुपए के उपहार सस्ते में बेचने का आरोपी मान लिया है, जिसके बाद उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया था।

तोशाखाना मामले में हो रही कार्रवाई

पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के मुखिया इमरान खान को पुलिस तोशाखाना मामले में गिरफ्तार करने गिरफ्तारी वारंट के साथ लाहौर पहुंच गई है। खान के खिलाफ एक जिला अदालत द्वारा गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था।

फवाद चौधरी बोले- गिरफ्तारी से पाक में स्थिति खराब होगी

पाक मीडिया के अनुसार कि सभी कानूनी आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद खान को गिरफ्तार किया जाएगा। इस बीच, PTI नेता फवाद चौधरी ने कहा कि खान को गिरफ्तार करने का कोई भी प्रयास पाक में स्थिति को गंभीर रूप से खराब कर देगा।

फवाद ने कहा, ”पाकिस्तान विरोधी इस सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि पाकिस्तान को और संकट में न डालें और समझदारी से काम लें।” उन्होंने इसी के साथ कार्यकर्ताओं को जमान पार्क में इकट्ठा होने को कहा। जिसके बाद कई कार्यकर्ता पुलिस को रोकने इमरान के घर के बाहर जुट गए।

अदालत में पेश न होने पर वारंट जारी

दरअसल, इमरान खान को 28 फरवरी को कई मामलों में 4 अलग-अलग अदालतों में पेश होना था, वे 3 जगह तो पहुंच गए लेकिन तोशाखाना मामले की सुनवाई में नहीं पहुंचे।

इस पर अदालत ने कहा कि इमरान बार-बार अदालत में पेश होने में विफल रहे और आरोपी मामलों को पिक एंड चॉइस बना रहा है और इस केस को प्राथमिकता नहीं मानता। जज ने इसके चलते सुनवाई 7 मार्च के लिए सुनवाई टाल दी और इमरान के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी (NBW) कर दिया।

अन्तर्राष्ट्रीय

अल-कादिर ट्रस्ट से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में इमरान खान को 14 साल की सजा, पत्नी बुशरा को भी 7 साल की जेल

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इस्लामाबाद। पाकिस्तान की एक अदालत ने अल-कादिर ट्रस्ट के 190 मिलियन पाउंड के जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को 14 साल की सजा सुनाई है। इमरान की पत्नी बुशरा को भी 7 साल की सजा सुनाई गई है। फैसला एंटी करप्शन कोर्ट के जज नासिर जावेद राणा ने सुनाया। इसके लिए अदियाला जेल के अंदर ही एक अस्थायी कोर्ट बनाई गई थी। कोर्ट ने इमरान खान पर 10 लाख और उनकी पत्नी बुशरा पर 5 लाख का फाइन भी लगाया।

अदियाला जेल के बाहर कड़ी सुरक्षा के बीच फैसला सुनाया गया, जिसके बाद बुशरा को अदालत कक्ष से गिरफ्तार कर लिया गया। आम चुनावों के तुरंत बाद 27 फरवरी, 2024 को दंपति पर इस मामले में आरोप तय किए गए थे। सुनवाई से पहले अदियाला जेल के बाहर मीडिया से बात करते हुए पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा, “आप पिछले दो सालों में हुए अन्याय का अंदाजा लगा सकते हैं। अगर निष्पक्ष फैसला होता है, तो इमरान और बुशरा बरी हो जाएंगे।”

इस मामले में आरोप लगाया गया कि इमरान और बुशरा बीबी ने बहरिया टाउन लिमिटेड से अरबों रुपये और सैकड़ों कनाल की जमीन हासिल की, ताकि पिछली पीटीआई सरकार के दौरान यूनाइटेड किंगडम की तरफ से पहचाने गए और देश को लौटाए गए 50 अरब रुपये को वैध बनाया जा सके। इमरान खान को 2023 से कई आरोपों में जेल में बंद हैं। उनका दावा है कि सभी मामले ‘राजनीति से प्रेरित’ थे।

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